उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की मृत्यु होने के बाद उनके वारिस को योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसके लिए शर्त ये है कि वारिस पीएम किसान सम्मान निधि की योग्यता के दायरे में आना होगा। किसान के उस वारिस को अलग से पोर्टल में खुद को रजिस्टर करना होगा।