इस स्कीम के अंतर्गत श्रमिकों को स्वयं का उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रु तक आर्थिक सहायता की जायेगी.
इस स्कीम का लाभ बढई, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार, हलवाई मोची आदि उठा सकते हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज होने चाहिए.
विश्वकर्मा योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के मजदूर उठा सकते हैं.
इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को इस योजना में आवेदन करना होगा.
यूपी विश्वकर्मा योजना में आवेदन के लिए निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें.