Himachal Pradesh Old Age Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद वृद्ध नागरिकों की आर्थिक सहायता के लिए “हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना” शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत पात्र वृद्धजनों को 750-1300 रूपए प्रतिमाह प्रदान किये जाएंगे। इस योजना का कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जा रहा है एव इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन आवेदन कर सकते हैं। Himachal Pradesh Vridhavastha Pension Yojana 2023 के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। दोस्तों, इस लेख में हम आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जानकारी साझा कर रहें हैं, इसलिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Show Contents
- Himachal Pradesh Vridhavastha Pension Yojana 2023
- Key Highlights of HP Old Age Pension Scheme
- हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य
- Himachal Pradesh Vridhavastha Pension Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएं
- हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
- हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- FAQs (हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बंधित कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर)
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Himachal Pradesh Vridhavastha Pension Yojana 2023
दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते हैं की, बुढ़ापे में व्यक्तियों क पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता। जिसके कारण उन्हें दैनिक जीवन में पड़ने वाली आर्थिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा Himachal Pradesh Vridhavastha Pension Yojana 2023 शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से वृद्धजनों के पास आय का निश्चित साधन बना रहेगा जिससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर एवं बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जायेगी। HP Old Age Pension Scheme में लाभार्थी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया हमने इस लेख में साझा की है।
Key Highlights of HP Old Age Pension Scheme
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना |
सम्बंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | वृद्धजनों को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के वृद्ध नागरिक |
पेंशन राशि | 750-1300 रूपए प्रतिमाह |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
वर्ष | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Himachal Pradesh Vridhavastha Pension Yojana की शुरुआत की है। ताकि वृद्धावस्था में वृद्ध नागरिकों को अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर न होना पड़े। एचपी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 750-1300 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। इस पेंशन राशि से वह अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, जिससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं वृद्धावस्था में वृद्ध नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
Himachal Pradesh Voter List 2023
Himachal Pradesh Vridhavastha Pension Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएं
- HP Old Age Pension Scheme हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है।
- यह समाज कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा वृद्धि नागरिकों के लिए शुरू की गयी लाभार्थीपरक योजनाओं में से एक है।
- इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 750/- रूपए एवं 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिकों को 1300/ रूपए प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जायेगी।
- Himachal Pradesh Old Age Pension Scheme 2023 के अंतर्गत वृद्ध नागरिक पेंशन प्राप्त करके अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा सकेंगे।
- लाभार्थी आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।
हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
- आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- प्रार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 35000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- परिवार रजिस्टर की नक़ल
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- HP Old Age Pension Scheme में आवेदन करने के लिए सबसे पहले समाज कल्याण विभाग जाकर वृद्धावस्था पेंशन योजना फॉर्म प्राप्त करें।
- इसके अलावा निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके भी HP Old Age Pension Application Form PDF डाउनलोड कर सकते हो।
- फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करा दें।
- इस प्रकार आपका हिमाचल प्रदेश ओल्ड एज पेंशन स्कीम में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।
महत्वपूर्ण आवेदन फॉर्म लिंक
- हिमाचल प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म
- हिमाचल प्रदेश जाति प्रमाण पत्र फॉर्म
- हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना फॉर्म
- हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
FAQs (हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बंधित कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर)
राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध / बुजुर्ग नागरिकों को अच्छे से दैनिक जीवन निर्वाह करने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है।
इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 750 रूपए एवं 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को 1300 रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए एवं आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए एवं लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 35000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए।
वृद्धावस्था पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
HP Old Age Pension Scheme में आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण हमने इस लेख में साझा किया है।
Himachal Pradesh Budhapa Pension Yojana से जुडा हेल्पलाइन नंबर +91 177 2622204 है।
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