किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कर्ज माफ़ी योजना चलाई जा रही है.

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किसानों का ऋण माफ़ करने के लिए कर्ज माफ़ी योजना चलाई जा रही है.

किसान कर्ज माफ़ी योजना के माध्यम से सरकार किसानों के पुराने कर्जे को माफ़ करेगी. ताकि किसानों को नया कर्जा दिया जा सके.

देश के लघु एवं सीमान्त किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा. कर्ज माफ़ करने के लिए सरकार ने कुछ मानदंड तय किये है.

अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग पात्रता मानदंड निर्धारित किये गए आइये जानते हैं, पात्रता मानदंड के बारे में.

किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए एवं किसान सम्बंधित राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.

आयकर देने वाले, सरकारी नौकरी में कार्यरत अथवा नौकरी से रिटायर, पेशेवर व्यक्ति किसान कर्ज माफ़ी के पात्र नहीं हैं. 

ऋण माफी योजना के लिए राज्य के किसान वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक में किसान आवेदन कर सकते हैं।

ऋण आफी के लिए किसान को आधार कार्ड, जमीन से जुड़े कागज़, पहचान पत्र, मोबाइल, बैंक खाता आदि की जरुरुँत होगी. 

राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ इन राज्य के किसानों का ऋण माफ़ हॉग.

किसान के पाद किसान क्रेडिट कार्ड, आधार नंबर होना चाहिए एवं  एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य योजना का पात्र होगा।