Uttarakhand Domicile Certificate Application Form PDF: निवास प्रमाण प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया जाता है. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं जैसे वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजनाओं आदि का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पते के प्रमाण के लिए उम्मीदवार को मूल निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate) की आवश्यकता होती है. स्थाई निवास प्रमाण पत्र व्यक्ति के पते को प्रमाणित करता है जिसमे व्यक्ति की स्थाई पते की जानकारी दर्ज होती है.
Show Contents
- उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
- About Uttarakhand Domicile Certificate Form PDF
- उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता
- UK Residence Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
- उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
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उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. राज्य के नागरिक उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट
यदि आप उत्तराखंड के मूल निवासी है एवं आप UK Mool Niwas Praman Patra बनवाना चाहते है, तो इस लेख में आपको उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़ | Uttarakhand Domicile Certificate Form PDF की लिंक प्रदान कर रहे है. इसके साथ ही इस लेख में हम आपको उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया भी साझा कर रहें हैं. इसलिए लेख पर आखिर तक बने रहें.
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- उत्तराखंड बेरोजगारी भत्ता फॉर्म पीडीऍफ़
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- उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र फॉर्म PDF
About Uttarakhand Domicile Certificate Form PDF
लेख | उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म |
राज्य | उत्तराखंड |
सम्बंधित विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन फॉर्म का प्रारूप | पीडीऍफ़ |
उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता
दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कई प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों में किया जाता है, उनमे से कुछ निम्न प्रकार हैं:-
- सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पते के प्रमाण के रूप में निवास प्रमाण का होना जरुरी है.
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं जैसे: वृद्धावस्था, विधवा, एवं विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए.
- स्कूल, कॉलेज अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए.
- वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाने के लिए पते के प्रमाण के रूप में मूल निवास प्रमाण पत्र का होना जरुरी है.
- स्कूल अथवा कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए.
UK Residence Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदन पत्र
- 10/- रू के स्टाम्प पर तैयार नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र
- राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
- जन्म प्रमाण पत्र
- राज्य में स्थाई आवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र
- शिक्षा अंक पत्र / प्रमाण पत्र
- सम्पत्ति सम्बन्धी दस्तावेज
- भूमि सम्बन्धी नवीनतम फर्द
- सेवायोजक का प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड / बैंक पासबुक / ड्राइविंग
उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
इच्छुक उम्मीदवार जो उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब आपको पोर्टल पर स्वयं को रजिस्ट्रेशन करना है.
- इसके लिए आप “रजिस्ट्रेशन” मेनू के अंतर्गत “आवेदक पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा.
- फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करें.
- सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन होना है.
- लॉगिन होने के बाद “आवेदक पंजीकरण” के ऑप्शन पर क्लिक करें उसके बाद “नया आवेदन” लिंक पर क्लिक करें.
- लिंक पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको विभाग में “राजस्व विभाग”, सेवा का प्रकार “रेवेन्यू प्रमाण-पत्र”, सेवा का नाम में “स्थाई निवास प्रमाण पत्र” का चयन करना है.
- उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है.
- इसके पश्चात आपको संलग्नक का चयन करना है एवं दस्तावेज अपलोड करना है.
- इसके बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही दर्ज करें।
- उसके बाद आपको सेवा का शुल्क 30 रूपए का भुगतान करना है.
- इस प्रकार आप ऑनलाइन उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो.
उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
- सर्वप्रथम आपको तहसील कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- आवेदन फॉर्म आप ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट या निचे दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो.
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी सही-सही दर्ज करें.
- अब फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को तहसील कार्यालय में जाकर जमा करा दें.
- इस प्रकार आपको उत्तराखंड अधिवास/ निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हो जायेगा।
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