मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना | Haryana Parivar Samriddhi Yojna | MMPSY List | Cheif Minister Parivar Samriddhi Yojana | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लिस्ट | Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Status Check
Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojna 2022: हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना का आरम्भ गरीब और कम आय वर्ग के लोगों को आर्थिक और सामजिक सुरक्षा देने के लिए किया गया है। इस योजना के तहत गरीब वर्ग के परिवारों को सालाना 6000 रूपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं की कैसे आप मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण करवा सकते है, किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, और इस योजना की पात्रता क्या होगी इसलिए इस लेख को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़े।
Show Contents
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है?
- हरियाणा सरकार की ओर से मृत्यु होने पर प्रदान किया जाएगा 2 लाख रुपए का मुआवजा
- मुआवजा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य
- Haryana Parivar Samriddhi Yojana Details
- फैमिली प्रोविडेंट फंड चार्ट
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाएं
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पेंशन प्रीमियम चार्ट
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
- हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की पात्रता
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- श्रेणी वार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें
- हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2022 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Status Check कैसे करें?
- Operator Login की प्रक्रिया
- FAQs (Frequently Asked Questions)
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया है। इस योजना की पात्रता में परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम तथा 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। इस योजना में पंजीकरण के लिए आप अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र तथा अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण करवाया जा सकता है।
हरियाणा सरकार की ओर से मृत्यु होने पर प्रदान किया जाएगा 2 लाख रुपए का मुआवजा
कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हरियाणा सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाओं को आरम्भ किया जा रहा है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा गरीबी रेखा के निचे जीवन-यापन करने वाले 18 से 50 वर्ष के आयु वाले लोग जिनकी मृत्यु 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के बीच कोरोना संक्रमण के कारण हुई है उन्हें हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत 200000 रूपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा.
बी.पी.एल परिवार या वार्षिक आय 1.80 लाख रु. से कम वाले परिवार से सम्बंधित 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की 1 मार्च, 31 मई, 2021 के बीच कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख रु. व 31 मई, 2021 के बाद प्राकृतिक मृत्यु(कोविड सहित) के मामले में MMPSY व PMJJBY के तहत 2 लाख रु. का मुआवजा मिलेगा। pic.twitter.com/vQKHjXWxse
— CMO Haryana (@cmohry) May 14, 2021
मुआवजा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लाभार्थी ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से 15 मई 2021 से स्वयं भी पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा आवेदक सीएससी या फिर स्थानीय ऑपरेटर के माध्यम से भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) के अंतर्गत 31 मई 2021 तक आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को वार्षिक 330 रूपए के बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
Haryana Parivar Samriddhi Yojana Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
राज्य | हरियाणा |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
आवेदन की अंतिम तारीख | 30 जनवरी 2020 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ |
Also Read: PM Kisan Mandhan Yojana
फैमिली प्रोविडेंट फंड चार्ट
मूल राशि | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
500 | 530.45 | 562.75 | 597.03 | 633.39 | 671.96 | 712.88 | 756.29 | 802.35 | 851.22 | 903.06 |
1000 | 1,060.90 | 1,125.51 | 1,194.05 | 1,266.77 | 1,343.92 | 1,425.76 | 1,512.59 | 1,604.71 | 1,702.43 | 1,806.11 |
1500 | 1,591.35 | 1,688.26 | 1,791.08 | 1,900.16 | 2,015.87 | 2,138.64 | 2,268.88 | 2,407.06 | 2,553.65 | 2,709.17 |
2000 | 2,121.80 | 2,251.02 | 2,388.10 | 2,533.54 | 2,687.83 | 2,851.52 | 3,025.18 | 3,209.41 | 3,404.87 | 3,612.22 |
2500 | 2,652.25 | 2,813.77 | 2,985.13 | 3,166.93 | 3,359.79 | 3,564.40 | 3,781.47 | 4,011.77 | 4,256.08 | 4,515.28 |
3000 | 3,182.70 | 3,376.53 | 3,582.16 | 3,800.31 | 4,031.75 | 4,277.28 | 4,537.77 | 4,814.12 | 5,107.30 | 5,418.33 |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाएं
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
- पप्रधान मंत्री किसान मानधन योजना
- प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना
- प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पेंशन प्रीमियम चार्ट
सीरियल नंबर | लाभार्थी की एंट्री ऐज | सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान | सएरियल नंबर | लाभार्थी की एंट्री ऐज | सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान |
1 | 18 | 55 | 13 | 30 | 105 |
2 | 19 | 58 | 14 | 31 | 110 |
3 | 20 | 61 | 15 | 32 | 120 |
4 | 21 | 64 | 16 | 33 | 130 |
5 | 22 | 68 | 17 | 34 | 140 |
6 | 23 | 72 | 18 | 35 | 150 |
7 | 24 | 76 | 19 | 36 | 160 |
8 | 25 | 80 | 20 | 37 | 170 |
9 | 26 | 85 | 21 | 38 | 180 |
10 | 27 | 90 | 22 | 39 | 190 |
11 | 28 | 95 | 23 | 40 | 200 |
