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[फॉर्म] उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र फॉर्म PDF | Uttarakhand Income Certificate ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज, पात्रता

Uttarakhand Income Certificate Application Form PDF: आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है. इस प्रमाण पत्र के माध्यम से व्यक्ति की आय प्रमाणित की जाती है. क्योंकि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी आय प्रमाणित करने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. इसके अलावा स्कूल/कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने, छात्रवृत्ति का लाभ उठाने आदि के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है. इस लेख में हम उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र फॉर्म PDF की लिंक साझा कर रहें हैं. लिंक पर क्लिक करके आप UK Income Cerfiticate Form डाउनलोड एवं प्रिंट कर सकते हो.

उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र फॉर्म PDF

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र एवं अन्य जरुरी दस्तावेजों को बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पोर्टल शुरू किया है. इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोग आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस लेख में हम आपको यूके आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, जरुरी दस्तावेज आदि के बारे में जानकारी साझा कर रहें हैं. इसलिए लेख को आखिर तक जरूर पढ़े.

uttarakhand income certificate form pdf

About Uttarakhand Income Certificate Form PDF

लेख उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र
राज्य उत्तराखंड
सम्बंधित विभाग राजस्व विभाग
लाभार्थी राज्य के नागरिक
ऑफिसियल वेबसाइट यहाँ क्लिक करें
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ यहाँ क्लिक करें

UK Income Certificate के लाभ

  • स्कूल/कॉलेज अथवा अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए.
  • छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए.
  • राज्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए.
  • केंद्र सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए.
  • पेंशन योजनाओं, प्रसूति योजनाओं, एवं समाज कल्याण विभाग की अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए.

उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)

  • आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • निर्धारित प्रारूप में आय प्रमाण पत्र
  • आय उद्घोषणा प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Online Application Process of UK Income Certificate: आप यूके आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन आप UK e District Portal के माध्यम से कर सकते है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

Registration On UK e District Portal

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  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Registration” के अंतर्गत “Applicant” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद “User Registration Form” खुल जाएगा.
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  • इस फॉर्म में आपको आवेदक का नाम, आवेदक का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना है.
  • इस प्रकार आपका पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

UK e District Portal Login

  • उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन होना है.
  • लॉगिन होने के लिए आप पुनः पोर्टल के होम पर जाएँ.
  • होम पेज पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
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  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यूजर आईडी, पासवर्ड, एवं कैप्चा कोड डालकर “Sign in” बटन पर क्लिक करें.

Apply For UK Income Certificate

  • सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद आपको “आवेदन पंजीकरण” के अंतर्गत “नया आवेदन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • उसके बाद अगला पेज खुल जाएगा.
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  • इस पेज में आपको विभाग, सेवा का प्रकार, सेवा के नाम का चयन करना है.
  • उसके बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है. (अपलोड फोटो का साइज 100kb से कम रखे)
  • उसके बाद आपको संलग्नक में 20/- का ट्रेज़री चालान, आय व्यवसाय का प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति, वेतन स्लिप में से किसी एक को अपलोड करें.
  • अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
  • अब आवेदन फॉर्म में आपको आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, व्यवसाय, मासिक आय, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें.
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.
  • फॉर्म का सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद आपको एक “Application Reference Number” मिलेगा.
  • इस नंबर की सहायता से आप आवेदन की स्थिति एवं प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

उत्तराखंड इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आप राजस्व विभाग जाकर आय प्रमाण पत्र फॉर्म प्राप्त करें.
  • इसके अलावा आप उत्तराखंड ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी सही-सही दर्ज करें.
  • उसके बाद आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को राजस्व विभाग में जाकर जमा करा दें.

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