Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2021 | UP Widow Pension Scheme | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | UP Vidhva Pension Yojana Application Status, List Download @sspy-up.gov.in
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है. यह योजना में 18 से 60 वर्ष की विधवा महिलाओं के लिए है. इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदक को सरकार की और से दी जाने वाली सहायतार्थ राशि रूपए 1000/- प्रतिमाह देय है|
इस लेख में हम इस योजना से जुडी कुछ महत्वपूर्ण बातों जैसे पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन किस प्रकार करना है आदि की उचित जानकारी साझा करने जा रहे हैं, यदि आप UP Widow Pension Scheme में आवेदन करना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है.
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मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021
हमारे समाज में आज भी स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है. आज भी कई जगह लड़कियों का बाल विवाह करवाया जाता है और भ्रूण हत्याएं हो रही है. आज भी सरकार द्वारा इनकी रोकथाम के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिन महिलाओं की पति की मृत्यु हो जाती है और यदि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता तो उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो जाती है, और समाज भी ऐसी महिलाओं को अलग नज़र से देखता है. ऐसी ही निराश्रित और विधवा महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है|
UP Pension Scheme Highlights
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश पेंशन योजना |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के बृद्धजन, विधवा महिलाएं, एवं विकलांग व्यक्ति |
लाभ | प्रतिमाह आर्थिक सहायता करना |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in |
Helpline Number | 1800 419 0001 |
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है. और उन्हें जीवन-यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के आर्थिक रूप से जीवन स्तर को सुधारने तथा बेहतर जीविका एवं आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Widow Pension Scheme) की शुरुआत की गयी है. इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 300 रूपए की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है.
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यूपी विधवा पेंशन योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
- विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर व सशक्त बनेगी.
- इस योजना का लाभ बीपीएल धारक तथा अन्य सभी गरीब विधवा महिलाओं को दिया जाएगा.
- ऐसी विधवा महिलाएं जो सरकारी पद पर कार्यरत है, उन्हें विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- यदि विधवा महिला ने दोबारा विवाह कर लिया है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- यदि विधवा महिला के बच्चे बालिग़ है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
उप्र विधवा पेंशन योजना की पात्रता
- पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो.
- निराश्रित महिला गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन कर रही हो.
- निराश्रित महिला के बच्चे नाबालिग हो अथवा बालिग़ होने पर भरण पोषण करने में असमर्थ हो.
- निराश्रित महिला द्वारा पुनर्विवाह न किया गया हो, अथवा शासन के अन्य विभाग द्वारा बृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन या शासकीय सहायता प्राप्त न हो रही हो.
- यदि आवेदक महिला द्वारा दूसरी शादी कर ली गयी है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- आवेदक महिला उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए.
UP Widow Pension Scheme में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- निवास प्रमाण-पत्र
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण-पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र
- हाल में खिंचाई गयी पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी विधवा पेंशन योजना में भुगतान की प्रक्रिया
पात्र महिला आवेदकों के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खाते में पेंशन की राशि जमा कर दी जायेगी.
विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश ऑनलाइन आवेदन
दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किन्ही भी संचालित योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, सम्बंधित योजना के लिए पोर्टल लांच किया जाता है. उस पोर्टल के माध्यम से आप योजना सम्बन्धी जानकारी, ऑनलाइन आवेदन करना, आवेदन की स्थिति आदि का पता लगा सकते है. उत्तर प्रदेश में संचालित विकलांग पेंशन योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, और विधवा पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए, तथा सही व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचे इसके लिए एक पोर्टल लॉच किया है जिसका नाम है http://sspy-up.gov.in/. चलिए अब जानते है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया।
- सबसे पहले अधिकारी वेबसाइट को ओपन कीजिये.
- आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/.
- वेबसाइट ओपन होने के बाद “निराश्रित महिला पेंशन” पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- यदि आपने पहले से आवेदन कर रखा है तो आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए. निचे दिए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार “आवेदन की स्थिति देखें” पर क्लिक करें।
- “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो जायगा जिसमे आपको चार विकल्प दिखाई देंगे.
1. New Entry Form
2. Edit Saved Form / Final Submit
3. View Application Form
4. User Manual
- आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए “New Entry Form” पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जायगा। इस आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी सही-सही भरे.
- सभी जानकारी भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका आवेदन फॉर्म भर जाएगा.
आवेदन पत्र निस्तारण हेतु समय सीमा
- जांच के लिए- 45 दिन
- खंड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट- 15 दिन
- जनपदीय अनुश्रवण एंव स्वीकृति समिति- 1 माह
- एनआईसी से पीएफएमएस द्वारा धनराशि भेजने हेतु- 1 माह
उपरोक्त निर्धारित समयावधि में प्रशासन का निर्णय लेना अनिवार्य है. नहीं तो आवेदन पत्र इस समय सीमा की समाप्ति के पश्चात स्वतः स्वीकृत हो जाएगा.
मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें?
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करें जिसके बाद आपके सामने नया पेज लोड होगा
- अब आप “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें, यहां से आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक करे सकते है
- अब आपके सामने तीन विकल्प खुलेंगे इसमें से आप किसी भी ऑप्शन चयन कर सकते है
- अगर आपके लॉगिन नहीं है तो आप पासवर्ड बनाने के लिए पहले विकल्प का चयन कर सकते है
- यदि आपके पास लॉगिन डिटेल्स है तो आप 2 विकल्प को चुने
- यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है to एक बार 3 विकल्प पर क्लिक करकर सम्बंधित दिशा निर्देश जरूर पढ़िए|
- Login करेने के लिए आपको “Application Registration No.” और पासवर्ड डालना होगा
- इसके बाद आपके सामने विधवा पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस आ जायेगा|
उत्तरप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन सूचि कैसे देखे ?
- समाज कल्याण विभाग यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आप “पेंशनर सूची” पर क्लिक करें|
- पेंशनर सूची (2020-21)
- पेंशनर सूची (2019-20)
- पेंशनर सूची (2018-19)
- पेंशनर सूची (2017-18)
- पेंशनर सूची (2016-17)
Uttar Pradesh Vidhwa Pension TOll Free / Helpline Number
समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001
उत्तर प्रदेश की अन्य सरकारी योजनाएं:
- Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme Registration Online
- Uttar Pradesh Disability Pension Application Form PDF
- Uttar Pradesh Berojgari Bhatta Online Registration Form 2021