हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पात्रता क्या है?

– आवेदक कन्या हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए। – आवेदक बीपीएल परिवार से होनी चाहिए। – आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 35000/- रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

इस योजना में आवेदन करने के लिए वर-वधु दोनों के आधार आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, वर-वधु दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर अदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आप  e District Himachal Pradesh की  आधिकारिक वेबसाइट edistrict.hp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

आप महिला एवं बाल विकास विभाग जाकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रपत्र भरकर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

आप हिमाचल प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.