विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड 2021 | Uttarakhand Vidhwa Pension Application Status | विधवा पेंशन आवेदन स्टेटस | Widow Pension Scheme 2021 Status @ss.puk.gov.in
UK Vidhwa Pension Yojana 2021: उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की। सरकार ने वित्त बजट में विधवा पेंशन योजना के लिए एक बजट तैयार करने की घोषणा की। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से राज्य के सभी पेंशनर अपने पेंशन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते है इसके लिए सबसे पेहलपे आप अपनी पेंशन योजना का चयन करे तथा अपना बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करे. इसके बाद नीचे दिए गए कोड को भरकर क्लिक करें। इस तरह आप Vidhwa Pension Scheme Status देख सकते है|
Show Contents
- Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2021
- Key Highlights Of Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana
- विडो पेंशन स्कीम उत्तराखंड के उद्देश्य
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लाभ क्या है?
- विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि
- Uttarakhand Widow Pension Scheme हेतु पात्रता मानदंड
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली आवश्यक जानकारी
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
- विधवा पेंशन योजना आवेदन स्टेटस कैसे देखें ? (Uttarakhand Vidhwa Pension Application Status @ ss.puk.gov.in)
- सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल @ ssp.uk.gov.in पर लॉगिन होने की प्रक्रिया
- एन्ड्रॉयड एप्लीकेशन
- महत्वपूर्ण सूचना:-
Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2021
इसके तहत जिन पति की मृत्यु के उपरांत विधवा महिलाएं का भरण पोषण और जीवन सुधार के लिए सरकार द्वारा कुछ सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ताकि विधवा महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। सरकार द्वारा यह राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए उनके खाते में दी जाएगी। बता दें सभी राज्य सरकार अपने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रकार से धनराशि दी जाती है।
Key Highlights Of Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana
योजना का नाम | उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना |
किसके द्वारा आरम्भ की गयी | उत्तराखंड सरकार |
सम्बंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
आर्थिक लाभ | प्रतिमाह 1200/- रूपए पेंशन |
आवेदन करने का तरीका | ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://ssp.uk.gov.in/ |
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
विडो पेंशन स्कीम उत्तराखंड के उद्देश्य
पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को जीविकोपार्जन करने में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है. इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह 1200/- रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी. यह राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी.
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लाभ क्या है?
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लाभ केवल विधवा महिलाओं, जोकि बेसहारा है उनको दिया जाएगा। सरकार द्वारा हर महीने एक निश्चित राशि उनके खाते में जमा की जाएगी।
- पेंशन की राशि विधवा महिलाओं की आर्थिक रूप से स्थिति को सुधारने में मदद करेगी।
- विधवा पेंशन राशि महिलाओं को मासिक रूप से दी जाएगी, जिससे भरण-पोषण की परेशानी का सामना आसानी से कर सकेगी।
- सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है, जिससे कि महिलाएं किसी के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाने न पड़ें, और आसानी से अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
- यदि आप विधवा पेंशन योजना 2021 के तहत एक पेंशन धारी हैं, और इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर हैं, और इससे योजना से संबंधित किसी जानकारी के बारे में पता करना चाहते हैं, या पेंशन आई है या नहीं इसका पता लगाने के लिए टोल फ्री (1800 180 4094) नंबर है। इस नंबर के जरिये अपने आवेदन की स्थिति या फिर कोई समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
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विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि
योजना | गरीबी रेखा से | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु | केंद्रीय अंश | राज्य अंश | पेंशन राशि |
---|---|---|---|---|---|---|
विधवा पेंशन | * ऊपर | 40 | 59 | 0 | 1200 | 1200 |
विधवा पेंशन | नीचे | 40 | 59 | 300 | 900 | 1200 |
Uttarakhand Widow Pension Scheme हेतु पात्रता मानदंड
- आवेदिका उत्तराखंड राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
- महिला गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाली होनी चाहिए.
- वह विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा से निचे नहीं आती उनकी पारिवारिक वार्षिक 48000 रूपए या इससे कम होनी चाहिए.
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली आवश्यक जानकारी
विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म में उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे:-
- आवेदक का नाम
- पति का नाम
- स्थाई पता
- मोहल्ला/ग्राम
- पोस्ट ऑफिस
- ग्राम पंचायत
- वार्ड का नाम
- न्याय पंचायत
- विकासखंड
- तहसील
- जनपद
- पति की मृत्यु की तिथि
- जाति
- बीपीएल चयनित परिवार का क्रमांक
- जन्मतिथि
- आवेदक का डाकघर
- खाता संख्या
- आईएफएससी कोड
- वोटर/पहचान पत्र संख्या
- आधार संख्या
- स्वयं अथवा निकट सम्बन्धी का मोबाइल नंबर
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
इच्छुक एवं पात्र महिला उम्मीदवार जो विधवा पेंशन योजना में आवेदन करना चाहती है, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन करें/स्थिति जाने” के विकल्प में से “नया ऑफलाइन आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको “विधवा पेंशन” पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड होने के बाद इसका प्रिंट निकाल लें.
- अब फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पति का नाम, निवास का पता, पति के मृत्यु की दिनांक/स्थान, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि आदि विवरण दर्ज करने होंगे.
- अब फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- इसके बाद पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण विभाग जाकर जमा करा दें.
- आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म का सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच के बाद आपको पेंशन मिला शुरू हो जायेगी.
विधवा पेंशन योजना आवेदन स्टेटस कैसे देखें ? (Uttarakhand Vidhwa Pension Application Status @ ss.puk.gov.in)
UK Pension Scheme Application Status देखना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा|
- सबसे पहले आपको उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट यानी की समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने एक होम पेज ओपन होगा, जिसमें नगरिया सेवाएं विकल्प पर चुनाव करना है।
- इसमें आपको “पेंशन की स्थिति जाने” विकल्प पर क्लिक करना है। पेंशन की स्थिति जाने विकल्प क्लिक करने के बाद, आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमें पूछी गई जानकारी आपको सही भरनी है।
- पूछी गई जानकारी भरने के बाद, आपको गेट डाटा पर क्लिक करना है। गेट डाटा क्लिक करने के बाद, आपके सामने विधवा पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति खुल जाएगी। इस तरह आप ऑनलाइन ही विधवा पेंशन योजना की आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।
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सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल @ ssp.uk.gov.in पर लॉगिन होने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “लॉगिन” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको प्रयोक्ता आईडी, पासवर्ड, एवं कैप्चा कोड डालकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है.
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो सकते हो.
Important Links
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखंड विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखंड किसान पेंशन आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखंड शादी अनुदान आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
एन्ड्रॉयड एप्लीकेशन
वृद्धावस्था पेंशन | यहाँ क्लिक करें |
विधवा पेंशन | यहाँ क्लिक करें |
दिव्यांग पेंशन | यहाँ क्लिक करें |
महत्वपूर्ण सूचना:-
ध्यान रहे यह कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है ना ही किसी मंत्रालय द्वारा लेना है इसलिए आप एक कदम करने के बाद एक बार इसका अध्ययन करने के बाद एक बार जो संबंधित योजना की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर इस योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। धन्यवाद!