– आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए। – केवल वही नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड उपलब्ध है। – राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर दर्ज होना अनिवार्य है। अनिवार्य है।