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(पंजीकरण) यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र 2023: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़

UP Death Certificate Apply Online 2023: मृत्यु प्रमाण-पत्र एक कानूनी दस्तावेज होता है, जिसे मृत व्यक्ति के पारिवारिक सदस्यों एवं निकटतम रिश्तेदारों को जारी किया जाता है। इस प्रमाण-पत्र में मृत व्यक्ति का नाम, मृत्यु तिथि, मृत्यु का कारण आदि विवरण आदि होता है। मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करने, संपत्ति सम्बन्धी विवादों के निपटान, और परिवार को बीमा एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

यूपी मृत्यु प्रमाण-पत्र को राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इस ऑनलाइन ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से राज्य के लोग मृत्यु प्रमाण प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में मृत्यु प्रमाण-पत्र (UP Death Certificate) बनवाने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया साझा करने जा रहें हैं एवं यह भी बताएँगे की आप यूपी डेथ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कैसे कर सकते हो इसलिए उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.

यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़

भारत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार प्रत्येक मृत्यु का इसके होने के 21 दिनों के भीतर सम्बंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है। राज्य के इच्छुक उम्मीदवार जो उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वह ई साथी पोर्टल उत्तर प्रदेश (e Sathi Portal Uttar Pradesh) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पोर्टल के माध्यम से मृत्यु प्रमाण-पत्र डाउनलोड एवं प्रिंट भी कर सकते हैं एवं ऐसे उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए इस लेख में हमने उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म PDF | UP Death Certificate Form PDF Download करने के लिए लिंक प्रदान की है।

उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें?

UP Death Certificate Highlights

आर्टिकल किसके बारे में है यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र
किसके द्वारा जारी किया जाता है उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा
लाभार्थी राज्य के नागरिक
विभागई साथी उत्तर प्रदेश
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन / ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट यहाँ क्लिक करें

मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोग | Use of Death certificate

  • यदि मृतक के नाम पर कोई बीमा चल रहा है तो उसके परिवार के लोग मृत्यु प्रमाण-पत्र का उपयोग करके उस बीमा के तहत प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि मृतक व्यक्ति के नाम पर कोई जमीन है, उसे कोई अन्य व्यक्ति या परिवार जन अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मृत्यु-प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
  • सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाएं जिनका लाभ मृत्यु के बाद मृतक के परिवार को प्रदान किया जाता है ऐसी सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है।

उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती:-

  • आधार कार्ड
  • मृतक का पहचान पत्र
  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • अगर व्यक्ति की मृत्यु गाँव में हुई है तो ग्राम प्रधान द्वारा लिखित पत्र, अगर हॉस्पिटल में हुई है तो डॉक्टर द्वारा लिखित पत्र की आवश्यकता होगी.

उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क का विवरण

  • मृत्यु की तारीख से 21 दिनों के भीतर मृत्यु पंजीकरण कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
  • मृत्यु की तिथि से 21 दिन के बाद पंजीकरण कराने पर 02/- रूपए शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • मृत्यु की तिथि से 30 दिन के बाद पंजीकरण कराने पर 05/- रूपए शुल्क का भुगतान करना होगा।

UP Death Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

जो इच्छुक उम्मीदवार UP Mrityu Praman Patra बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे:-

  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
up death certificate apply online
  • अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी जैसे: आवेदक का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, लिंग, जिला, सुरक्षा कोड आदि भरनी होगी।
  • सारी जानकारी भरने के बाद “सुरक्षित करें” के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा. एवं आपको यूजर आईडी एवं पासवर्ड बन जाएंगे।
  • अब UP Mrityu Praman Patra बनवाने हेतु up e sathi portal पर लॉगिन करना होगा।

UP e Sathi Portal पर लॉगिन होने की प्रक्रिया

  • अब आपको दोबारा से ई साथी पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।
  • इस फॉर्म में आपको यूजर नेम, पासवर्ड, एवं सुरक्षा कोड डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
  • लॉगिन होने के बाद अब आपको आवेदन भरें पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑप्शन का चयन करना है।
  • ऑप्शन का चयन करने के बाद मृत्यु प्रमाण आवेदन के लिए क्लिक करने लिए ऊपर क्लिक करना होगा।
  • अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण-पत्र का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही दर्ज करें, और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? | How to apply offline for Uttar Pradesh death certificate

यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको जिला सांख्यिकी विभाग या ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल लें.
  • अब फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही दर्ज करें एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
  • अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा करा दें.
  • इसके बाद विभाग द्वारा जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

Uttar Pradesh/UP Death Certificate Application Form PDF

आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स खुलेगा।
  • यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर दर्ज करके “सर्च” बटन पर क्लिक करना है।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जायेगी।

FAQs (Frequently Asked Questions)

मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है?

व्यक्ति की मृत्यु के बाद, मृत व्यक्ति के परिजनों को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र में मृत व्यक्ति का नाम, मृत्यु का कारण, मृत्यु की तारीख आदि बातों का उल्लेख होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र व्यक्ति की मृत्यु को प्रमाणित करने वाला एक महत्वपूर्ण एवं कानूनी दस्तावेज है।

यह प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?

यह प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

डेथ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है?

डेथ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जीवन पर्यंत होती है।

UP Death Certificate बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, मृत व्यक्ति की पासपोर्ट साइज़ फोटो, शपथ पत्र, आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी कार्ड आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

UP Mrityu Praman Patra के लिए आवेदन कैसे करें?

आप यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख इस लेख में दर्ज है।

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