Vidhwa Pension Uttarakhand Scheme Details at ssp.uk.gov.in Portal समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना क्या है, पात्रता, दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन से सम्बंधित पूरी जानकारी हिंदी में जाने।
Vidhwa Pension Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है विधवा पेंशन योजना। इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को हर महीने 1000rs पेंशन देने का वादा किया है। सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उनके खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
Show Contents
- Vidhwa Pension Uttarakhand Scheme
- पेंशन योजना : विधवा पेंशन (वित्तीय वर्ष : 2021-22)
- UKk Widow Pension Details in Hindi
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
- विधवा पेंशन उत्तराखंड के जरूरी दस्तावेज
- Vidhwa Pension Yojana Uttrakhand भुगतान प्रक्रिया
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Vidhwa Pension Uttarakhand Scheme
इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार राज्य की महिलाएं जिनके पति की मृत्यु के बाद बेसहारा हो गई हैं, उन्हें आर्थिक रूप से फायदा देने के लिए मासिक पेंशन की सुविधा प्रदान की गई है।
आइए जानते हैं विधवा पेंशन योजना क्या है? और इसमें आवेदन कैसे किया जाता है? और साथ ही इसके जरुरी दस्तावेज क्या क्या है। इन सभी चीजों के बारे में आपको इस लेख में बताएंगे, तो चलिए जानते हैं विधवा पेंशन योजना क्या है।
उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत जिन महिलाओ के पति की मृत्यु हो जाने के बाद बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं, उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को कई सारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। और रोजगार के अवसर दिए जाते है, ताकि उनको अपनी जिंदगी आसान लगे। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 की पेंशन देने का प्रावधान है।
पेंशन योजना : विधवा पेंशन (वित्तीय वर्ष : 2021-22)
पेंशन योजना | पात्र पेंशनर (वर्तमान में) | कुल प्रोसेस्ड पेंशनर (अंतिम क़िस्त में) | पेंशन राशि ( | विस्तार से जानने के लिए |
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विधवा पेंशन | 177321 | 177217 | 65.13 | क्लिक करें |
UKk Widow Pension Details in Hindi
योजना का नाम | उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | निराश्रित महिलाएं |
आर्थिक सहयता | 1,000 रुपये प्रतिमाह |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
Uttrakhand Widow Pension Form PDF Download Link | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
Uttrakhand Vidhwa Pension Eligibility Criteria, Age Limit, Annual Income and many more details are given below so please check.
- आवेदन कर्ता उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए
- यदि कोई महिला दूसरी शादी कर चुकी है, उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा
- विधवा महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- यह योजना केवल विधवा महिलाओ के लिए है, अन्य महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं है
- विधवा महिला योजना का लाभ केवल निराश्रित महिला को ही मिलेगा, अन्य संयुक्त परिवार में रहने वाली महिलाएं इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती
- आवेदक की वार्षिक आय कम से कम ₹48000 से नीचे की होनी चाहिए।
Important Links:
विधवा पेंशन उत्तराखंड के जरूरी दस्तावेज
- आवेदन कर्ता का आधार कार्ड
- आवेदन कर्ता के पास उत्तराखंड बोनाफाइड होना चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- अपने पति का मृत्यु सर्टिफिकेट।
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर होना चाहिए।
Vidhwa Pension Yojana Uttrakhand भुगतान प्रक्रिया
विधवा पेंशन योजना में 6-6 महीने में की दो किस्तों में भुगतान किया जायेगा। पहली क़िस्त अप्रैल से सितंबर तक की होगी, और दूसरी क़िस्त अक्टूबर से मार्च तक की होगी।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Vidhwa Pension Uttarakhand Scheme Registration is always open to apply online at official ssp.uk.gov.in portal. Check the full procedure to fill the uk widow pension application form easily.
- सबसे पहले आपको विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद, आपके सामने एक होमपेज ओपन होगा।
- अब इसमें आपको नगरीय सेवाओं वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन फॉर्म खुल जायेगा।
- इसमें आपको सभी जानकारी सही-सही भरनी है, और अपने जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना है। सभी जरूरी दस्तावेज, और सही-सही जानकारी देने के बाद नीचे एक कैप्चा को दिया गया है, उसे आप खाली बॉक्स में भरना है। भरने के बाद आपको सुरक्षित करें यानी की सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह आप विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन को ऑनलाइन भर सकते हैं।