Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand Details at ssp.uk.gov.in Portal समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना क्या है, विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड आवेदन फॉर्म, पात्रता, दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन से सम्बंधित पूरी जानकारी हिंदी में जाने।
Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand 2023: उत्तराखंड सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना है। इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को हर महीने 1500 रूपए पेंशन देने का वादा किया है। सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उनके खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी। विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड से सम्बंधित सभी जानकारी इस लेख में साझा कर दी गयी है.
Show Contents
- Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand 2023
- पेंशन योजना : विधवा पेंशन (वित्तीय वर्ष : 2022-23)
- Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2023: Key Highlights
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य
- Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
- Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand Documents (जरुरी दस्तावेज)
- Vidhwa Pension Yojana Uttrakhand भुगतान प्रक्रिया
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?
- Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand: पेंशन / अनुदान स्थिति कैसे जानें
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना महत्वपूर्ण लिंक्स
- Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand: FAQs
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Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand 2023
इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार राज्य की महिलाएं जिनके पति की मृत्यु के बाद बेसहारा हो गई हैं, उन्हें आर्थिक रूप से फायदा देने के लिए मासिक पेंशन की सुविधा प्रदान की गई है। Uttarakhand Vidhva Pension Yojana 2023 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. आइए जानते हैं विधवा पेंशन योजना क्या है? और इसमें आवेदन कैसे किया जाता है? और साथ ही इसके जरुरी दस्तावेज क्या क्या है। इन सभी चीजों के बारे में आपको इस लेख में बताएंगे, तो चलिए जानते हैं विधवा पेंशन योजना क्या है।
उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत जिन महिलाओ के पति की मृत्यु हो जाने के बाद बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं, उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को कई सारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। और रोजगार के अवसर दिए जाते है, ताकि उनको अपनी जिंदगी आसान लगे। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह ₹1500 की पेंशन देने का प्रावधान है।
पेंशन योजना : विधवा पेंशन (वित्तीय वर्ष : 2022-23)
पेंशन योजना | पात्र पेंशनर (वर्तमान में) | कुल प्रोसेस्ड पेंशनर (अंतिम क़िस्त में) | पेंशन राशि ( करोड़ ) | विस्तार से जानने के लिए |
---|---|---|---|---|
विधवा पेंशन | 197961 | 198621 | 262.08 | यहाँ क्लिक करें |
Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2023: Key Highlights
योजना का नाम | Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana |
किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | निराश्रित महिलाएं |
आर्थिक सहयता | 1,000 रुपये प्रतिमाह |
योजना की श्रेणी | सरकारी योजना |
ऑफिसियल वेबसाइट | ssp.uk.gov.in |
Uttrakhand Widow Pension Form PDF Download Link | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य
विधवा पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है. क्योंकि पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाओं को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है. ऐसी स्थिति में महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना एक पहल है जिससे विधवा महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगी. इस स्कीम के तहत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तराखंड सरकार द्वारा यह योजना विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है.
- इस स्कीम का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है.
- Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand के तहत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
- योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि पात्र महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाती है.
- इस स्कीम के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता से विधवा महिलाओं को आर्थिक सम्बल मिलेगा, जिससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी.
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
Uttrakhand Vidhwa Pension Eligibility Criteria, Age Limit, Annual Income and many more details are given below so please check.
- आवेदन कर्ता उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए
- यदि कोई महिला दूसरी शादी कर चुकी है, उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा
- विधवा महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- यह योजना केवल विधवा महिलाओ के लिए है, अन्य महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं है
- विधवा महिला योजना का लाभ केवल निराश्रित महिला को ही मिलेगा, अन्य संयुक्त परिवार में रहने वाली महिलाएं इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती
- आवेदक की वार्षिक आय कम से कम ₹48000 से नीचे की होनी चाहिए।
Important Links:
Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand Documents (जरुरी दस्तावेज)
- आवेदन कर्ता का आधार कार्ड
- आवेदन कर्ता के पास उत्तराखंड बोनाफाइड होना चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- अपने पति का मृत्यु सर्टिफिकेट।
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर होना चाहिए।
Vidhwa Pension Yojana Uttrakhand भुगतान प्रक्रिया
विधवा पेंशन योजना में 6-6 महीने में की दो किस्तों में भुगतान किया जायेगा। पहली क़िस्त अप्रैल से सितंबर तक की होगी, और दूसरी क़िस्त अक्टूबर से मार्च तक की होगी।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Vidhwa Pension Uttarakhand Scheme Registration is always open to apply online at official ssp.uk.gov.in portal. Check the full procedure to fill the uk widow pension application form easily.
- विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “नागरिक सेवाएँ” के अंतर्गत “आवेदन करें, स्थिति जाने” मेनू में “नया ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करें.
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- अब फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण आदि जानकारी दर्ज करें.
- सभी विवरणों को दर्ज करने के बाद केप्चा कोड दर्ज करके “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आपका उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जायेगा.
Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले उत्तरखंड विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- अब नागरिक सेवाएँ के अंतर्गत आपको “आवेदन करें, स्थिति जानें” मेनू “नया ऑफलाइन आवेदन करें” का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करें.
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा.
- यहाँ पर आपको “विधवा पेंशन” का चयन करना होगा और उसके सामने दिए गए “Download” बटन पर क्लिक करना होगा.
- जैसे ही आप क्लिक करोगे उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- अब फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लें.
- इसके बाद फॉर्म को ध्यानपूर्वक सही-सही भरें.
- सभी विवरणों को दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें.
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करा दें.
- इस प्रकार विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड में आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?
- सबसे पहले विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ.
- अब होम पेज पर आपको “डाउनलोड” का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा.
- इस पेज में आपको “विधवा पेंशन” का चयन करके उसके सामने दिए हुए “Download” बटन पर क्लिक करना है.
- जैसे ही विकल्प पर क्लिक करोगे Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana Form PDF आपके सामने खुलकर आ जाएगा.
- यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं.
Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट ssp.uk.gov.in पर जाएँ.
- अब नागरिक सेवाएँ विकल्प के अंतर्गत आपको “आवेदन करें, स्थिति जानें” मेनू में “नए आवेदन की स्थिति जानें” का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करें.
- जैसे ही आप विकल्प पर क्लिक करोगे एक नया खुलेगा.
- इस पेज में आपको आवेदन संख्या एवं केप्चा कोड दर्ज करके “Show Status” बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आवेदन की स्थिति आपके सामने खुलकर आ जायेगी.
Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand: पेंशन / अनुदान स्थिति कैसे जानें
Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana Payment Status चेक करने के लिए निचे दी गयी विधि का पालन करें:-
- सबसे पहले विधवा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ.
- अब होम पेज पर आपको “पेंशन / अनुदान स्थिति” के अंतर्गत “पेंशन की वर्तमान स्थिति” पर क्लिक करें.
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा.
- इस पेज में आपको विधवा पेंशन योजना का चयन करना होगा.
- उसके बाद खाता संख्या अथवा मोबाइल नंबर एवं केप्चा कोड दर्ज करके “क्लिक करें” बटन पर क्लिक करें.
- अब उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के पेमेंट से जुडी जानकारी आपके सामने खुलकर आ जायेगी.
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना महत्वपूर्ण लिंक्स
Official Website | Click Here |
Online Gyan Point Homepage | Click Here |
Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand: FAQs
इस स्कीम के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
इस स्कीम के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1500/- रूपए पेंशन दी जाती है.
इस स्कीम से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट ssp.uk.gov.in है.
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