छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?

इस योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह के अवसर पर सरकार द्वारा 25000/- रूपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

इस योजना के अंतर्गत कितने रूपए की आर्थिक सहायता मिलती है?

इस योजना के अंतर्गत सरकार 25000/- रु की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु पात्रता क्या है?

आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए, एवं कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए 

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि की आवश्यकता होगी। 

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन कैसे करें?

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवक्षेक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी विभाग जाकर इस योजना में आवेदन कर सकते हो.