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उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म PDF: Parivarik Labh Yojana Check Status

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन | SSPY Rastriya Parivarik Labh Yojana Form PDF Download | पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश आवेदन की स्थिति | यूपी पारिवारिक लाभ योजना पात्रता | Samajkalyan Pariwar Labh Scheme Online Status Check

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023: प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा एक नयी योजना लांच की गयी है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना | मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा इस योजना को लागू करने का महत्वपूर्ण कारण राज्य के गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 30000 रूपये की आर्थिक सहायता देगी लेकिन यह राशि उन्ही परिवार के लोगो को मिलेगी जिनके घर में कोई कमाने वाला या मुखिया की म्रत्यु हो चुकी है |

योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा | इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और आवेदन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि सवालों के जवाब जानने के लिए लेख पर अंत तक बने रहें।

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UP Parivarik Labh Yojana 2023

इस योजना के अंतर्गत, यदि परिवार में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार की आर्थिक दशा काफी दयनीय हो जाती है, तथा ऐसे परिवार के घर का गुजारा बसर करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लांच की है. इस योजना के अंतर्गत परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार द्वारा 30000/- रूपए की मदद दी जायेगी.

यूपी सरकार द्वारा संचालित अन्य लाभार्थीपरक सरकारी योजनायें:-

Parivarik Labh Yojana UP Details 2023

योजना का नामUP Parivarik Labh Yojana
किसके द्वारा शुरू की गयीउत्तर प्रदेश सरकार
सम्बंधित विभागसमाज कल्याण विभाग
उद्देश्यपरिवार में कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार
विभागसमाज कल्याण विभाग यूपी
राशि30000/- रुपये 
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटnfbs.upsdc.gov.in

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

अगर किसी परिवार में एक ही कमाने वाला सदस्य हो, और यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, जो ऐसे में उस परिवार को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है. इन्ही सभी बातों में ध्यान में रखते हुए Rashtriya Parivarik Labh Yojana शुरू की गयी है. इस योजना के जरिये जिन परिवारों के मुखिया (कमाने वाले सदस्य) की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन व्यतीत करने के लिए 30000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

Rastriya Pariwarik Labh Yojana Benefits

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
  • इस योजना के तहत लाभ केवल उन्ही परिवारों को दिया जायेगा, जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है. और उनके परिवार में कमाने वाला कोई दूसरा सदस्य नहीं है.
  • पारिवारिक लाभ योजना के तहत बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है, और आगे भी बहुत से परिवारों को नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को दिया जाएगा.
  • राष्ट्रीय पारिवरिक लाभ योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि उम्मीदवार को आवेदन के 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जायेगी.
  • इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी. इसलिए लाभार्थी का बैंक में खाता होना आवश्यक है.
  • पहले मुआवजे की राशि 20000/- रूपए थी, इसे वर्ष 2013 में संशोधित कर 30000 रूपए कर दी गयी.
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यूपी पारिवारिक लाभ योजना हेतु पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • इस योजना का लाभ केवल उन्ही परिवार को दिया जाएगा, जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है. मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये |
  • आवेदक परिवार गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए.
  • शहरी क्षेत्र के परिवार के आय 56,450 और ग्रामीण क्षेत्र के परिवार के आय 46,080 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Important Documents

  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार के मुखिया की मौत/कमाऊ सदस्य की मौत का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • सीबीसी और बैंक खाते के विवरण की फोटोकॉपी
  • मोबाइल नंबर

यह भी पढ़ें: योजना के तहत श्रमिक महिलाये को मिलेंगे 16000 रुपये ! लाभ लेने के लिये ऐसे करे आवेदन

उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया – How to apply for Parivarik labh yojana

इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, यहाँ हम पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया साझा करने जा रहें हैं.

  • सबसे पहले परिवार कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइये.
  • आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/
  • आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचकर आपको “नया पंजीकरण” वाले विकल्प पर क्लिक करें.
UP Rastriya parivar laabh yojna
  • नया पंजीकरण” पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा,
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी सही सही दर्ज करें, और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें.
UP Rastriya parivar laabh yojna
  • सारा फॉर्म भर जाने के बाद कैप्चा डालकर “Submit Form” पर क्लिक करें।

पूरा आवेदन फॉर्म भर लेने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या मिलेगी इस पंजीकरण संख्या को नोट कर लें, क्योंकि आवेदन की स्थिति आदि चेक करने के लिए यह पंजीकरण संख्या काम आएगी.

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?

जिन लाभार्थियों इस योजना में आवेदन किया है, और अब वह अपने की स्थिति चेक करना चाहते है तो वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम उम्मीदवार को समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको होम पेज पर “आवेदन की स्थिति जांचे” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा.
  • इस पेज में आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट नंबर, रजिस्टर नंबर का चयन करना होगा.
  • इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें.
  • अब आप अपने आवेदन की स्थिति जान पाएंगे.

जिले वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम उम्मीदवार को समाज कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चुका है)” का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जिलों की सूची खुल जायेगी.
  • आपको अपने जिले के नाम पर क्लिक करना है.
  • जिले के नाम पर क्लिक करने के बाद उस जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील की सूची खुल जायेगी.
  • अब आपको अपनी तहसील पर क्लिक करना होगा.
  • तहसील पर क्लिक करने के बाद ब्लॉक की सूची खुल जायेगी. अब आपको अपने ब्लॉक का चुनाव करना है.
  • ब्लॉक का चयन करने के बाद पंचायत का चयन करना होगा.
  • जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जिले वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा.

Helpline Number of Parivarik Labh Yojana

यदि आपको इस योजना के सम्बन्ध में कोई शिकायत है या आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप निचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं:-

Toll-free number is 18004190001.

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UP Pariwarik Labh Yojana: FAQs

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ?

इस योजना के अंतर्गत यूपी के जितने भी गरीब वर्ग परिवार के लोग है यदि उनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे परिवार को गुजर-बसर के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

Rashtriy Pariwarik Labh Yojana के अंतर्गत कितने रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को 30000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की वेबसाइट क्या है ?

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुडी आधिकारिक वेबसाइट से जुडी आधिकारिक वेबसाइट- http://nfbs.upsdc.gov.in/ है।

पारिवारिक लाभ योजना के अनुसार किन परिवारों को लाभ दिया जायेगा ?

योजना के अंतर्गत उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जिनके परिवार की मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष तक हो और उनकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है।

यूपी पारिवारिक लाभ योजना की Eligibility क्या है ?

पंजीकरण कर्ता का गरीबी रेखा से नीचे BPL के श्रेणी में होना आवश्यक है |

UP Parivarik Labh Yojana Status Kaise Dekhe ?

To check application status of parivarik labh yojana ke liye apko sabse phle nfbs.upsdc.gov.in official portal ko open karna hoga फिर “aavedan ki sthiti” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद की पूरी जानकारी हमने अपने आर्टिकल में दी हुई है |

National Family Beneficiary Scheme हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

हेल्पलाइन नंबर18004190001

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