12 | 29 | 100 |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, (Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojna Hariyana) के अंतर्गत पात्र परिवारों को 6000 रूपए की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जायेगी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना को जोड़ा जायेगा। पात्र परिवारों का प्रीमियम प्रदेश सरकार द्वारा नियोजन करने के पश्चात शेष राशि संबंधित परिवार के मुखिया के खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी। शेष राशि को कैश निकाल सकता है तथा परिवार पैंशन फंड स्कीम के तहत निवेश भी कर सकता है। योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरांत 3 हजार रुपए मासिक पैंशन प्रदान की जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) का लाभ लेने के लिए लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए, और 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। जो परिवार यह पात्रता पूरी करते हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड/पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- खसरा खतौनी वारीफिकेशन विवरण
श्रेणी वार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ
Category 1: Age 18 to 40 years – 4 option
विकल्प 1 | 6000 रूपये की धनराशि 2000 रूपये की 3 किश्तों में वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी |
विकल्प 2 | लाभार्थी परिवार द्वारा नामित सदस्य को शामिल होने के 5 साल बाद 36,000 रुपये मिलेंगे |
विकल्प 3 | 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को मासिक आधार पर 3,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिलेगी। |
विकल्प 4 | परिवार के निर्वाचित सदस्यों को रु। 15,000 से रु। 5 साल बाद 30,000। एक लाभार्थी बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है जिसमें राज्य सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी। |
Category 2: Age 40 to 60 years – 2 option
विकल्प 1 | 2,000 की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रु |
विकल्प 2 | 5 साल बाद 36,000 रु |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हमने दोनों माध्यमों से आवेदन करने की प्रक्रिया भी साझा की है.
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2022 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
हरियाणा राज्य के इच्छुक उम्मीदवार जो Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2022 में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
First Step
- सर्वप्रथम आपको MMPSY की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “Operator Login” का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको सीएससी आईडी डालकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज में आपको पासवर्ड डालकर sign in के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपका पोर्टल पर sign in हो जाएगा।
- इसके बाद आपको इस योजना में अप्लाई करना होगा।
- इसके लिए आपको “Apply Scheme” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा।
- इस पेज पर आपको do you have family id का ऑप्शन दिखाई देगा।
- यदि आपके पास फॅमिली आईडी है तो Yes कर दीजिये अन्यथा No कर दीजिये।
- Yes पर क्लिक करने के बाद आपको family id भरनी होगी। उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
Second Step
- इसके बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फॅमिली आईडी खुल जायेगी।
- अब आपको मकान नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, ब्लॉक, पता आदि जानकारी दर्ज करनी होगी। जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
- यदि आपको अपने परिवार की डिटेल्स जाननी है तो get details पर क्लिक करें।
- इसके बाद यदि आपके पास फॅमिली आईडी नहीं है तो आपके सामने फॅमिली आईडी फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी दर्ज करने के बाद “Save” के बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने पूरा आवेदन फॉर्म प्रिंट होकर आ जाएगा. इसका प्रिंट निकाल कर इसे अपलोड करें।
- अपलोड करने के बाद फाइल सेलेक्ट करें और फाइनल सबमिट करें। इसके बाद आप फाइनल प्रिंटआउट निकाल लें।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी CSC Centre जाना होगा.।
- ध्यान रहे अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएँ।
- सीएससी केंद्र जाकर आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भरवाना होगा।
- आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर जाने के बाद सीएससी केंद्र से आपको रिफरेन्स नंबर मिलेगा।
- इस रेफ़्रेन्स नंबर को भविष्य के सन्दर्भों के लिए संभाल कर रखें। इस नंबर की मदद से आप आवेदन की स्थिति चेक कर सकते है।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Status Check कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखने का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर एवं केप्चा कोड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आवेदन की स्थिति आपके सामने खुल जायेगी।
Operator Login की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Operator Login” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यूजरनेम दर्ज करके “Next” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको “Password” एवं “केप्चा कोड” दर्ज करके “Login” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप ऑपरेशन लॉग इन कर सकते हैं।
FAQs (Frequently Asked Questions)
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। MMPSY योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हज़ार रूपए से कम है व जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर 30 अगस्त 2019 को की गई।
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना 6000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/ है।
इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान धन योजना, प्रधानमंत्री लघु ब्यापारी मानधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना आदि योजनाओं का लाभ मिलता है।
इस योजना में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी हमने लेख में साझा की है।
इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपए से कम होनी चाहिए।
जी हाँ, परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभुकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलता है।
यह भी पढ़ें:-
- हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
- हरियाणा मतदाता सूची पीडीऍफ़ डाउनलोड कैसे करें?
- हरियाणा जमाबंदी नकल: अपना खाता ऑनलाइन
- Haryana Pashu Kisan Credit Card Yojana 2022