इन कंडीशन में नहीं मिल पाएगा पीएम किसान योजना का लाभ

अगर कोई किसान खेती करता है और वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा  के नाम हो तो उसे 6,000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा. लाभ लेने के लिए  वह जमीन किसान के नाम होनी चाहिए.

• अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

• कोई संस्थागत भूमि धारक इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है.

• अगर कोई किसान या उसके परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

• राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के  सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर भी योजना के लाभ के  दायरे में नहीं आएंगे.

• डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वो खेती भी करते हों.

• 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

• अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है.

• किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी उसे इसके दायरे से बाहर रखा जायेगा.