कौन नहीं ले सकता पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ

सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत जिन लोगोंं को सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सकता हैं, वे इस प्रकार से हैं

– वे किसान जो इनकम टैक्स अदा करते हैं, वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं।

– जिन किसानों को 10 हजार रुपए से अधिक की पेंशन मिल रही है, वे इस योजना फायदा नहीं ले सकते हैं।

– एक ही जमीन पर पति और पत्नी दोनों लाभ नहीं ले सकते हैं। इसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति सम्मान निधि का पात्र माना जाएगा।

– वे किसान जो पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद पर रहे हों, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

– मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष,  विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पीएम किसान सम्मान निधि का  लाभ नहीं दिया जाएगा भले ही वे किसान परिवार से हो।

– केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी पद पर आसीन व्यक्ति चाहे वो किसान ही क्यूं न हो, पीएम किसान योजना में शामिल नहीं हो सकता हैं।

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