राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राज्य में बी.एड. (B.Ed) में प्रवेश लेने वाली निराश्रित/विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत विधवा या परित्यक्ता महिलाएं जो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है, उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. इस लेख में हम मुख्यमंत्री विधवा/परित्यक्ता बी.एड संबल योजना 2023 के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं. इसलिए योजना से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.
Show Contents
- राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2023
- Key Highlights of Widow/Divorce Chief Minister (B.Ed.) Sambal Yojna
- विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना राजस्थान का उद्देश्य
- Vidhva/Parityakta Mukhymantri (B.Ed) Samal Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना की पात्रता
- विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- Important Links
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राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2023
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना (Widow/Divorce Mukhymantri (B.Ed.) Sambal Yojna) का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है या फिर उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है. क्योंकि राजस्थान सरकार ने कुछ वर्षों में पाया है की राज्य में विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को पढ़ाई में आर्थिक मदद प्रदान की जायेगी जिससे उनका सर्वांगीण विकास होगा.
Vidhva/Paritykta Mukhymantri (B.Ed.) Sambal Yojana का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महिला उम्मीदवार के पास “SSO ID” होना आवश्यक। राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद राजस्थान मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस लेख में निहित है.
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Key Highlights of Widow/Divorce Chief Minister (B.Ed.) Sambal Yojna
योजना का नाम | विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | राजस्थान सरकार |
उद्देश्य | विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को बी.एड. की पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के विधवा/परित्यक्ता महिलाएं |
विभाग | शिक्षा मंत्रालय |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
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विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना राजस्थान का उद्देश्य
इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं की शिक्षा में मदद करना है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी या उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है. मुख्यमंत्री बीएड सम्बल योजना के माध्यम से महिलाओं की पढाई का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी इससे विधवा/परित्यक्ता महिलाएं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगी एवं वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी एवं उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा.
Vidhva/Parityakta Mukhymantri (B.Ed) Samal Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) द्वारा आरम्भ किया गया है.
- इस योजना के अंतर्गत विधवा/परित्यक्ता महिलाएं जिन्होंने शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों में बीएड (B.Ed.) पाठ्यक्रमों में भाग लिया है, उनकी फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.
- विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के माध्यम से विधवा/परित्यक्ता महिलाएं अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी.
- इस योजना से निराश्रित महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी.
राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को प्रदान किया जाएगा.
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होनी चाहिए.
- इस योजना का लाभ उन्ही महिलाओं को मिलेगा जिनहोने 2015-16 या आगामी शैक्षिक वर्षों में प्रवेश लिया हो।
- जिन विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं ने बी.एड. की योग्यता अर्जित कर ली है, वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे.
विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- आवेदक महिला अगर विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- अगर महिला तलाकशुदा है तो नॉन जुड़ीशियल स्टांप पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र जिसमे पति और पत्नी के साथ पिता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- मुस्लिम महिला के पक्ष में काजी द्वारा जारी तलाकनामे की कॉपी के साथ नॉन जुड़ीशियल स्टांप पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र लगा होना चाहिए।
- शैक्षणिक दस्तावेज
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री संबल योजना राजस्थान के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको Higher Technical and Medical Education Rajasthan की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Online Scholarship” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- यदि आप Rajsathan SSO Portal में पहले से पंजीकृत है तो “Login” के बटन पर क्लिक करें।
- SSO Portal Rajasthan में पंजीकरण के लिए “Registration” के बटन पर क्लिक करें.
- सफलतापूर्वक पंजीकरण एवं लॉगिन होने के बाद आपको “Schoralship” के आइकॉन पर क्लिक करना है.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको ‘Department Name’ के सेक्शन में “विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना” के लिंक पर क्लिक करना है.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा.
- इस पंजीकरण फॉर्म में उम्मीदवार को सभी जानकारी जैसे की शैक्षिक सत्र (Academic Year), विश्वविद्यालय (University), प्रवेश की तिथि आदि भर कर नीचे दिये गए “Submit” के बटन पर क्लिक करना है.
- इस प्रकार आपका Widow/Divorce Chief Minister (B.Ed.) Sambal Yojna में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
Important Links
Official Website | https://hte.rajasthan.gov.in/scholarship.php
|
विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना | नियम शर्ते |
आवेदन फॉर्म सबमिट गाइडलाइन | आवेदन फोर्मेट |
आय प्रमाणपत्र | Income Certificate Format |
सपथ पत्र | scholarship सपथ पत्र |
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