प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना शुरू की गयी .
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट होने से उन्हें मुआवजा मिलता है.
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट होने से उन्हें मुआवजा मिलता है.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 8800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 8800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल का 2% और रवि फसल का 1.5% भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल का 2% और रवि फसल का 1.5% भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को निश्चित दर से प्रीमियम का भुगतान करना होगा.
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को निश्चित दर से प्रीमियम का भुगतान करना होगा.
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इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, खेती से जुड़े कागज़ात, आदि की जरुरत होगी.
इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, खेती से जुड़े कागज़ात, आदि की जरुरत होगी.
पीएम फसल बीमा में ऑनलाइन आवेदन के लिए आप ऑफिसियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाकर कर सकते हैं .
पीएम फसल बीमा में ऑनलाइन आवेदन के लिए आप ऑफिसियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाकर कर सकते हैं .
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
योजना से जुडी किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01123382012 पर संपर्क करें.
योजना से जुडी किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01123382012 पर संपर्क करें.