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हेलो दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संचालित एक और योजना से अवगत कराने जा रहे है. इस योजना का नाम है राजस्थान विधवा पेंशन योजना. इस लेख में हम आपको राजस्थान विधवा पेंशन योजना से जुडी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में अवगत कराने जा रहे है, इसलिए इस लेख को अंत को जरूर पढ़े.
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राजस्थान विधवा पेंशन योजना | Rajasthan Vidhwa Pension Yojana
यह योजना महिलाओं के लिए शुरू की गयी है. इस योजना के पात्र विधवा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं, एवं तलाकशुदा महिलाएं इस योजना के पात्र होंगी. किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर, उसे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इस समस्या को ध्यान में रखकर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा, विधवा पेंशन योजना शुरू की गयी. आइये जानते है, इस योजना से जुडी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां.
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राजस्थान विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य, महिलाओं को मासिक आधार पर कुछ सहायतार्थ राशि देकर, उनकी आर्थिक स्थिति को सुद्रण बनाना है ताकि वह अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके.
राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला
- महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए.
- विधवा महिला के पास आय का कोई नियमित स्त्रोत नहीं होना चाहिए.
- आवेदक महिला के परिवार में कोई भी सदस्य 25 वर्ष की आयु से अधिक न हो, अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो.
- महिला के परिवार की वार्षिक आय सीमा 48000/- रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलायें इस योजना के पात्र होंगी.
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राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान-पत्र
- आयु प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान विधवा पेंशन योजना में प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
- 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹500
- 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750
- 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000
- 75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500
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राजस्थान विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें ?
इस योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सरल सेवा केंद्र या ई-मित्र की दुकान पर जाकर इस योजना में आवेदन कर सकते है.
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको, आवेदन फॉर्म भरकर, उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर, शहरी क्षेत्र के लोगों को उपखण्ड अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विकास अधिकारी कार्यालय में जमा कराने होंगे.
- आपके आवेदन पत्र का उचित सत्यापन होने के बाद, आपको पेंशन राशि मिलना शुरू हो जायेगी.
- विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र आप उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, और पंचायत समिति कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो.
इस योजना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट कीजिये.
राजस्थान विधवा पेंशन स्थिति की जांच कैसे करें ?
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
- इस पेज में आपको “Pensioner Online Status” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको “Application Number” एवं कैप्चा कोड डालकर “Show Status” के बटन पर क्लिक करना है.
- इस प्रकार पेंशनर पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकता है.
राजस्थान विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर
राजस्थान विधवा पेंशन योजना (Rajasthan Widow Pension Scheme) राजस्थान सरकार के समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है. यदि आपको विधवा पेंशन योजना के सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहिए या आपको इस सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं.
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
अधिकारी: अतिरिक्त निदेशक (P&P),
विभाग नाम: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
सहायता डेस्क फोन नंबर: (0141) 5111-007 / 5111-010 / 2740-637
ईमेल आईडी: [email protected]