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Vivad Se Vishwas Scheme 2020: विवाद से विश्वास स्कीम क्या है

विवाद से विश्वास स्कीम 2020 | What Is Vivad Se Vishwas Scheme | विवाद से विश्वास स्कीम ऑनलाइन आवेदन | Vivad Se Vishwas Scheme In Hindi

Vivad Se Vishwas Scheme की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गयी है. इस योजना के अंतर्गत लाखों की संख्या में लंबित पड़े प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) से जुड़े मामलों को सुलझाया जाएगा. वित्त निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में विवाद से विश्वास स्कीम को लाने की घोषणा की थी. इस स्कीम के तहत करदाताओं को विवादित करों की राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा, पूरी ब्याज अदायगी और जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा. इस योजना के तहत इनकम टैक्स से जुड़े विवादों का समाधान आसानी से किया जा सकेगा, जो करदाताओं के लिए अच्छी खबर है.

विवाद से विश्वास स्कीम 2020 क्या है

विवाद में विश्वास स्कीम का लाभ ऐसे करदाताओं को मिलेगा, जिनका टैक्स को लेकर किसी फोरम में मुकदमा दर्ज है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा की इस योजना में विवादित कर के मामलों में समाधान के सभी आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराये जाएंगे, जिससे लोगों का फायदा होगा, क्योंकि विवादित मामलों के निस्तारण में लोगों का काफी समय और पैसा लगता है. इस पोस्ट में हम इसी योजना से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं. इसलिए लेख को पूरा जरूर पढ़ें.

Vivad Se Vishwas Scheme Highlights

योजना का नामविवाद से विश्वास स्कीम
इसके द्वारा शुरू की गयी हैकेंद्रीय वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी
लॉन्च की तारीख1 फरवरी 2020
लाभार्थीआयकर दाता
भुगतान  की तारीख30 जून, 2020

विवाद से विश्वास योजना 2020 का उद्देश्य

विवाद में विश्वास स्कीम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य लंबित पड़े इनकम टैक्स (Direct Tax) से जुड़े मामलों का निपटारा करना है. जिसमे करदातों को सिर्फ विवादित कर का ही भुगतान करना पड़ेगा, और टैक्स पर लगे ब्याज और दंड में छूट दी जायेगी. इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है.

Vivad se Vishvas Scheme की विशेषताएं

  • इस योजना के जरिये इनकम टैक्स से सम्बंधित लंबित विवाद निपटाए जाते हैं.
  • इस स्कीम के तहत यदि 31 मार्च 2020 से पहले विवादित कर की राशि का भुगतान किया जाता है, तो ब्याज को दंड को माफ़ किया जाएगा.
  • यदि किसी करदाता ने 31 मार्च तक डायरेक्ट टैक्स का भुगतान नहीं किया, तो उसे 30 जून तक का समय दिया जाता है. लेकिन ऐसे मामले में करदाता को 10 प्रतिशत ज्यादा टैक्स का भुगतान करना होगा.
  • इस योजना के तहत डायरेक्ट टैक्स से सम्बंधित विभिन्न फोरम में दर्ज तक़रीबन 4.83 लाख विवादों का निपटारा किया जाएगा.
  • यदि किसी करदाता के सिर्फ ब्याज और जुर्माने को लेकर विवाद है तो उसे 31 मार्च तक विवादित राशि का भुगतान करना होगा, और उसके बाद 30 प्रतिशत का भुगतान करना होगा.

Vivad Se Vishwas Scheme 2020 आवेदन कैसे करें?

जो भी इच्छुक उम्मीदवार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें नियत तिथि से पहले टैक्स का भुगतान करना होगा.

  • उम्मीदवार विवाद से विश्वास घोषणा पत्र में सभी जानकारी भरकर फोरम में जमा कराएं.
  • इस बाद इनकम टैक्स विभाग द्वारा एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जिसमे योजना के तहत देय कुल राशि का विवरण होगा.
  • करदाता को 15 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र में बताई गयी राशि जमा करानी होगी.
  • इसकी जानकारी एक फॉर्म भरकर आयकर विभाग के साथ साझा करनी होगी.
  • उसके बाद आयकर विभाग द्वारा करदाता को डायरेक्ट टैक्स भुगतान के सम्बन्ध में एक आदेश जारी कर दिया जाएगा.
  • इसके बाद आपको विवादित राशि पर लगे जुर्माना या दंड में नियमानुसार छूट दी जायेगी.

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