यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2020: जैसा की आप सभी जानते है, की खेती करने के दौरान किसानों को कई गंभीर चोटें भी लग जाती है, और कई बहुत गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते है, जिसका असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है.
यदि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, और आप एक किसान हो, तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के किसानों के लिए एक योजना संचालित की है जिसका नाम है Up Mukhya Mantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana।
इस योजना के अंतर्गत यदि किसान की मृत्यु खेती करने के दौरान होती है तो सरकार द्वारा उसे 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, और 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 2 से 3 लाख रूपए तक का मुआवजा दिया जाएगा।
Table of Contents
मुख्यमंत्री कृषक दुर्धटना कल्याण योजना 2020
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई केबिनेट बैठक ने इस योजना को मंजूरी दे दी है. यह योजना 14 सितम्बर 2019 से प्रभावी होगी यानि 14 सितम्बर 2019 के बाद यदि कोई भी किसान दुर्घटना का शिकार होता है, या उसकी खेती करने के दौरान उसकी मृत्यु होती है तो सरकार द्वारा उसके परिवार को मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत सहायता राशि (मुआवजा) प्रदान की जायेगी|
इस योजना का लाभ करीब 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानो को मिलेगा. इस योजना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए इस लेख को पूरा पढ़े|
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana 2020 Online Registration
अगर इन कारणों में से दुर्घटनाग्रस्त या मृत्यु हो जाती है तो शामिल हो सकते है यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में
- आग लगने, बाढ़ में डूबने, करंट और बिजली गिरने से दुर्घटना का शिकार होता है तो वह इस योजना का लाभ उठा पायेगा
- अगर किसान की मौत का कारन किसी जंगली जानवर के हमले से होता है तो इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकेगा
- किसी आतंकवादी हमले से किसान की हत्या या उसके साथ को लूट पात ात्वा डकैती हो जाती है तो इस योजना का लाभ ले सकेगा
- किसी भी कारणवश समुन्द्र , मड़ई या कुए में डूबने से किसान की मृत्यु होती है तो इस योजना का लाभ जरूर मिलेगाअन्य कारणों में जैसे सड़क दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, आंधी तूफ़ान और पेड़ गिरने के दौरान माउथ होती जाती है तो इस योजना का लाभ मिलेगा|
किसान सरकारी योजनाएं 2020 – All Farmer Schemes list
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभ
जैसा की आप सभी जानते हैं की भारत देश एक कृषि प्रधान देश है. इसलिए किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया गया उनमे से एक योजना है Up Mukhya Mantri Krishak Durghatna Yojana, आइये जानते हैं इस योजना के लाभ|
1. इस योजना के तहत यदि किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु होती है तो उसके पारिवारिक जनों को सरकार की तरफ से 5 लाख रूपए तक की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
2. यदि किसान खेती करने के दौरान 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग होता है तो उन्हें 2 लाख रूपए दिए जायगे.
3. इस योजना का लाभ तकरीबन प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानों को मिलेगा.
4. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
5. 14 सितम्बर 2019 के बाद हुए दुर्घटना के शिकार किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
नोट: यदि कोई किसान पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा है तो इस योजना के अंतर्गत उसे कम ही राशि उपलब्ध कराई जायेगी
आपकी बेटियों के लिए सरकार की 10 योजनाएं, जानिये इन योजनाओं के बारे में, कैसे मिलेगा इनका लाभ
यूपी मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना की पात्रता
1. किसान उत्तर प्रदेश जिले का ही रहने वाला हो.
2. इस योजना में 18 से 70 वर्ष तक के किसान पात्र होंगे.
3. यदि किसान की खेती के दौरान मृत्यु होती है तो मुआवजा का पैसा उसकी पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र
होगा.
4. इस योजना में वो किसान भी शामिल होंगे जिनकी स्वयं की कोई भूमि नहीं है तथा वे किसी और की भूमि में खेती करते है, यदि उनकी खेती के दौरान वही पर मृत्यु होती है, या शरीर का कोई अंग दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि प्रदान की जायेगी.
मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. मतदाता पहचान पत्र
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आयु प्रमाण पत्र
5. राशन कार्ड
6. बैंक पासबुक
7. राशन कार्ड
8. मृत्यु प्रमाणपत्र
9. विकलांगता प्रमाण पत्र
Uttar Pradesh Berojgari Bhatta Online Registration Form 2020
मुख्यमंत्री कृषक योजना में आवेदन कैसे करें
इस योजना के लिए अभी कोई ऑनलाइन पोर्टल लांच नहीं किया गया है इसलिए इसमें आवेदन ऑफलाइन ही करना होगा. किसान या किसान के परिवार को आवेदन करने के लिए जिला कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखकर देना होगा जिसमे घटना का पूरा विवरण होना चाहिए|
जिला कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूरी जांच पड़ताल होने के बाद मुआवजा राशि पीड़ित या पीड़ित के परिवार को दे दी जायेगी|
नोट: किसान के गुर्घटनाग्रस्त होने या मृत्यु होने के बाद 45 दिनों के भीतर ही आपको आवेदन करना होगा, 45 दिनों के बाद आवेदन पत्र अस्वीकार भी किया जा सकता है.