मुख्यमंत्री कृषक दुर्धटना कल्याण योजना क्या है?

इस योजना के अंतर्गत खेती कार्य के दौरान कृषक की मृत्यु होने पर 5 लाख रु एवं 60% से अधिक विकलांग होने पर 2 लाख रूपए परिवारजन को दिए जाते हैं.

मुख्यमंत्री कृषक दुर्धटना कल्याण योजना  की पात्रता क्या है?

किसान उत्तर प्रदेश जिले का ही रहने वाला हो. इस योजना में 18 से 70 वर्ष तक के किसान पात्र होंगे.

मुख्यमंत्री कृषक दुर्धटना कल्याण योजना  के लिए आवश्यक दस्तावेज?

इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि.

मुख्यमंत्री कृषक दुर्धटना कल्याण योजना  में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कलेक्टर अथवा उपखंड अधिकारी को घटना के विवरण के साथ आवेदन  पत्र लिखना होगा