अपात्र किसान अब तक जितनी भी किश्त इस पीएम किसान योजना के जरिये प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें वे सारी किस्त की राशि भारत सरकार के पोर्टल भारत कोष जीओवी डॉट पर ऑनलाइन लौटा सकते हैं।
योजना के तहत नियम है कि इसका लाभ कोई भी सरकारी सेवक, पेशेवर व्यक्ति, आयकर दाता, भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पदधारक और दस हजार से अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता आदि लाभ नहीं ले सकते हैं।
यदि ऐसे किसान इस योजना में शामिल हो गए है तो बता दें कि शासन का सख्त आदेश है कि अपात्र किसानों को सम्मान निधि की प्राप्त की गई राशि हर हाल में वापस करनी होगी।