प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बिहार सरकार

देश के किसानों के किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार कई  तरह की योजनाएं चला रही है. जिसमें से एक योजान ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान  निधि योजना’ भी है.

. बता दें कि इस योजना का लाभ कई राज्यों के किसानों को दिया जा रहा है.  बिहार में ये योजना ‘बिहार किसान सम्मान निधि योजना’ के नाम से संचालित हो  रही है.

दरअसल इस योजना के जरिए बिहार में किसानों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें हर महीने 500 और सालाना 6000 हजार रुपये दिए जाते हैं.

ये राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है. यानि राशि का  डीबीटी (DBT) होता है. बता दें कि ये धनराशि सिर्फ उन्हीं किसानों को दी  जाती है, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए  आवेदन करते हैं.

इस योजना के लिए आवेदन देने वाले किसान बिहार राज्य के ही होने चाहिए.

इस योजना में वो किसान शामिल है जिनके पास राज्य में दो हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है.

आवेदन केवल बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं.

आवेदन से पहले देने होंगे ये दस्तावेज - आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आवेदक का बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, आवेदक का मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो.

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