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Uttar Pradesh Disability Pension Scheme 2023 | यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, लाभार्थी सूची

Uttar Pradesh Disability Pension Scheme: प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की आर्थिक मदद करने के लिए पेंशन योजना चलाई जाती है. इस पेंशन योजना को दिव्यांगता या विकलांग पेंशन योजना कहते है. आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दिव्यांगता पेंशन योजना के बारे में. कोई भी व्यक्ति जो 40 प्रतिशत तक विकलांग हैं, वो इस UP Viklang Pension Yojana में आवेदन कर सकता है, और सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायतार्थ राशि का लाभ ले सकता है. आवेदन करने से पहले आपके पास डॉक्टर द्वारा प्रमाणित 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण-पत्र होना चाहिए. इस लेख में हम इस योजना से जुडी कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, UP Viklangta Pension Scheme में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में बताने जा रहे है|

Uttar Pradesh Disability Pension Scheme 2023

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत यूपी सरकार विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 500/- रूपए की पेंशन प्रदान करती है. Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं. यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक जीवन-स्तर में सुधार होगा. विकलांग पेंशन योजना यूपी में ऑनलाइन आवेदन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाकर कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, आदि जानकारी आपको इस लेख में मिल जायेगी.

UP Viklang Pension Yojana 2023: Key Highlights

योजना का नाम यूपी विकलांग पेंशन योजना
किसके द्वारा शुरू की गयी उत्तर प्रदेश सरकार
सम्बंधित विभागसमाज कल्याण विभाग
उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी उत्तर प्रदेश की दिव्यांगजन नागरिक
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन एवं ऑफलाइन
योजना की श्रेणीसरकारी योजना
ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in

यूपी विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

यूपी विकलांग पेंशन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक संबल प्रदान करना, ताकि उनके जीवनस्तर में सुधार हो सके एवं उन्हें अपने जीवनयापन में पड़ने वाली दैनिक जरूरतों की पूर्ति हेतु किसी और पर निर्भर न होना पड़े. यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार दिव्यांगजनों को प्रत्येक महीने 500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह आर्थिक लाभ लाभार्थीयों के बचत खाते में जमा किये जाते हैं.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ | UP Viklang Pension Yojana

  • इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 500/- रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा जो की समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी.
  • योजना के तहत दिए जाने वाले आर्थिक लाभ से विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार होगा.
  • विकलांग व्यक्तियों को अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति हेतु किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा.

UP Viklang Pension Yojana भुगतान की प्रक्रिया

  • भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा.

UP Viklang Pension Yojana पात्रता एवं शर्तें

  • ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो.
  • दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उत्तरप्रदेश में ही रह रहा हो.
  • वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अंतर्गत पेंशन/अनुदान पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे.
  • लाभार्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का अंतिम निर्णय होगा.
  • गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रूपए तथा शहरी क्षेत्रों में 56460 रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अंदर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे।

Uttar Pradesh Disability Pension Scheme आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत)
  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

UP Disability Pension Scheme Online Apply

आप उत्तर प्रदेश दिव्यांग्यता पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. निचे हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ स्टेप्स बताने जा रहे उन चरणों का पालन कर आप आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते है.

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
  • आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/
  • आधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद “दिव्यांग पेंशन” पर क्लिक करें।
UP divyang pension yojna
  • उसके बाद “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें.
  • ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करने के बाद “New Entry Form” पर क्लिक करें.
  • New Entry Form” पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा आवेदन में मांगी गयी सभी जानकारी सही-सही भरें।

उत्तर प्रदेश विकलांगता योजना से सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण लिंक:
Edit Saved Form / Final Submit
View Application Form
User Manual

इस प्रकार आप आसानी से उत्तर प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना (UP Disability Pension Scheme) में ऑनलाइन कर सकते हो और इस योजना का लाभ ले सकते हो.

UP Viklang Pension Yojana 2023 में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

ऐसे उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने में असक्षम हैं वह यूपी विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

  • सर्वप्रथम आपको उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/ या अपने क्षेत्र के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आवेदन फॉर्म में पूछे गए समस्त विवरण को ध्यानपूर्वक सही-सही भरें.
  • अब फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
  • इसके बाद फॉर्म को ऊपरवर्णित किसी भी कार्यालय में जाकर जमा करा दें.
  • आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म का सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच की जायेगी.
  • यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो पेंशन स्वीकृत की जायेगी अतः अस्वीकृत।
  • UP Disability Pension Scheme के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जायेगी. इसलिए लाभार्थी के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना चाहिए एवं बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं यहाँ क्लिक करें और जाने.

आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा.
  • अब होम पेज पर आपको “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा.
  • इस पेज में आपको “आवेदक लॉग इन” का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अगले पेज में आपको स्कीम का चयन करना होगा एवं रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल नंबर दर्ज करके “Send OTP” पर क्लिक करना होगा.
  • अब मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा.
  • आपको वह ओटीपी एवं केप्चा कोड दर्ज करके “Login” बटन पर क्लिक करना होगा.
  • लॉग इन होने के बाद “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें.
  • अब पूछी गयी जानकारी दर्ज करें एवं सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आवेदन की स्थिति आपके सामने खुलकर आ जायेगी.

UP Viklang Pension Yojana List 2023

  • सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको “पेंशनर सूची (2022-23)” पर क्लिक करना है.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको “जनपद” पर क्लिक करना है.
  • उसके बाद विकासखंड एवं ग्राम पंचायत पर क्लिक करना है.
  • अब सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.

Important Link

यूपी विकलांग पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ | (UP Disabled Pension Scheme Form PDF : Hindi | English

यूपी दिव्यांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर

यदि आपको इस योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है या आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर 18001801995 पर कॉल कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश की अन्य सरकारी योजनाएं

UP Viklang Pension Yojana: FAQs

यूपी विकलांग पेंशन योजना क्या है?

इस स्कीम के अंतर्गत सरकार विकलांग व्यक्तियों को अच्छे से जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

UP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत कितने रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 500 रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

यूपी विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

सभी पात्र उम्मीदवार एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

यूपी विकलांग पेंशन योजना लिस्ट कैसे चेक करें?

सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएँ एवं दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन पर क्लिक करें. इसके बाद पेंशनर सूची 2022-23 पर क्लिक करें. अब जनपद, विकासखंड एवं ग्राम पंचायत का चयन करें. इसके बाद विकलांग पेंशन योजना की लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जायेगी.

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