रिजर्व बैंक ने ओटीपी आधारित रेकरिंग पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 15000 रुपए कर दिया है.
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इसका मतलब अब 15 हजार रुपए तक का ऑटो डेबिट बिना ओटीपी की मदद से संभव हो पाएगा.
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उससे ज्यादा ऑटो डेबिट के लिए ओटीपी अनिवार्य होगा.
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आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2021 को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई की मदद से रेकरिंग पेमेंट (Auto-debit mandates) के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन जरूरी किया था.
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वर्तमान नियम के मुताबिक, अगर 5000 से कम रुपए का रेकरिंग ट्रांजैक्शन किया जाता है तो इसके लिए वन टाइम ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है.
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उसके बाद यह मंथली आधार पर ऑटो मोड में काम करता है.
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हालांकि, उससे ज्यादा वैल्यु का ट्रांजैक्शन करने पर ओटीपी अनिवार्य होता है. अब इस लिमिट को 15000 रुपए कर दिया गया है.
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इसका मतलब, पंद्रह हजार रुपए तक का रेकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए हर बार ओटीपी की जरूरत नहीं होगी.
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उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर ओटीपी की जरूरत होगी.
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