मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है?

इस स्कीम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को विभिन्न लाभार्थिपरक योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा.

इस योजना का लाभ कौन-कौन ले सकते हैं?

इस योजना में हरियाणा राज्य के किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनकी सालाना आय 1,80,000 रु से कम है.

मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना में किन योजनाओं को किया जाएगा कवर

 .इस स्कीम के अंतर्गत जीवन ज्योति बिमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ मिलता है.

मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के लिए बनाई गई है दो केटेगिरी

पहली केटेगिरी में 18 से 40 साल और 41 से 60 साल की उम्र की दो कैटेगरी बनाई हैं।

इस योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक आदि.

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में ऑनलाइन आवेदन आप ऑफिसियल वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/ के माध्यम से कर सकते हैं.

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