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[PDF] मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2023: रजिस्ट्रेशन फॉर्म पात्रता व आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार ने जून 2012 को शुरू किया है. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें देश के चिन्हित तीर्थ स्थलों में से किसी एक तीर्थ स्थल की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है. MP Mukhyamantri Teerth Yatra Yojana के अंतर्गत जो भी व्यक्ति तीर्थ दर्शन के लिए जाएगा उन्हें किसी भी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा। सरकार द्वारा ही यात्रा करने वाले नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कि खाने-पीने की सामग्री, रुकने की व्यवस्था आदि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों इस लेख में हम आपको Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहें है जैसे: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, आदि इसलिए सम्पूर्ण जानकारी हेतु लेख पर आखिर तक बने रहें.

Show Contents

Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana 2023

एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीऍफ़ (MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Registration Form Pdf)

दोस्तों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष के अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएं जाएंगे. यात्रा के दौरान नागरिकों को खाने-पीने की सुविधा भी मुहैया कराई जायेगी, एवं नागरिक अपने साथ सहायक भी ले जा सकते है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निश्चित प्रारूप में आवेदन फॉर्म भरना होगा। Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana Application Form PDF की लिंक हमने निचे प्रदान की है. लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है. इसके साथ ही हमने आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी साझा की है.

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन आवेदन फॉर्म नमूना

Key Highlights of Madhya Pradesh Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana 2023

योजना का नाम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
किसके द्वारा शुरू की गयी मध्यप्रदेश सरकार
विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
उद्देश्य निशुल्क तीर्थयात्रा प्रदान करना।
लाभार्थी राज्य के वरिष्ठ नागरिक
ऑफिसियल वेबसाइट यहाँ क्लिक करें
रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोडयहाँ क्लिक करें
परिपत्र डाउनलोडयहाँ क्लिक करें

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य

इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे नागरिक जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है जिसके कारण वह तीर्थ स्थलों के दर्शन करने नहीं जा पाते है ऐसे नागरिकों को ध्यान में रखते हुए उन्हें निःशुल्क तीर्थ धामों के दर्शन कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गयी है. इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक निःशुल्क तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए जा सकते हैं. तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए वह अपने साथ एक सहायक को भी ले जा सकते हैं।

(SSSM ID) मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल 2023

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हेतु तीर्थ स्थान की सूची

(अ) परिशिष्ट (एक) –

  • श्री बद्रीनाथ
  • श्री केदारनाथ
  • श्री जगन्नाथ पुरी
  • श्री द्वारकापुरी
  • हरिद्वार
  • अमरनाथ
  • वैष्णोदेवी
  • शिर्डी
  • तिरुपति
  • अजमेर शरीफ
  • काशी (वाराणसी)
  • गया
  • अमृतसर
  • रामेश्वरम्
  • सम्मेद शिखर
  • श्रवणबेलगोला
  • वेलाकानी चर्च (नागपट्टनम )

(17-अ) श्री रामदेवरा, जेसलमेर

  • गंगासागर
  • कामाख्या देवी
  • गिरनार जी
  • पटना साहिब
  • मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल – उज्जैन, मेहर, श्री रामराजा मंदिर ओरछा, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर और मुडवारा|

(ब) परिशिष्ट (दो) –

  • रामेश्वरम् – मदुरई
  • तिरुपति – श्री कालहस्ती
  • द्वारका – सोमनाथ
  • पूरी – गंगासागर
  • हरिद्वार – ऋषिकेश
  • अमृतसर – वैष्णोदेवी
  • काशी – गया|

Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana 2023 के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

  • आवेदक द्वारा आवेदन पत्र को हिंदी में भरा जाना है।
  • आवेदन पत्र में आवेदक को एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है।
  • आपात स्थिति के लिए किसी संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर तथा निवास का पता प्रदान करना अनिवार्य है।
  • यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ तथा मादक पदार्थ ले जाना मना है।
  • कोई भी बहुमूल्य रतन,आभूषण आदि साथ ले जाना यात्रा में वर्जित है।
  • यात्रा के दौरान संपर्क अधिकारी का पालन करना आवश्यक है।
  • यात्रियों से यह निवेदन है कि यात्रा के दौरान कोई भी ऐसा आचरण ना करें जिससे कि प्रदेश की छवि खराब हो।
  • यात्रियों को अपने साथ परिचय पत्र ले जाना अनिवार्य है।

