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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन: UP Widow Pension Scheme Application Form PDF, Status, List 2023

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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2023: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। यह योजना 18 से 60 वर्ष की विधवा महिलाओं के लिए है। इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदक को सरकार की और से दी जाने वाली सहायतार्थ राशि रूपए 500/- प्रतिमाह देय है। इस राशि से विधवा महिलाएं अपनी दैनिक जीवन में पड़ने वाली आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर सकती है। इस लेख में हम UP Vidhwa Pension Yojana 2023 से जुडी कुछ महत्वपूर्ण बातों जैसे पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, एवं ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना है आदि की उचित जानकारी साझा करने जा रहे हैं, यदि आप UP Widow Pension Scheme में आवेदन करना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है।

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Vidhwa Pension Yojana Uttar Pradesh 2023

हमारे समाज में आज भी स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। आज भी कई जगह लड़कियों का बाल विवाह करवाया जाता है और भ्रूण हत्याएं हो रही है। आज भी सरकार द्वारा इनकी रोकथाम के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिन महिलाओं की पति की मृत्यु हो जाती है और यदि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता तो उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो जाती है, और समाज भी ऐसी महिलाओं को अलग नज़र से देखता है। ऐसी ही निराश्रित और विधवा महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि विधवा महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाती है। राज्य की 18 वर्ष की आयु या इससे अधिक की विधवा महिला UP Vidhwa Pension Yojana Online Form भर सकते हैं।

यूपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

राज्य की विधवा महिलाएं जो यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें इस योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख हमने इस लेख में साझा किया है। इसलिए लेख को पूरा जरुर पढ़ें।

Highlights Of UP Vidhwa Pension Yojana 2023

योजना का नाम उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
राज्यउत्तर प्रदेश
विभाग महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग
किसके द्वारा शुरू की गयी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
उद्देश्यविधवा महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना
लाभार्थी राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिलाएं
लाभ 500/- रूपए प्रतिमाह
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन / ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://sspy-up.gov.in
Helpline Number 1800 419 0001

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। और उन्हें जीवन-यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के आर्थिक रूप से जीवन स्तर को सुधारने तथा बेहतर जीविका एवं आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Widow Pension Scheme) की शुरुआत की गयी है। इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 500/- रूपए की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।

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यूपी विधवा पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
  • विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर व सशक्त बनेगी।
  • इस योजना का लाभ बीपीएल धारक तथा अन्य सभी गरीब विधवा महिलाओं को दिया जाएगा।
  • ऐसी विधवा महिलाएं जो सरकारी पद पर कार्यरत है, उन्हें विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि विधवा महिला ने दोबारा विवाह कर लिया है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि विधवा महिला के बच्चे बालिग़ है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

Widow Pension Amount in UP 2023

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत यूपी सरकार विधवा महिलाओं को 500/- रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह आर्थिक सहायता विधवा महिला के बैंक खाते में जमा की जाती है।

उप्र विधवा पेंशन योजना की पात्रता

  • पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो।
  • निराश्रित महिला गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन कर रही हो।
  • निराश्रित महिला के बच्चे नाबालिग हो अथवा बालिग़ होने पर भरण पोषण करने में असमर्थ हो।
  • निराश्रित महिला द्वारा पुनर्विवाह न किया गया हो, अथवा शासन के अन्य विभाग द्वारा बृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन या शासकीय सहायता प्राप्त न हो रही हो।
  • यदि आवेदक महिला द्वारा दूसरी शादी कर ली गयी है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • आवेदक महिला उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।

UP Widow Pension Scheme में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • बैंक पासबुक
  • आय प्रमाण-पत्र
  • पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र
  • हाल में खिंचाई गयी पासपोर्ट साइज फोटो

यूपी विधवा पेंशन योजना में भुगतान की प्रक्रिया

पात्र महिला आवेदकों के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खाते में पेंशन की राशि जमा कर दी जायेगी।

विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश ऑनलाइन आवेदन

Widow Pension Scheme in UP Online Form: दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किन्ही भी संचालित योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, सम्बंधित योजना के लिए पोर्टल लांच किया जाता है। उस पोर्टल के माध्यम से आप योजना सम्बन्धी जानकारी, ऑनलाइन आवेदन करना, आवेदन की स्थिति आदि का पता लगा सकते है। उत्तर प्रदेश में संचालित विकलांग पेंशन योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, और विधवा पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए, तथा सही व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचे इसके लिए एक पोर्टल लॉच किया है जिसका नाम है http://sspy-up.gov.in/. चलिए अब जानते है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया।

  • सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/.
  • वेबसाइट ओपन होने के बाद “निराश्रित महिला पेंशन” पर क्लिक करें।
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  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
UP Widow Pension Scheme Apply Online
  • यदि आपने पहले से आवेदन कर रखा है तो आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए, निचे दिए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार “आवेदन की स्थिति देखें” पर क्लिक करें।
UP Widow Pension Scheme Application Status
UP Widow Pension Scheme Online Apply
  • आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए “New Entry Form” पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जायगा। इस आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी सही-सही भरे।
UP Widow Pension Scheme Online Application Form
  • सभी जानकारी भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका आवेदन फॉर्म भर जाएगा।
UP Widow Pension Form

आवेदन पत्र निस्तारण हेतु समय सीमा

  1. जांच के लिए- 45 दिन
  2. खंड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट- 15 दिन
  3. जनपदीय अनुश्रवण एंव स्वीकृति समिति- 1 माह
  4. एनआईसी से पीएफएमएस द्वारा धनराशि भेजने हेतु- 1 माह

नोट: उपरोक्त निर्धारित समयावधि में प्रशासन का निर्णय लेना अनिवार्य है। नहीं तो आवेदन पत्र इस समय सीमा की समाप्ति के पश्चात स्वतः स्वीकृत हो जाएगा।

मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें?

UP Vidhwa Pension Status 2022-2023 चेक करने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करें जिसके बाद आपके सामने नया पेज लोड होगा।
  • अब आप “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें, यहां से आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक करे सकते है।
  • अब आपके सामने तीन विकल्प खुलेंगे इसमें से आप किसी भी ऑप्शन चयन कर सकते है।
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  • अगर आपके लॉगिन नहीं है तो आप पासवर्ड बनाने के लिए पहले विकल्प का चयन कर सकते है
  • यदि आपके पास लॉगिन डिटेल्स है तो आप 2 विकल्प को चुने
  • यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है to एक बार 3 विकल्प पर क्लिक करकर सम्बंधित दिशा निर्देश जरूर पढ़िए|
  • Login करेने के लिए आपको “Application Registration No.” और पासवर्ड डालना होगा
  • इसके बाद आपके सामने विधवा पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस आ जायेगा|

UP Vidhwa Pension Yojana List 2022-23

Vidhwa Pension List UP 2023: उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना सूची 2021-22 ऑनलाइन चेक करने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “निराश्रित महिला पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको पेंशनर सूची के अंतर्गत निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे:-
    • पेंशनर सूची (2021-22)
    • पेंशनर सूची (2020-21)
    • पेंशनर सूची (2019-20)
    • पेंशनर सूची (2018-19)
    • पेंशनर सूची (2017-18)
  • अब आपको जिस वित्तीय वर्ष की पेंशन सूची चेक करनी है, उस पर क्लिक करें।
  • उसके बाद आपको जनपद, विकासखंड, ग्राम पंचायत का चयन करना होगा।
  • सभी विवरणों का चयन करने के बाद आपके क्षेत्र की विधवा पेंशन सूची खुल जायेगी।
  • इस सूची में आप अपने नाम की जांच कर सकते हो।

Uttar Pradesh Vidhwa Pension Toll Free / Helpline Number

समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001

उत्तर प्रदेश की अन्य सरकारी योजनाएं:

UP Widow (Vidhwa) Pension Scheme 2023 FAQs

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना क्या है?

पति की मृत्युपरांत विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए यूपी विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है, ताकि विधवा महिलाएं सम्मानपूर्वक अपना जीवन-यापन कर सकें।

यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी पेंशन दी जाती है?

यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला की आयु कितनी होनी चाहिए?

विधवा पेंशन योजना यूपी का लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें?

आप एकीकृत पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

एकीकृत पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

एकीकृत पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in है।

UP विधवा पेंशन योजना Status कैसे जाँचे?

आप पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर यूपी विधवा पेंशन योजना स्टेटस की जांच कर सकते हैं।

UP Vidhwa Pension Yojana List 2023 कैसे चेक करें?

UP विधवा पेंशन योजना सूची 2023 आप आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हो।

Vidhwa Pension Yojana UP Status कैसे चेक करें?

आप आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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