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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म | UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2022: जैसा की आप सभी जानते है, की खेती करने के दौरान किसानों को कई गंभीर चोटें भी लग जाती है, और कई बहुत से किसान गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते है, जिसका असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। यदि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, और आप एक किसान हो, तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के किसानों के लिए एक योजना संचालित की है जिसका नाम है UP Mukhya Mantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसान की मृत्यु खेती करने के दौरान होती है तो सरकार द्वारा उसे 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, और 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 2 से 3 लाख रूपए तक का मुआवजा दिया जाता है।

इस लेख में हम आपको UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana के बारे में जानकारी साझा कर रहें हैं। इसलिए योजना से जुडी प्रत्येक जानकारी जैसे मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना में आवेदन कैसे करें, इस योजना में आवेदन करने के लिए किन-किन पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि प्रदान कर रहें हैं। इसलिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को आखिर तक जरुर पढ़ें।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्धटना कल्याण योजना 2022

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई केबिनेट बैठक ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 14 सितम्बर 2019 से प्रभावी होगी यानि 14 सितम्बर 2019 के बाद यदि कोई भी किसान दुर्घटना का शिकार होता है, या उसकी खेती करने के दौरान उसकी मृत्यु होती है तो सरकार द्वारा उसके परिवार को मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत सहायता राशि (मुआवजा) प्रदान की जायेगी। इस योजना का लाभ करीब 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानो को मिलेगा। इस योजना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए इस लेख को पूरा पढ़े।

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Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 : Key Highlights

योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
किसके द्वारा शुरू की गयीमुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी 
राज्यउत्तर प्रदेश
सम्बंधित विभागकृषि एवं किसान कल्याण विभाग
उद्देश्यराज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
लाभार्थीराज्य के किसान
वर्ष2022
ऑफिसियल वेबसाइटजल्द लांच की जायेगी

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana 2022 Online Registration

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना बजट

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को साल 2021-22 का बजट पेश किया है। इस बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए 600 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की मृत्यु खेती करने के दौरान हो जाती है तो सरकार द्वारा उनके परिजनों को 5 लाख रूपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा एवं दुर्घटना में 60 फ़ीसदी से अधिक दिव्यांगता होने पर किसान को अधिकतम 2 लाख रूपए मिलेंगे।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनाएँ

  • आग लगने, बाढ़ में डूबने, करंट और बिजली गिरने से दुर्घटना का शिकार होता है तो वह इस योजना का लाभ उठा पायेगा।
  • अगर किसान की मौत का कारण किसी जंगली जानवर के हमले से होता है तो इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकेगा।
  • किसी आतंकवादी हमले से किसान की हत्या या उसके साथ लूटपाट / डकैती हो जाती है तो इस योजना का लाभ ले सकेगा।
  • किसी भी कारणवश समुन्द्र, मड़ई या कुए में डूबने से किसान की मृत्यु होती है तो इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा।
  • अन्य कारणों में जैसे सड़क दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, आंधी तूफ़ान और पेड़ गिरने के दौरान मौत हो जाती है तो इस योजना का लाभ मिलेगा।

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता

आवजे के लाभार्थीसहायता राशि
दुर्घटना में मृत्यु हो जाने वाले किसान के परिवार5 लाख रूपये
60% किलांगता वाले किसान2 लाख रूपये
दुर्घटना में आँखे चले जाने के कारण5 लाख रूपये
एक हाथ तथा 1 पैर में नुक्सान वाले किसान5 लाख रूपये
दोनों हाथ दोनों पैर ना होने वाले किसान5 लाख रूपये

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मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। कई बार खेती कार्य के दौरान किसानों को गंभीर चोंटे लग जाती है या आकस्मिक मृत्यु का शिकार भी हो जाते हैं। इस स्थिति में कृषक के पारिवारिकजनों को अनावश्यक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। इसलिए यूपी सरकार द्वारा किसानों की दुर्घटना की स्थिति में या आकस्मिक मृत्यु की दशा में मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा कल्याण योजना की शुरुआत की गयी है। इस स्कीम के अंतर्गत कृषक की मृत्यु होने पर 05 लाख रूपए का मुआवजा पारिवार को प्रदान किया जाएगा यदि कृषक गंभीर चोंट का शिकार हो गया है या कृषक का कोई भी शारीरिक अंग ख़राब हो गया है तो इस स्थिति में कृषक को 2 से 3 लाख रूपए मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभ एवं विशेषताएं

