Summary – जानिए कैसे राजस्थान खाद्य सुरक्षा में नाम कैसे जुड़वाएं, NFSA List 2020 ऑनलाइन देखें. खाद्य सुरक्षा योजना लिस्ट ( Khadya Suraksha Yojana Suchi ), NFSA Rajasthan List 2020, Check NFSA BPL, APL Beneficiary List Name Wise @ food.raj.nic.in.
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2020: प्रिय पाठकों, आज हम एक विशेष योजना के बारे में बताएंगे। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (Khadya Suraksha Yojana ) के तहत व जिन गरीब परिवार के सदस्यों को राशन कार्ड नहीं बना हैं तो उनको क्या करना होगा? इसके बारे में इस लेख में पूरी जानकारी देंगे और साथ में आपको इसके लाभ के बारे में जानकारी देंगे।
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राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) चालू कैसे करवाएं
राशन कार्ड (Ration Card) परिवार के लिए के बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि इसकी मगर उन्हें खाने-पीने की सुविधाएं मिलती हैं, और जिससे वह अपनी दैनिक दिनचर्या यानी कि जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके पास राशन कार्ड है और उस पर गेहूं नहीं मिलता है या कोई खाद्य सामग्री नहीं मिलती है।
तो आपको नजदीकी ई मित्र या फिर कलेक्टर के ऑफिस जाकर अपना राशन कार्ड NFSA के तहत खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ा लें, ताकि आपको NFSA के अंदर 5 किलो गेहूं प्रति व्यकित ₹2 के हिसाब से मिल सके।
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इसके अलावा जो अंतोदय परिवार हैं उनको 35 किलो गेहूं परिवार के हिसाब से राशन दिया जाता है बीपीएल परिवार को ₹1 प्रति किलोग्राम के हिसाब से राशन मिलता है और राजस्थान सरकार ने इस योजना में जुड़ने के लिए पात्र परिवारों की सूची तैयार की है।
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अंत्योदय परिवार | उत्तराखंड त्राशदी वाले परिवार |
BPL परिवार | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन लेने वाले परिवार |
स्टेट BPL | भूमिहीन ,लघु व सीमांत किसान |
अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी | मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष |
निर्मुक्त बंधुआ मजदुर | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन लेने वाले |
समस्त सरकारी हॉस्टल निवासी | राष्ट्रिय वृद्धजन पेंशन वाले परिवार |
एकल महिला | विधवा पेंशन लेने वाले परिवार |
आस्था कार्ड धारी परिवार | विकलांग पेंशन लेने वाले परिवार |
पंजीकृत अनाथालय ,व्रद्धाश्रम , कुष्ठाश्रम | सहरिया व कथौड़ी जनजाति |
श्रमिक कार्ड धारक | वनाधिकार पत्रधारी वनवासी |
साईकिल रिक्शा चालक , कुली | कचरा बिनने वाले परिवार |
कुष्ठ रोगी व कुष्ठ रोग मुक्त | मनरेगा में 100दिन पुरे करने वाले परिवार / मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार |
घुमन्तु व अर्ध घुमन्तु जातीय |
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन में लगने वाले दस्तावेज
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा कराने होंगे। इससे पहले आपको एक खाद्य सुरक्षा फॉर्म करना होगा और उसे पटवारी, ग्रामसेवक को रिपोर्ट करानी होगी। वह आपके फर्म की रिपोर्ट जल्द से जल्द खाद्य सुरक्षा विभाग में कराएगा उसके बाद वह फोरम नजदीकी ई-मित्र पर ऑनलाइन जमा कराना होता है।
आइए हम इसके महत्व दस्तावेजों के बारे में जान लेते हैं:
- आवेदन कर्ता का आधार कार्ड
- आवेदन कर्ता का राशन कार्ड
- भामाशाह कार्ड /जन आधार कार्ड
- 2011 की बीपी की सर्वे सूची
- अगर आपके पास जॉब कार्ड, सश्रमिक कार्ड, पेंशन PPO , विधवा आदि दस्तावेजों तो उनकी फोटो कॉपी
इन सभी दस्तावेजों को आग लगा दे इससे आपका फॉर्म भरा माना जाएगा और आपके खाद्य सुरक्षा विभाग के तहत आपका राशन कार्ड चालू कर दिया जाएगा और आपको गेहूं खाद्य सामग्री मिलना शुरू हो जाएंगी
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खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म डाउनलोड कैसे करें।
खाद्य सुरक्षा का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा। इन लिंक की मदद से आप एन एफ एस ए ग्रामीणों और एनएफएसए शहरी फॉर्म दोनों ही कंडीशन में डाउनलोड कर सकते हैं।
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