मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, Haryana Parivar Samriddhi Yojna, MMPSY, Cheif Minister Parivar Samriddhi Yojana, परिवार समृद्धि योजना हरियाणा
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा | Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojna (MMPSY): हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गयी है. इस योजना का आरम्भ गरीब और कम आय वर्ग के लोगों को आर्थिक और सामजिक सुरक्षा देने के लिए किया गया है.
इस योजना के तहत गरीब वर्ग के परिवारों को सालाना 6000 रूपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी. इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं की कैसे आप मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण करवा सकते है, किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, और इस योजना की पात्रता क्या होगी इसलिए इस लेख को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़े.
Table of Contents
क्या है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया है. इस योजना की पात्रता में परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम तथा 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। इस योजना में पंजीकरण के लिए आप अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र तथा अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण करवाया जा सकता है।
Haryana Parivar Samriddhi Yojana Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
आवेदन की अंतिम तारीक | 30 जनवरी 2020 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ |
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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाएं
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
- पप्रधान मंत्री किसान मानधन योजना
- प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना
- प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पेंशन प्रीमियम चार्ट
सीरियल नंबर | लाभार्थी की एंट्री ऐज | सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान | सएरियल नंबर | लाभार्थी की एंट्री ऐज | सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान |
1 | 18 | 55 | 13 | 30 | 105 |
2 | 19 | 58 | 14 | 31 | 110 |
3 | 20 | 61 | 15 | 32 | 120 |
4 | 21 | 64 | 16 | 33 | 130 |
5 | 22 | 68 | 17 | 34 | 140 |
6 | 23 | 72 | 18 | 35 | 150 |
7 | 24 | 76 | 19 | 36 | 160 |
8 | 25 | 80 | 20 | 37 | 170 |
9 | 26 | 85 | 21 | 38 | 180 |
10 | 27 | 90 | 22 | 39 | 190 |
11 | 28 | 95 | 23 | 40 | 200 |
12 | 29 | 100 |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, (Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojna Hariyana) के अंतर्गत पात्र परिवारों को 6000 रूपए की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जायेगी. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना को जोड़ा जायेगा.
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पात्र परिवारों का प्रीमियम प्रदेश सरकार द्वारा नियोजन करने पश्चात शेष राशि संबंधित परिवार के मुखिया के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। शेष राशि को कैश निकाल सकता है तथा परिवार पैंशन फंड स्कीम के तहत निवेश भी कर सकता है। योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरांत 3 हजार रुपए मासिक पैंशन प्रदान की जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) का लाभ लेने के लिए लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए, और 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए. जो परिवार यह पात्रता पूरी करते हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते है.
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड/पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- खसरा खतौनी वारीफिकेशन विवरण
श्रेणी वार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ
Category 1: Age 18 to 40 years – 4 option
विकल्प 1 | 6000 रूपये की धनराशि 2000 रूपये की 3 किश्तों में वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी |
विकल्प 2 | लाभार्थी परिवार द्वारा नामित सदस्य को शामिल होने के 5 साल बाद 36,000 रुपये मिलेंगे |
विकल्प 3 | 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को मासिक आधार पर 3,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिलेगी। |
विकल्प 4 | परिवार के निर्वाचित सदस्यों को रु। 15,000 से रु। 5 साल बाद 30,000। एक लाभार्थी बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है जिसमें राज्य सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी। |
Category 2: Age 40 to 60 years – 2 option
विकल्प 1 | 2,000 की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रु |
विकल्प 2 | 5 साल बाद 36,000 रु |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं. यहाँ हमने दोनों माध्यमों से आवेदन करने की प्रक्रिया भी साझा की है.
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2020 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
हरियाणा राज्य के इच्छुक उम्मीदवार जो Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2020 में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
First Step
- सर्वप्रथम आपको MMPSY की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “Operator Login” का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको सीएससी आईडी डालकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब अगले पेज में आपको पासवर्ड डालकर sign in के बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपका पोर्टल पर sign in हो जाएगा.
- इसके बाद आपको इस योजना में अप्लाई करना होगा.
- इसके लिए आपको “Apply Scheme” के ऑप्शन पर क्लिक करना है. अब आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा.
- इस पेज पर आपको do you have family id का ऑप्शन दिखाई देगा.
- यदि आपके पास फॅमिली आईडी है तो Yes कर दीजिये अन्यथा No कर दीजिये।
- Yes पर क्लिक करने के बाद आपको family id भरनी होगी. उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा.
Second Step
- इसके बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फॅमिली आईडी खुल जायेगी.
- अब आपको मकान नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, ब्लॉक, पता आदि जानकारी दर्ज करनी होगी. जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें.
- यदि आपको अपने परिवार की डिटेल्स जाननी है तो get details पर क्लिक करें.
- इसके बाद यदि आपके पास फॅमिली आईडी नहीं है तो आपके सामने फॅमिली आईडी फॉर्म खुल जाएगा.
- इस फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी दर्ज करने के बाद “Save” के बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने पूरा आवेदन फॉर्म प्रिंट होकर आ जाएगा. इसका प्रिंट निकाल कर इसे अपलोड करें. अपलोड करने के बाद फाइल सेलेक्ट करें और फाइनल सबमिट करें. इसके बाद आप फाइनल प्रिंटआउट निकाल लें.
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी CSC Centre जाना होगा.
- ध्यान रहे अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएँ.
- सीएससी केंद्र जाकर आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भरवाना होगा.
- आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर जाने के बाद सीएससी केंद्र से आपको रिफरेन्स नंबर मिलेगा.
- इस रेफ़्रेन्स नंबर को भविष्य के सन्दर्भों के लिए संभाल कर रखें। इस नंबर की मदद से आप आवेदन की स्थिति चेक कर सकते है.
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