जैसा की आप सभी जानते हैं की भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया गया उनमे से एक योजना है UP Mukhya Mantri Krishak Durghatna Yojana, आइये जानते हैं इस योजना के लाभ एवं विशेषताएं:-

  • इस योजना के तहत यदि किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु होती है, तो उसके पारिवारिक जनों को सरकार की तरफ से 5 लाख रूपए तक की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
  • यदि किसान खेती करने के दौरान 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग होता है तो उन्हें 2 से 3 लाख रूपए दिए जायगे।
  • इस योजना का लाभ तकरीबन प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानों को मिलेगा।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • 14 सितम्बर 2019 के बाद हुए दुर्घटना के शिकार किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • कृषक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
  • यदि किसी कृषक की मृत्यु हो जाती है तो, उसके पारिवारिक जनों को वित्तीय समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा।

नोट: यदि कोई किसान पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा है तो इस योजना के अंतर्गत उसे कम ही राशि उपलब्ध कराई जायेगी

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यूपी मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना की पात्रता

  • किसान उत्तर प्रदेश जिले का ही रहने वाला हो।
  • इस योजना में 18 से 70 वर्ष तक के किसान पात्र होंगे।
  • यदि किसान की खेती के दौरान मृत्यु होती है तो मुआवजा का पैसा उसकी पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होगा।
  • इस योजना में वो किसान भी शामिल होंगे जिनकी स्वयं की कोई भूमि नहीं है तथा वे किसी और की भूमि में खेती करते है, यदि उनकी खेती के दौरान वही पर मृत्यु होती है, या शरीर का कोई अंग दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • राशन कार्ड
  • मृत्यु प्रमाणपत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र

Uttar Pradesh Berojgari Bhatta Online Registration Form 2022

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए अभी कोई ऑनलाइन पोर्टल लांच नहीं किया गया है इसलिए इसमें आवेदन ऑफलाइन ही करना होगा। किसान या किसान के परिवार को आवेदन करने के लिए जिला कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखकर देना होगा जिसमे घटना का पूरा विवरण होना चाहिए। जिला कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूरी जांच पड़ताल होने के बाद मुआवजा राशि पीड़ित या पीड़ित के परिवार को दे दी जायेगी।

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana Form PDF

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें:-

नोट: किसान के गुर्घटनाग्रस्त होने या मृत्यु होने के बाद 45 दिनों के भीतर ही आपको आवेदन करना होगा, 45 दिनों के बाद आवेदन पत्र अस्वीकार भी किया जा सकता है

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana FAQs

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है?

इस योजना के अंतर्गत यदि कृषक की कृषि कार्य के दौरान मृत्यु या 60% या इससे अधिक विकलांग हो जाता है तो इस स्थिति में कृषक के परिवार वालों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस स्कीम के अंतर्गत कितने रूपए तक का मुआवजा मिलता है?

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत कृषक की मृत्यु होने पर 5 लाख रूपए एवं 60% या इससे अधिक विकलांगता की दशा में 02 से 03 लाख रूपए तक का मुआवजा प्रदान किया जाता है।

इस योजना में आवेदन की पात्रता क्या है?

कृषक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए एवं कृषक की मृत्यु कृषि कार्य के दौरान हुई हो अथवा विकलांग हुआ हो।

Krishak Durghatna Kalyan Yojana में आवेदन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में आवेदन कैसे करें?

आपको निर्धारित प्रपत्र में आवेदन फॉर्म भरकर जिला कलेक्टर ऑफिस अथवा उपखंड अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म का सक्षम अधिकारीयों द्वारा जांच के बाद आपको योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा।

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