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(पंजीकरण) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना: बिहार अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 5,00,000 रूपए तक का लोन रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाएगा। Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2023 की शुरुआत वर्ष 2012 में की गयी थी। इस योजना का लागू करने का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर ऊँचा उठाना है। दोस्तों इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारी जैसे लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि प्रदान करने जा रहें है, इसलिए सम्पूर्ण जानकारी हेतु लेख को अंत तक पढ़ना न भूलें।

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Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2023

इस योजना को लागू करने के बाद सन 2012 से लेकर सन 2016 तक इस योजना का बजट 25 करोड़ रूपए रखा गया था एवं 2016-17 में बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना का बजट बढ़ाकर 75 करोड़ रूपए कर दिया गया था। 2017 के बाद इस योजना का बजट 100 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को ऋण (Loan) मुहैया कराती है। लोन की राशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसलिए उम्मीदवार के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक है, एवं बैंक खाता आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक होना चाहिए।

Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana

यह भी पढ़ें: आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें.

Bihar Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana 2023 Details In Hindi

योजना का नाम बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
किसके द्वारा शुरू की गयी बिहार सरकार द्वारा
सम्बंधित विभागअल्पसंख्यक मामलात विभाग
लाभार्थी बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग
उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऋण प्रदान करना
लोन की राशि 5 लाख रूपए
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन
वर्ष2023
ऑफिसियल वेबसाइटयहाँ क्लिक करें

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना एवं रोजगार के अवसरों में बृद्धि करना है, एवं बेरोजगारी की दर को कम करना है। इस हेतु बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वयं का कारोबार या व्यवसाय स्थापित करने के लिए 5 लाख रूपए का लोन प्रदान करती है। ताकि योजना के माध्यम से लोग आत्मनिर्भर बने एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी एवं राज्य का नाम ऊँचा होगा।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना काउंसलिंग

Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana 2023 की काउन्सलिंग प्रक्रिया शुरू हो गयी है जो 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक चलेगी। जिन लोगों ने इस योजना में आवेदन किया है उन्हें काउन्सलिंग करवानी होगी, काउन्सलिंग करवाने के बाद लोन वितरण की प्रक्रिया आरम्भ होगी।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीकरण फॉर्म

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत आने वाले समुदाय

  • मुस्लिम
  • सिख
  • क्रिश्चियन
  • बुद्धिस्ट
  • जैन

बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2023 चयन प्रक्रिया

सर्वप्रथम उम्मीदवार को बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना में पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने के बाद चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों को ऋण राशि मजूरी देने से पहले सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने के बाद उन्हें ऋण देने का फैंसला लिया जाएगा, और उनके दस्तावेजों के कमिश्नर के हस्ताक्षर किये जायेगें। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी उम्मीदवार के बैंक खाते में ऋण की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से हस्तांतरण कर दिए जाएंगे।

बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना के अंतर्गत ऋण की वसूली

  • ब्याज दर: 3 महीने के मोरटोरियम पीरियड के बाद ऋण की राशि पर 5 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज दर लगाई जायेगी।
  • ईएमआई: ऋण की राशि का भुगतान आवेदक द्वारा 20 बराबर किस्तों में करना होगा।
  • ब्याज दर में छूट: यदि लाभार्थी द्वारा ऋण की राशि का भुगतान तय समय-सीमा के भीतर कर दिया जाता है, तो लाभार्थी को ब्याज दर में 0.5% की छूट प्रदान की जायेगी।
  • पेनल्टी: यदि लाभार्थी द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान सही समय पर न करने पर उसे पेनल्टी देनी होगी।
  • पोस्ट डेटेड चेक: लाभार्थी को 10 से 20 पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाने होंगे।

Bihar Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana 2023 गारंटर

  • यदि लोन की राशि 1 लाख रूपए है तो सब गारंटी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी चाहिए जिसके पास या फिर जिनके माता-पिता के पास किराए की रसीद या अन्य सम्बंधित दस्तावेज हैं।
  • यदि लोन की राशि 1 लाख रूपए या इससे अधिक है तो सरकार, अर्ध सरकार, आयकर दाता, बैंक, आंगनवाडी कार्यकर्त्ता, बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत मदरसे एँ जिनके पास अचल संपत्ति है वह गारंटर होंगे।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • इस स्कीम के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 5 लाख रूपए तक का लोन ले सकते हैं।
  • बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना को वर्ष 2012 में शुरू किया गया था।
  • इस स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जाएंगे।
  • Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana में केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 5% की ब्याज निर्धारित की गयी है।
  • इस योजना के अंतर्गत ली गयी ऋण राशि का भुगतान 20 बराबर त्रेमासिक किस्तों में की जायेगी।
  • यदि लाभार्थी समय पर ही सम्पूर्ण ऋण राशि का भुगतान करता है तो उसे ब्याज पर 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  • Bihar Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं उद्यमिता का विकास होगा।

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Bihar Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana 2023 की पात्रता

  • आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही इस योजना का लाभ ले सकते है।
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • उम्मीदवार के परिवार की सालाना आय 400000 रूपए या इससे कम होनी चाहिए।

आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन कैसे करें ?

इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम उम्मीदवार को अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाना होगा।
  • बैंक जाकर वहां से इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी समस्त सूचनाएं सही-सही भरें।
  • फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें।
  • अब फॉर्म को बैंक में जमा करा दें।
  • इस प्रकार आपका मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।

Important Links

Official WebsiteClick Here
Official NotificationClick Here

Helpline Number

दोस्तों, यदि आपको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, या आपको इस योजना के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से सम्बंधित कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना क्या है?

इस स्कीम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वयं का कारोबार या उद्योग स्थापित करने के लिए लोन प्रदान किया जाता है।

योजना के अंतर्गत कितने रूपए तक का लोन प्रदान किया जाता है?

इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रूपए तक का लोन प्रदान किया जाता है।

योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट http://bsmfc.org/ है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना की पात्रता शर्तें क्या है?

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करने के लिए आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए, आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, एवं आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

लोन प्राप्त करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

लोन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर, एवं जाति प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत कौन-कौन से लोग आते हैं?

अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत सिख, जैन, पारसी, बोद्ध, मुस्लिम एवं क्रिस्चन आदि लोग आते हैं।

बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन कैसे करें?

आप अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यक मामलात विभाग जाकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म भरकर एवं फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके अल्पसंख्यक विभाग में जमा करा दें। समिति द्वारा आवेदन सत्यापन के बाद आपको लोन की राशि मुहैया करा दी जायेगी।

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत लोन की राशि वापिस करने के लिए कितना समय दिया जाता है?

इस योजना के अंतर्गत लोन की राशि की वापिस करने के लिए 3 साल का समय दिया जाता है।

क्या इस योजना के अंतर्गत ब्याज दरों में कोई छूट प्रदान की जाती है?

लोन की राशि का सही समय पर भुगतान करने पर ब्याज दरों में 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

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