अपात्र किसान इस तरह लौटा सकते हैं सम्मान निधि की राशि

अपात्र किसान अब तक जितनी भी किश्त इस पीएम किसान योजना के जरिये प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें वे सारी किस्त की राशि भारत सरकार के पोर्टल भारत कोष जीओवी डॉट पर ऑनलाइन लौटा सकते हैं।

इसके अलावा भारत सरकार के लेखा शीर्षक 040100800000000 में जमा करके उसके  चालान की एक प्रति उप कृषि निदेशक के कार्यालय में उपलब्ध करा दें।

बुलंद शहर के कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक आरपी चौधरी का कहना है कि योजना  के अपात्र किसान इन दोनों तरीकों से हासिल की गई राशि खुद जमा करा सकते  हैं।

किसान चाहे तो जिला कृषि अधिकारी या फिर उप कृषि निदेशक के कार्यालय से भी संपर्क कर राशि जमा करा सकते हैं।

योजना के तहत नियम है कि इसका लाभ कोई भी सरकारी सेवक, पेशेवर व्यक्ति,  आयकर दाता, भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पदधारक और दस हजार से अधिक  पेंशन प्राप्तकर्ता आदि लाभ नहीं ले सकते हैं।

यदि ऐसे किसान इस योजना में शामिल हो गए है तो बता दें कि शासन का सख्त  आदेश है कि अपात्र किसानों को सम्मान निधि की प्राप्त की गई राशि हर हाल  में वापस करनी होगी।

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