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[फॉर्म] उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2023 | Uttarakhand Viklang Pension Yojana Form PDF, Apply Online

Uttarakhand Viklang Pension Yojana Application Form PDF: उत्तराखंड सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 1500/- रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी. इस योजना का लाभ सिर्फ वही व्यक्ति उठा सकते हैं जो 40% या इससे अधिक विकलांग है. दोस्तों आज इस लेख में हम Uttarakhand Disabled Pension Scheme 2023 से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे यह योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज, दी जाने वाली पेंशन आदि जानकारी प्रदान करने जा रहें है. इसलिए उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.

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Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2023

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन करने के लिए विकलांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए एवं वह बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए. यदि उम्मीदवार गरीबी रेखा से निचे नहीं आता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 48000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए. इच्छुक उम्मीदवार जो Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2023 में आवेदन करना चाहते है, वह सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट @ssp.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है. इसके अलावा आप समाज कल्याण विभाग जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है. इस लेख में हमने उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म की पीडीऍफ़ लिंक भी प्रदान की है. लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और इस योजना में आवेदन कर सकते हो.

Uttarakhand Viklang Pension Yojana Key Highlights

योजना का नाम उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना
किसके द्वारा शुरू की गयी उत्तराखंड सरकार
सम्बंधित विभाग समाज कल्याण विभाग
उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के विकलांग व्यक्ति
आर्थिक सहायता रूपए 1500/- प्रतिमाह
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन/ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट यहाँ क्लिक करें
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ यहाँ क्लिक करें
uttarakhand Viklang Pension Yojana application form pdf

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना को लांच करने का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम/दिव्यांगजनों को सम्मानपूर्वक जीविकोपार्जन हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सरकार 1500/- रूपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह पेंशन राशि 6-6 महीने के अंतराल में दो किस्तों में दी जाती है. Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2023 के अंतर्गत देय वित्तीय सहायता से विकलांग व्यक्तियों को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा एवं वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे.

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना

योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि

योजनागरीबी रेखा सेन्यूनतम आयुअधिकतम आयुकेंद्रीय अंशराज्य अंशपेंशन राशि
दिव्यांग पेंशन* ऊपर1859015001500
दिव्यांग पेंशन#1859015001500
दिव्यांग पेंशननीचे185930012001500
  • गरीबी रेखा से ऊपर परंतु परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपए से कम हो।
  • कुष्ठ रोगी को ही 1000 की पेंशन राशि मिलती है।

Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएं

  • यह योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गयी है एवं इसका संचालन/क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है.
  • इस योजना का लाभ राज्य के सभी दिव्यांग व्यक्ति उठा सकेंगे.
  • उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1500/- रूपए पेंशन दी जायेगी.
  • इससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं उन्हें अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा.
  • इस योजना से विकलांग व्यक्तियों का जीवन-स्तर ऊँचा उठेगा.
  • विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जायेगी.

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana

विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए पात्रता मानदंड

इच्छुक उम्मीदवार जो UK Viklang Pension Scheme 2023 का लाभ उठाना चाहते है, उन्हें आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा.

  • आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • आवेदन की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
  • उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग (40% निःशक्तता) होना चाहिए.
  • सभी स्त्रोतों से प्राप्त आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए.
  • राज्य के ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, वह भी Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2023 का लाभ उठा सकते हैं.
  • ऐसे व्यक्ति जो स्वयं या परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
  • ऐसे व्यक्ति जिनके पास तीन पहिया, या चार पहिया वाहन है, वह भी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते है.
  • राज्य सरकार की पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ ले रहे लाभार्थी भी इस दिव्यांगजन पेंशन योजना के पात्र नहीं है.

UK Viklang Pension Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्मतिथि)
  • आय प्रमाण पत्र
  • निःशक्तता प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण फॉर्म PDF

दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म में दर्ज किये जाने वाले विवरण

ऐसे उम्मीदवार जो यूके दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते है, तो उन्हें आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित जानकारियां दर्ज करनी होगी:-

  • आवेदक का नाम
  • पिता/पति का नाम
  • स्थाई पता : मोहल्ला/ग्राम
    • पोस्ट ऑफिस
    • ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम
    • न्याय पंचायत
    • विकासखंड
    • तहसील
    • जनपद
  • दिव्यांगता का प्रकार
  • दिव्यांगता का प्रतिशत
  • यदि कुष्ठ रोग पीड़ित है तो उसका विवरण
  • जाति
  • बीपीएल चयनित परिवार का क्रमांक
  • जन्मतिथि
  • आवेदक का डाकघर/ई-बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक शाखा का नाम एवं पता
  • खाता संख्या
  • आईएफएससी कोड (IFSC Code)
  • वोटर पहचान पत्र संख्या
  • आधार संख्या
  • स्वयं अथवा निकट सम्बन्धी का मोबाइल नंबर

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन करें/स्थिति जाने” के विकल्प में से “नया ऑफलाइन आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
uk divyang pension yojana
  • इस पेज में आपको “दिव्यांग पेंशन” पर क्लिक करना है, उसके बाद फॉर्म को डाउनलोड करना है.
  • आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी Uttarakhand Viklang Pension Yojana Form Pdf डाउनलोड कर सकते है.
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल लें.
  • अब फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पता, विकलांगता का प्रकार, जनतिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें.
  • फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
  • अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण विभाग में जमा करा दें.
  • इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा.

आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन करें/स्थिति जाने” के विकल्प में से “नए आवेदन की स्थिति जाने” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
viklang pension yojana application status
  • इस पेज में आपको आवेदन संख्या एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Show Status” बटन पर क्लिक करना है.
  • अब आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.

Uttarakhand Viklang Pension Yojana: FAQs

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना क्या है?

इस स्कीम के अंतर्गत सरकार 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग व्यक्तियों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

Uttarakhand Viklang Pension Yojana के अंतर्गत कितने रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

इस स्कीम के अंतर्गत दिव्यन्ग्जनों को 1500/- रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

इस स्कीम में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट ssp.uk.gov.in है.

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