UP Shaman Yojana Application Form PDF: राज्य में अवैध निर्माणों व अतिक्रमण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शमन योजना शुरू की गयी है.
इस योजना के अंतर्गत यदि किसी ने अवैध रूप से बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया है तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा शमन जारी किया जाता है. शमन शुल्क की दर भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस शुल्क का भुगतान करने के बाद ही आप अवैध निर्माणों को वैध बनाया जा सकता है.
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उत्तर प्रदेश शमन योजना आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ 2024
यदि आप अपने अवैध निर्माणों को वैध बनाना चाहते हो तो आपको UP Shaman Yojana 2024 में आवेदन करना होगा एवं सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा. आप इस योजना में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हो.
इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश शमन योजना 2024 से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहें है जैसे आवेदन प्रक्रिया, शमन शुल्क आदि. इसलिए योजना से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें.
About Uttar Pradesh Shaman Yojana Application Form PDF 2024
लेख | यूपी शमन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | अतिक्रमण पर रोक लगाना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
शमन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
शमन योजना 2024 की गाइडलाइन्स | यहाँ क्लिक करें |
यूपी शमन योजना के लाभ
- 500 से अधिक वर्ग मीटर या समूह आवास जिनके पास 7 या अधिक फ्लैट हैं, उन्हें शुल्क देकर वैध किया जाएगा।
- पार्किंग स्थल पर किए गए निर्माण के बदले 100 मीटर की पार्किंग व्यवस्था को वैध किया जाएगा।
- अपनी खुद की जमीन पर बने बेसमेंट को भी शेमन स्कीम द्वारा वैध बनाया जा सकता है।
- सेटबैक और ग्राउंड कवरेज को पहले की तुलना में दोगुना लाभ दिया जाएगा।
- 3000 वर्ग मीटर से कम की भूमि को विभाजित करने के लिए एक शमन सुविधा भी है।
यूपी शमन योजना शुल्क की दरें
इस योजना के अंतर्गत अवैध निर्माण वैध बनाने के लिए आपको निम्नलिखित तरीके से शुल्क का भुगतान करना होगा:-
- आवासीय ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिला भवन और भूखंड विकास के लिए भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत
- व्यवसायिक भूखंड विकास, बहुमंजिला भवनों के लिए भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत
- कार्यालय भूखंड विकास और बहुमंजिला भवनों के लिए भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत
- सामुदायिक सुविधाएँ भूखंड विकास और बहुमंजिला भवनों के लिए भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश शमन योजना प्रोसेसिंग शुल्क
- आवासीय भवन (केवल भूखंडीय विकास) रु 1 प्रति वर्ग मीटर
- ग्रुप हाउसिंग रु 1.5 प्रति वर्ग मीटर
- व्यवसायिक भवन रु 2 प्रति वर्ग मीटर
- कार्यालय /मिश्रित उपयोग के भवन रु 1.50 प्रति वर्ग मीटर
- सामुदायिक सुविधायें रु .50 प्रति वर्ग मीटर
बिना नक्शा पास करवाए जुर्माना राशि –
भूमि क्षेत्रफल एवं सामुदायिक सुविधाएं | आवासीय(रुपए प्रति वर्गमी) | व्यवसायिक | कार्यालय |
100 वर्ग मीटर तक आवासीय का आधा | 10 | आवासीय का 2 गुना | आवासीय का डेढ़ गुना |
101 से 300 वर्ग मीटर तक आवासीय का आधा | 15 | आवासीय का 2 गुना | आवासीय का डेढ़ गुना |
301 से 500 वर्ग मीटर तक आवासीय का आधा | 20 | आवासीय का 2 गुना | आवासीय का डेढ़ गुना |
501 से 2000 वर्ग मीटर तक आवासीय का आधा | 25 | आवासीय का 2 गुना | आवासीय का डेढ़ गुना |
2000 वर्ग मीटर से अधिक | 25 | आवासीय का 2 गुना | आवासीय का डेढ़ गुना |
निर्माण के प्रकार एवं शुल्क | उपविधि 2010 की दरे(दरें प्रति वर्गमी) | प्रस्तावित योजना |
व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण 100% | भूमि मूल्य का 200% | भूमि मूल्य का |
ग्रुप हाउसिंग, बहु मंजिले भवन का | भूमि मूल्य का 100% | भूमि मूल्य का 50% |
आवासीय भूखंड पर निर्माण का | भूमि मूल्य का 100% | भूमि मूल्य 50% |
कार्यालय का निर्माण का 75% | भूमि मूल्य का 100% | भूमि मूल्य |
सामुदायिक सुविधाएं का 25% | भूमि मूल्य का 50% | भूमि मूल्य का 25% |
उत्तर प्रदेश शमन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया-
इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको यूपी शमन योजना आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ प्राप्त करना होगा.
- निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो.
- फॉर्म प्राप्त होने के बाद फॉर्म में पूछी जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
- उसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में जाकर जमा करा दें.
- इस प्रकार आपका यूपी शमन योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.