PM Kisan Yojana: अगर लाभार्थी की मौत हो जाए तो जानिए किसे मिलेंगे पैसे

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6000/- रु की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

यह आर्थिक सहायता साल में 2000-2000 रूपए की तीन किस्तों में प्रदान की जाती है.

इस योजना में किसान परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर योजना के लाभार्थी की मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में पैसे किए दिए जाएंगे?

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की  मृत्‍यु होने के बाद उनके वारिस को योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में  दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पीएम किसान योजना की भारत सरकार द्वारा जारी गाइड-लाइन के अनुसार, मृतक के वारिस को इसका फायदा दिया जाएगा।

इसके लिए शर्त ये है कि वारिस पीएम किसान सम्मान निधि की योग्यता के दायरे  में आना होगा। किसान के उस वारिस को अलग से पोर्टल में खुद को रजिस्टर करना  होगा।

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