PM Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY): दोस्तों हमारे देश में ऐसे कई लोग है, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी ख़राब होती है, और प्रीमियम ज्यादा होने के कारण वह बीमा नहीं करा पाते इसी समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है. इस पोस्ट में हम इसी PM Jeevan Jyoti Bima Yojana के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे है, और जानेंगे की कैसे 330 रूपए में 2 लाख का बीमा मिल सकता है.
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PM Jeevan Jyoti Bima Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 09 मई 2015 को गयी थी. यह एक टर्म इंश्योरेन्स पालिसी है. इस पालिसी को खरीदने के लिए लाभार्थी को मात्र 330 रूपए सालाना निवेश करने होते है और उसे 2 लाख रूपए का बीमा दिया जाता है. इस पालिसी में निवेश करने के बाद यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 02 लाख रूपए मिलते है और यदि आवेदक को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती और वह ठीक रहता है, तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता है.
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana की विशेषताएं –
- इस पालिसी को खरीदने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 50 वर्ष है.
- इस पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है।
- इस पालिसी को खरीदने के लिए कोई मेडिकल नहीं देना होता.
- यह एक टर्म इन्शुरन्स पालिसी है. इस पालिसी की सालाना प्रीमियम 330 रूपए है. जिसे हर साल रिन्यू करना पड़ता है.
- यदि किसी व्यक्ति ने जीवन ज्योति बिमा पालिसी ले रखी है, और उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवारजनों को 2 लाख रूपए की राशि दी जायेगी.
- पॉलिसी के लिए किया गया भुगतान प्रीमियम आयकर अधिनियम के धारा 80C के तहत लाभ उठाने के पात्र है।
In these testing times, let’s take a step towards security.
Subscribe to PMJJBY and secure the safety of your loved ones.#PMJJBY #TermInsurance@PMOIndia @FinMinIndia @PIB_India pic.twitter.com/yP0fIdD6Y2— DFS (@DFS_India) December 18, 2020
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Jeevan Jyoti Bima हेतु पात्रता
- कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है, इस बीमा पालिसी को खरीद सकता है.
- प्रीमियम की राशि लाभार्थी के बैंक खाते से काट ली जाती है.
- इस बीमा पालिसी का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए.
पीएम जीवन ज्योति बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
PMJJBY (पीएमजेजेबीवाई) के नियम व शर्तें
- एक व्यक्ति PMJJBY के साथ एक बीमा कंपनी और एक बैंक खाते के साथ ही जुड़ सकता है.
- जिस व्यक्ति ने इस स्कीम को बीच में ही छोड़ दिया है वह सालाना प्रीमियम का भुगतान कर और अच्छे स्वास्थय की स्वघोषणा यानि सेल्फ डिक्लेरेशन जमा कर फिर से इस योजना से जुड़ सकता है.
- बीमित व्यक्ति के 55 साल का होने के बाद बीमा अपने आप खत्म हो जाएगा.
- यह एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, लिहाजा यह केवल मृत्यु ही कवर करती है.
- इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू इत्यादि भी नहीं है.
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का क्लेम हांसिल करने के लिए बीमाकर्ता के नॉमिनी को उस बैंक या ब्रांच में संपर्क करना होगा, जहाँ बीमित व्यक्ति का खाता है.
- क्लेम प्राप्ति के लिए बीमित व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र और एक क्लेम फॉर्म को जमा करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्लेम की राशि नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.
Jeevan Jyoti Bima Scheme (रजिस्ट्रेशन कैसे करें) –
इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस योजना में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको बीमा कंपनी और बैंक में जाना होगा. इस योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु आपका बैंक खाता होना आवश्यक है, और प्रीमियम की राशि आपके बैंक खाते से काट ली जाती है.