(रजिस्ट्रेशन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएं जाएंगे.
  • यात्रा के दौरान नागरिक अपने साथ सहायक भी ले जा सकते है.
  • यात्रा के दौरान प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कि खाने-पीने की सामग्री, रुकने की व्यवस्था आदि भी उपलब्ध करवाई जाएगी
  • मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्यान्वयन मध्य प्रदेश सरकार, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए पात्रता

यात्री के लिए पात्रता

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो|
  • आयकर दाता न हो|
  • 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चूका हो|
  • महिलाओ के मामले में 2 वर्ष की छुट अर्थात 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो|
  • ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो, आयु का बंधन नहीं है|
  • यदि पति – पत्नी साथ यात्रा करना चाहते है तो पति/पत्नी में से किसी एक को पत्रता होने पर जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो|
  • इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति को अपने जीवन काल में नाम निर्दिष्ट किसी एक तीर्थ स्थल का एक बार तीर्थ यात्रा का लाभ दिए जाने का प्रावधान|
  • तीर्थ यात्रा हेतु समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है, समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगाı किन्तु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नही होगा|
  • नवीनतम प्रावधान अनुसार पूर्व में यात्रा किये पाच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत पुनः यात्रा के लिए पात्र होंगे, साथ ही वर्तमान के तीर्थ स्थलों के समीप के तीर्थो की यात्रा का प्रावधान किया गया है|
  • यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो, और किसी संक्रामक रोग जैसे – टी.बी., कोंजेष्टिव, कार्डियाक, शवास में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्तता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रमण, कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित न हो|

देखभाल हेतु सहायक की पात्रता

  • 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री, 65 वर्ष से अधिक आयु के पति- पत्नी एवं 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग वाले व्यक्ति को सहायक (केयर टेकर ) ले जाने की पात्रता है|
  • समूह / जत्था के रूप में यात्रा करने पर 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक (केयर टेकर ) की पात्रता होगी|

कलेक्टर द्वारा किये जाने वाली व्यवस्था

  • आवेदन पत्र प्राप्त करवाना|
  • तीर्थ यात्रियों का चयन|
  • शासकीय अधिकारी / कर्मचारियों की अनुरक्षक के रूप में ड्यूटी|
  • यात्रा हेतु सुरक्षाकर्मी की तैनाती|
  • स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सक की व्यवस्था|
  • यात्रियों को टिकिट वितरण करवाना तथा प्लेटफार्म से विशेष ट्रेन में बैठाना|

MP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana 2023 के महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार जो MP Mukhya Mantri Teerth Yatra Yojana हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-

  • वेबसाइट खुलने के बाद आपको “फॉर्म डाउनलोड करें” के मेनू में से आपको “तीर्थ दर्शन के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Registration Form खुल जाएगा.
  • इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लें.
  • अब फॉर्म में पूछे गए समस्त विवरण को ध्यानपूर्वक सही-सही भरें, एवं फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
  • अब आवेदन फॉर्म को तहसील/उप-तहसील कार्यालय में जमा करा दें.
  • इस प्रकार आप मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

FAQ’s (Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana)

Q:1 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना क्या है?

Ans: इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ धामों के दर्शन कराये जाएंगे.

Q:2 Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana के अंतर्गत किन-किन तीर्थ स्थलों के दर्शन कराये जाएंगे?

Ans: इसकी जानकारी आपको इस लेख में मिल जायेगी.

Q:3 तीर्थ दर्शन योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

Ans: इस योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट http://www.tirthdarshan.mp.gov.in/ है.

Q:4 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

Ans: इस योजना में आवेदन प्रक्रिया का उल्लेख हमने इस लेख में प्रक्रिया सहित साझा की है.

Q:5 क्या वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान सहायक ले जाने की अनुमति है?

Ans: जी हाँ, यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिक अपने साथ सहायक ले जा सकते हैं.

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