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मुख्यमंत्री राजश्री योजना : बेटी की देखभाल के लिए सरकार से मिलेंगे 50 हजार रुपए

Rajasthan Muykhymantri Rajshree Yojana 2023: राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं बालिकाओं के स्वास्थय एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजश्री योजना आरम्भ की गयी है। इस स्कीम के अंतर्गत 01 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं योजना के पात्र होंगी। Mukhymantri Rajshri Yojana के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक कुल 50000/- रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। यह आर्थिक सहायता विभिन्न स्तरों बालिका के माता – पिता / अभिभावक को प्रदान की जायेगी।

इस योजना का लाभ सरकारी विद्यालयों में पढने वाली बालिकाओं को ही प्रदान किया जाएगा, निजी विद्यालयों में पढने वाली बालिकाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहें हैं जैसे राजश्री योजना क्या है? इस योजना में आवेदन प्रक्रिया क्या है? आवेदन हेतु किन-किन पात्रता शर्तों का पालन करना होगा व किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि सवालों के जवाब जानने के लिए लेख को आखिर तक जरुर पढ़ें।

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Mukhya Mantri Rajshri Yojana 2023

बालिकाओं के स्वास्थ्य, शेक्षणिक स्तर एवं समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने एवं भ्रूर्ण हत्या, बाल विवाह जैसे संगीन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कई केंद्र एवं राज्य स्तर पर कई प्रकार की लाभार्थिपरक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारम्भ किया गया है। यह योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लागू की गयी है। राजश्री योजना के तहत कुल छह किस्तों में नियमानुसार लड़की के माता-पिता / अभिभावक को कुल 50000 रूपए तक का लाभ प्रदान किया जाता है। आइये जानते हैं Mukhymantri Rajshree Yojana से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विवरण।

Mukhymantri Rajshri Yojana Key Highlights

योजना का नाम राजश्री योजना
राज्य राजस्थान
सम्बंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना एवं
उनके स्वास्थय एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना
लाभार्थी राजस्थान राज्य में जन्मी बेटियां
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन / ऑफलाइन
वर्ष 2023
ऑफिसियल वेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in/

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य

  • राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना।
  • बालिकाओं के लालन – पालन, शिक्षण व स्वास्थय के मामले में होने वाले लिंग भेद को समाप्त करना, एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थय सुनिश्चित करना।
  • संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर को कम करना।
  • बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना।
  • भ्रूर्ण हत्या, बाल विवाह जैसे अपराधों पर अंकुश लगाना।
  • बालिका का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
  • बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।

    मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण

    मुख्यमंत्री राजश्री योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक 50,000/- रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

    जन्म के समय 2500 रूपए
    1 वर्ष के टीकाकरण पर 2500 रूपए
    पहली कक्षा में प्रवेश पर 4000 रूपए
    कक्षा 6 में प्रवेश पर 5000 रूपए
    कक्षा 10 में प्रवेश पर 11000 रूपए
    कक्षा 12 पास करने पर 25000 रूपए
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    मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए पात्रता और शर्तें

    • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • राजस्थान राज्य में जन्मी बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
    • सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
    • निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाएं इस योजना के पात्र नहीं हैं।
    • ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 01 जून 2016 के बाद हुआ है वह योजना में आवेदन करने के पात्र हैं।
    • मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ लेने के लिए आधार एवं भामाशाह कार्ड होना जरुरी है।
    • जन्म के बाद बेटी का जन्म पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
    • बेटी का जन्म किसी सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना(JSY) से रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो।
    • राजश्री योजनाओं की पहली दो किस्तों का लाभ परिवार की दो बालिकाओं को ही मिलेगा किन्तु अन्य किस्तों का लाभ परिवार की सभी बालिकाओं को मिलेगा।

    मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

    मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

    • आधार कार्ड
    • जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड
    • आईडी कार्ड
    • पहचान-पत्र
    • मूल निवास प्रमाण-पत्र
    • राशन कार्ड
    • आय प्रमाण-पत्र
    • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
    • जाति प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी यदि लागू हो तो)
    • बालिका का शैक्षणिक दस्तावेज
    • मोबाइल नंबर
    • बैंक खाते का विवरण

    मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन कैसे करें?

    Mukhymantri Rajshri Yojana Apply Online: इस योजना में आवेदन करने के लिए निचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करें:-

    • मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने एवं बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने पर टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरान्त चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता – पिता / अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रान्सफर की जायेगी।
    • इसके लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। प्रथम व द्वितीय क़िस्त प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
    • द्वितीय क़िस्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग द्वारा जारी मातृ – शिशु स्वास्थय कार्ड, / ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा।
    • तीसरी क़िस्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरान्त देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका के माता – पिता / अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अटल सेवा केंद्र / ईमित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
    • आवेदन के साथ मातृ – शिशु स्वास्थय कार्ड, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, दो संतानों सम्बन्धी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करनी होगी।
    • चौथी एवं पांचवी क़िस्त कक्षा 6 एवं 10 में प्रवेश के उपरान्त एवं छठी क़िस्त कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रदान की जाएगी।
    • योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी माता – पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में जमा की जायेगी।

    महत्वपूर्ण लिंक्स

    राजश्री योजना आधिकारिक अधिसूचनायहाँ क्लिक करें
    राजश्री योजना आवेदन फॉर्मयहाँ क्लिक करें
    ऑफिसियल वेबसाइटयहाँ क्लिक करें
    ऑनलाइन ज्ञान पॉइंटयहाँ क्लिक करें

    Rajshri Yojana Helpline Number

    मुख्यमंत्री राजश्री योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001806127 पर संपर्क करें

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