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Rajasthan Vidhwa Pension Yojana 2023: राजस्थान सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए “विधवा पेंशन योजना” की शुरुआत की है। इस स्कीम के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को अच्छे से दैनिक जीवन निर्वाह करने के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको विधवा पेंशन राजस्थान से जुडी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया, विधवा पेंशन लिस्ट व स्टेटस आदि के बारे में अवगत कराने जा रहे है, इसलिए राजस्थान विडो पेंशन स्कीम के बारे में जानने के लिए लेख को अंत को जरूर पढ़े।
Show Contents
- Rajasthan Vidhwa Pension Yojana 2023
- Rajasthan Widow Pension Scheme Details In Hindi
- राजस्थान विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
- Rajasthan Vidhwa Pension Yojana के लाभ
- राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- Required Documents for Rajasthan Vidhwa Pension Yojana
- राजस्थान विधवा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन
- राजस्थान विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
- राजस्थान विधवा पेंशन स्टेटस कैसे करें ?
- राजस्थान विधवा पेंशन लिस्ट 2023
- विधवा पेंशन राजस्थान हेल्पलाइन नंबर
- FAQs (Rajasthan Widow Pension Scheme)
Rajasthan Vidhwa Pension Yojana 2023
किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर, उसे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा, विधवा पेंशन योजना शुरू की गयी। राजस्थान विधवा पेंशन योजना विधवा महिलाओं के लिए शुरू की गयी है। इस स्कीम के संचालन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की होती है। इस योजना में ऐसी विधवा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं, एवं तलाकशुदा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो। आइये जानते है, इस योजना से जुडी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां।
Rajasthan Widow Pension Scheme Details In Hindi
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | राजस्थान सरकार |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
वित्तीय लाभ | 500 रूपए से 1500 तक |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://ssp.rajasthan.gov.in/ |
वर्ष | 2023 |
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राजस्थान विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य, महिलाओं को मासिक आधार पर कुछ सहायतार्थ राशि देकर, उनकी आर्थिक स्थिति को सुद्रण बनाना है ताकि वह अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। इस योजना के अंतर्गत देय धनराशि से महिलाओं को आर्थिक संबल प्राप्त होगा, जिससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगी।
- राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना फॉर्म
- राजस्थान राशन कार्ड सूची 2023
- राजस्थान आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
- राजस्थान पालनहार योजना फॉर्म पीडीऍफ़
Rajasthan Vidhwa Pension Yojana के लाभ
- इस स्कीम के माध्यम से महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिलेगी।
- जिससे उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
- योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जायेगी।
- विधवा पेंशन योजना के माध्यम से विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी।
- विधवा महिलाएं अच्छे से जीवन निर्वाह कर सकेंगी।
राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- इस योजना में केवल विधवा महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
- महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- महिला राजस्थान राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ सिर्फ उन विधवा महिलाओं को मिलेगा जिनके पास आय का स्थाई साधन नहीं हैं।
- आवेदक महिला के परिवार में कोई भी सदस्य 25 वर्ष की आयु से अधिक न हो, अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय सीमा 48000/- रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलायें इस योजना के पात्र होंगी।
Required Documents for Rajasthan Vidhwa Pension Yojana
विधवा पेंशन योजना राजस्थान में आवेदन करने के लिए विधवा महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान-पत्र
- आयु प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान विधवा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन
- 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹500
- 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750
- 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000
- 75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500
राजस्थान विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
Rajasthan Vidhwa Pension Yojana Online Apply: इस योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सरल सेवा केंद्र या ई-मित्र की दुकान पर जाकर इस योजना में आवेदन कर सकते है।
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको, आवेदन फॉर्म भरकर, उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर, शहरी क्षेत्र के लोगों को उपखण्ड अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विकास अधिकारी कार्यालय में जमा कराने होंगे।
- आपके आवेदन पत्र का उचित सत्यापन होने के बाद, आपको पेंशन राशि मिलना शुरू हो जायेगी।
- विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र आप उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, और पंचायत समिति कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो।
इस योजना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट कीजिये.
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राजस्थान विधवा पेंशन स्टेटस कैसे करें ?
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट खुलने के बाद आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज में आपको “Pensioner Online Status” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको “Application Number” एवं कैप्चा कोड डालकर “Show Status” के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार पेंशनर पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकता है।
राजस्थान विधवा पेंशन लिस्ट 2023
Rajasthan Widow Pension List 2023 में अपने नाम की जाँच करने के लिए निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको “Reports” का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा।
- इस पेज में आपको “Beneficiary Report” की लिंक दिखाई देगी, इस पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको जिला, तहसील, ग्राम एवं ब्लॉक का चयन करना होगा।
- सभी विवरणों का चयन करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद राजस्थान विधवा पेंशन योजना सूची आपके सामने खुल जायेगी।
- इस सूची में आप अपने नाम की जाँच कर सकते हो।
विधवा पेंशन राजस्थान हेल्पलाइन नंबर
विधवा पेंशन राजस्थान (Rajasthan Widow Pension Scheme) राजस्थान सरकार के समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है. यदि आपको विधवा पेंशन योजना के सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहिए या आपको इस सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं.
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
अधिकारी: अतिरिक्त निदेशक (P&P),
विभाग नाम: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
सहायता डेस्क फोन नंबर: (0141) 5111-007 / 5111-010 / 2740-637
ईमेल आईडी: [email protected]
FAQs (Rajasthan Widow Pension Scheme)
इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
राजस्थान सरकार द्वारा 500 रूपए से लेकर 1500 रूपए तक पेंशन राशि प्रदान की जाती है.
राजस्थान विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा पेंशन लेने के लिए आपको अपने नजदीकी इ मित्र केंद्र में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा इसके बाद बताये गए सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जमा करवाने होंगे. अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in पर जाएँ.
सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in पर जाएँ और “Reports” विकल्प पर क्लिक करें. उसके बाद जिला, तहसील, ग्राम पंचायत, एवं गाँव का चयन करके विधवा पेंशन लिस्ट राजस्थान चेक कर सकते हैं.
विधवा पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in है.
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