उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही एक बड़ा फैसला लिया है जिसमे अस्पताल में सरकारी नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा.
अब सरकारी डॉक्टरों को पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवाएं देना अनिवार्य होगा. इस बीच अगर कोई नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की राशि का दंड देना होगा|
ऑफिसियल अधिकारियो के अनुसार डॉक्टर पीजी कोर्स बीच में छोड़ता है तो उसे तीन साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा, वह दुबारा कही भी दाखिला नहीं ले सकता है|
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सीनियर रेजिडेंसी में रुकने पर भी रहेगी रोक
उप सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार डॉक्टर को अपनी पड़े पूरी करने के बाद अपने पद को तुरंत संभालना होगा इसके साथ ही पीजी के बाद अब सीनियर रेजिडेंसी में रुकने पर भी पाबन्दी लगा दी जाएगी| विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में NOC भी जारी नहीं किया जायेगा|
अब पीजी के साथ ले सकेंगे डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश
अब आप अपनी पीजी के साथ ही डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते है इसके अलावा अब सभी सरकारी अस्पतालों मे डॉक्टरों को नौकरी छोड़ने से पहले सोच विचार करना होगा नही तो एक करोड़ रु का जुरमाना भरना होगा।
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