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झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023: डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 Application Form: झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम करने एवं राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने एवं नवीन उद्योग स्थापना हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक नयी योजना शुरू की गयी है इस योजना का नाम “झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना” है। इस स्कीम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा एवं स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण (Loan) प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज आदि से सम्बंधित जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं, इस्लिएय लेख को अंत तक जरुर पढ़ें।

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Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत प्रदेश के आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनसुचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, स्वयं सहायता समूह में कार्यरत दीदियों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 हज़ार रूपए से लेकर 25 लाख रूपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इसमें नागरिकों को 50000/- रूपए तक लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी / गारंटर की कोई आवश्यकता नहीं होगी एवं योजना के तहत दिए जाने ऋण पर 40% या अधिकतम 5 लाख रूपए तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

इसके अलावा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 के माध्यम वाहन खरीदने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रूपए या इससे कम होनी चाहिए। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर में गिरावट आएगी एवं नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 Details In Hindi

योजना का नाम झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
राज्य झारखण्ड
उद्देश्य स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के आरक्षित वर्ग से सम्बंधित नागरिक
लाभ स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना
ऋण की राशि 25 लाख रूपए
अनुदान 40% या फिर 5 लाख रुपए
आयु सीमा 18 से 45 वर्ष
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन / ऑफलाइन
वर्ष 2023
ऑफिसियल वेबसाइट www.jharkhand.gov.in

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के उद्देश्य

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार नागरिकों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि समुदाय के नागरिकों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से ऋण राशि का 40% या अधिकतम 5 लाख रूपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस स्कीम के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर में गिरावट आएगी एवं नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

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झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के लाभार्थी

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से निम्नलिखित श्रेणी के नागरिकों को ऋण मुहैया कराया जाएगा:-

  • अनुसूचित जाति
  • अनुसूचित जनजाति
  • पिछड़ा वर्ग
  • अल्पसंख्यक वर्ग
  • दिव्यांगजन
  • सखी मंडल की दीदियां

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत आने वाले विभाग

S.NODepartment Name
1
State minority finance and development corporation
राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
District Welfare Officer (जिला कल्याण पदाधिकारी)
2झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
Jharkhand State Backward Classes Finance and Development Corporation
3झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
Jharkhand State Scheduled Caste Cooperative Development Corporation
4झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation
5जिला कल्याण पदाधिकारी
District Welfare Officer

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 के लाभ तथा विशेषताएं

  • झारखण्ड सरकार द्वारा बेरोजगार नागरिकों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गयी है।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के माध्यम से स्वयं का उधोग शुरू करने के लिए नागरिकों को 25 लाख रूपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • इस स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा 40% तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
  • अनुदान की अधिकतम राशि 5 लाख रूपए तक होगी।
  • Jharkhand Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
  • इस स्कीम के अंतर्गत 50 हज़ार रूपए तक का लोन लेने के लिए कोई गारन्टी देने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रूपए या इससे कम होनी चाहिए।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर में गिरावट आएगी तथा नागरिक स्वयं के उधोग से जुड़ सकेंगे।
  • लाभार्थी आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार होगा।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत दी जाने वाली ऋण की राशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
  • नागरिक इस योजना के माध्यम से वाहन लेने की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 की पात्रता

  • आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक की समस्त स्त्रोतों से प्राप्त पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रूपए या इससे कम होनी चाहिए।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, दिव्यान्ग्जन समुदाय से सम्बंधित नागरिक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • सखी मंडल की दीदियाँ भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Documents Required: इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 की पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वह इस योजना में आवेदन करने के लिए निचे दी गयी प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक अनुसरण करें:-

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम आवेदक निम्नलिखित विभागों में से किसी एक विभाग में जाना होगा।
    • झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
    • झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
    • जिला कल्याण पदाधिकारी
    • राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
    • झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
  • अब आपको सम्बंधित विभाग से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, पता, कार्य का विवरण आदि दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म पूर्णरूप से भर जाने के बाद सम्बंधित विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म को जमा करा दें।
  • आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का उच्च अधिकारियों द्वारा जाँच की जायेगी।
  • जाँच में यदि आप योजना के पात्र पाए जाते हो तो आपका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा।
  • इसके बाद आपको ऋण की राशि प्रदान कर दी जायेगी।
  • इस प्रकार उपर्युक्त प्रक्रिया को फॉलो करके आप आसानी से झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 में आवेदन कर सकते हो।

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Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana FAQs

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है?

इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से कितने रूपए तक का लोन ले सकते हैं?

इस स्कीम के माध्यम से 50000 रूपए से लेकर 5 लाख रूपए तक का लोन लिया जा सकता है।

योजना के तहत लाभार्थियों को कितने प्रतिशत अनुदान मिलता है?

योजना के तहत लाभार्थियों को 40% या अधिकतम 5 लाख रूपए तक का अनुदान दिया जा सकता है।

इस योजना का लाभ कौन-कौन से नागरिक उठा सकते हैं?

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं स्वयं सहायता समूह में कार्यरत दीदियाँ उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी हमने लेख में ऊपर साझा की है। इसलिए आप आवेदन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अवश्य पढ़ें।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है?

लाभार्थी योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए योजना से जुड़े हेल्पलाइन नंबर 12269 पर संपर्क कर सकते हैं एवं ईमेल आईडी [email protected] पर मेल भेज सकते हैं।

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