वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rojgaar Yojana) की शुरुआत की है. मंथली 15,000 रूपए से कम सैलरी वालों तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण नौकरी गवाने वाले लोगों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तथा यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी.
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Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana
आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज 3.0 के अंतर्गत 12 उपायों की घोषणा होगी. इनमे से एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है. इस योजना से देश में तेजी से नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे तथा संगठित क्षेत्र में ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे. दोस्तों इस लेख में हम आपको इस योजना से जुडी समस्त जानकारियों से अवगत कराने जा रहें हैं. इसलिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.
Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana Highlights
योजना का नाम | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना |
योजना का प्रकार | केंद्र सरकार |
किसके द्वारा आरम्भ | निर्मला सीतारमण |
आरम्भ करने की तिथि | 12-11-2020 |
योजना की अवधि | 2 वर्ष |
उद्देश्य | रोजगार के नए अवसर प्रदान करना |
लाभार्थी | कर्मचारी एवं संस्था |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य
कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों की नौकरी छूट गयी है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत रोजगार के प्रदान होंगे. इस योजना के आरम्भ होने से भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा.
कैसे मिलेगा फायदा?
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नए रोजगार के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा. इसके तहत सरकार योग्य कर्मचारी को दो साल तक सब्सिडी देगी. जिन कंपनियों में 1000 कर्मचारी कार्यरत हैं, उसमें सरकार कर्मचारियों एवं कम्पनी दोनों को ईपीएफ में 12-12 प्रतिशत का योगदान देगी. जिन कंपनियों में 1000 से ज्यादा कर्मचारी है उन कंपनियों को सरकार कर्चारियों के ईपीएफ में 12 प्रतिशत का योगदान देगी.
आत्मनिर्भर रोजगार योजना का लाभ कैसे उठाएं
- इस योजना का लाभ कर्मचारी एवं संस्था दोनों को दिया जाएगा.
- EPFO के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थान यदि रोजगार के अवसर प्रदान करती है, तो उन संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा.
- जो भी संस्थाएं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाना चाहती है, उनका स्वयं ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना जरुरी है, ताकि नए कर्मचारी एवं संस्था दोनों का लाभ दिया जा सके.
- ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से कम है, एवं वह संस्थाएं दो या दो से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करती है, और उन कर्चारियों का भविष्य निधि के अंतर्गत पंजीकृत करती है, तो ही ऐसी संस्था एवं कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा.
- इसी प्रकार ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से अधिक है तो उनको न्यूनतम 5 नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर उनको ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य है
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन
जो कर्मचारी या संस्था इस योजना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भविष्य निधि (EPFO) के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है. इस योजना में ऑनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गयी है. जैसे ही इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया जारी की जाती है तो हम आपको इस लेख के माध्यम से अवगत करा देंगे.
मैं दावे के साथ कह रहा हूं अभी तक मुझे कोई किसान योजना का लाभ नहीं मिला है मैं बिहार का निवासी हूं मेरा नाम कमरुज्जमा मेरा पिता का नाम ईसहाक मेरा उम्र 30 साल से ऊपर है मेरा घर तारन पोस्ट डूबा अंचल जोकीहाट जिला अररिया बिहार पिन कोड नंबर 854311