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(पंजीकरण) राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ

दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते हैं की खेतों में कार्य करते समय किसानों को कई प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, कई किसानों की कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे में कृषक के परिवार वालों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मुख़्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के अंतर्गत कृषि कार्य के दौरान हादसा होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख में हम आपको Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2022 से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, मिलने वाली आर्थिक सहायता आदि के बारे में जानकारी मुहैया कराने जा रहें हैं। इसलिए लेख पर आखिर तक बने रहें एवं इस लेख को अपने कृषक मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। आइये जानते हैं योजना से जुडी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।

Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2022

दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा 24 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021–22 का बजट की पेश करते हुए की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत कृषि कार्य के दौरान, किसी दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु होने या आंशिक या स्थाई विकलांगता होने पर ₹5000 से लेकर ₹200000 तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आत्महत्या या प्राकृतिक मृत्यु होने पर Rajasthan Mukhymantri Krishak Sathi Yojana के अंतर्गत लाभ देय नहीं है।

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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बढाया गया बजट

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट बढाया गया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया है। इसके साथ ही अन्य कृषि एवं किसानों के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गयी हैं:-

  • राजस्थान ओर्गानिक फार्मिंग मिशन एवं मुख्यमंत्री जेविक खेती मिशन की शुरुआत होगी।
  • संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरीगेशन का सेण्टर ऑफ़ एक्सीलेंस बनेगा।
  • राजस्थान में संरक्षित जैविक मिशन की शुरुआत होगी।
  • ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस में खेती के लिए टीएसपी क्षेत्र के किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
  • मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 40 करोड़ का अनुदान मिलेगा।
  • जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनेगा।
  • सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा।
  • 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जायेंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जायेंगे।
  • 1 लाख अकृषि परिवारों को भी कर्ज मिलेगा।
  • किसानों के लिए ड्रोन खरीदेगी सरकार, ड्रोन से कीटनाशकों का स्प्रे करवाया जायेगा।
  • किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को ड्रोन दिए जायेंगे। एफपीओ से किसान ड्रोन किराए पर ले सकेंगे।

Mukhymantri Krishak Sathi Yojana 2022 Details In Hindi

योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
किसके द्वारा लांच की गयी राजस्थान सरकार
सम्बंधित विभागकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी राजस्थान के किसान
आर्थिक सहायता ₹5000 से लेकर ₹200000 तक

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता

परिस्थितिआर्थिक सहायता
मृत्यु₹200000
2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर)₹50000
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा में जाना₹50000
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग₹40000
पुरुष या महिला के सर के कुछ हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग₹25000
1 अंग में विकलांगता ( या हाथ या पैर या आंख या टखना)₹25000
यदि 4 उंगलियां कट जाती हैं₹20000
यदि 3 उंगलियां कट जाती हैं₹15000
यदि 2 उंगलियां कट जाती है₹10000
यदि 1 उंगली कट जाती है₹5000
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर5000

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022 के लाभ एवं विशेषताएं

  • Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana को आरम्भ करने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी 2021 को की थी।
  • इस योजना के अंतर्गत कृषि कार्य के दौरान यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है अथवा किसी प्रकार की विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • कृषक साथी योजना के अंतर्गत 5000 रूपए से लेकर 200000 रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक किसान का उत्तराधिकारी होगा एवं विकलांग होने की स्थिति में आवेदक स्वयं किसान होगा।
  • किसान को दुर्घटना होने के 6 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा, इसके बाद आवेदन करने पर निरस्त माना जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से कृषक अपना इलाज करवा सकते है।
  • Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2022 के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता से दुर्घटनाग्रस्त किसान को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • आत्महत्या या प्राकृतिक मौत को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2022 की पात्रता

  • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आत्महत्या एवं प्राकृतिक मृत्यु होने पर इस योजना के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगा।
  • कृषक साथी योजना के अंतर्गत यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसान का बेटा, बेटी या फिर पति या पत्नी होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए मृत या विकलांग व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • Krishak Sathi Yojana के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु या स्थायी विकलांगता दुर्घटना के कारण होनी चाहिए।
  • आवेदक को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा।

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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हेतु आवश्यक कागज़ात

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी:-

  • निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र
  • एफ आई आर एवं सपोर्ट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
  • मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
  • स्थयी विकलांगता के मामले में मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर
  • क्षतिपूर्ति बॉन्ड
  • हेयर डिटेल रिपोर्ट
  • बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022 में आवेदन करने की प्रक्रिया

ऐसे उम्मीदवार जो Krishak Sathi Yojana Rajasthan के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको अपने क्षेत्र के कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां जाकर राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लें।
  • अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही दर्ज करें, एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को कृषि विभाग कार्यालय में जमा करा दें।
  • आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म को सक्षम अधिकारीयों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • सत्यापित करने के बाद योजना के अंतर्गत दी जाने वाली रकम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की दी जायेगी।
  • इस हेतु आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है।

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