Mukhymantri Yuva Udyami Yojana 2023: इस लेख के जरिये आज हम आपको मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें है। CM Yuva Udyami Yojna के जरिये 10वीं पास युवाओं को 10 लाख से 2 करोड़ रूपए तक का लोन सरकार की मदद से दिया जा रहा है. जानिए मुख्यमंत्री उद्यमी लोन लेने के लिए जरुरी दस्तावेजों सूची, आवेदन फॉर्म, पंजीकरण प्रक्रिया, तथा पात्रता क्या-क्या होगी. इन सब के बारे में उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Show Contents
- Mukhyamantri Yuva Udyami Yojna 2023
- Madhya Pradesh Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana in Hindi
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु वित्तीय सहायता
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन हेतु पात्रता
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन कैसे करें?
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
- Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana पोर्टल पर लॉगिन होने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें ?
- आईएफएस कोड सर्च करने की प्रक्रिया
- Mukhyamantri Yuva Udyami Yojna Helpline Number
- MP Mukhymantri Yuva Udyami Yojana: FAQs
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojna 2023
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। यह योजना राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana के अंतर्गत नागरिकों को स्वयं के उद्योग की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत राज्य के नागरिक स्वयं का उद्योग शुरू करने के लिए लोन ले सकते है। इस लोन को आपको 5% की ब्याज दर से चुकाना होगा। लेकिन योजना पर लिए गए लोन को आपको 7 साल में ही चुकाना होगा। इस योजना के तहत परियोजना की कुल लागत का 15 फ़ीसदी (अधिकतम 12 लाख रूपए) की राशि आपको मार्जिन मनी के रूप में प्रदान की जाती है। पुरुष आवेदक के लिए 5 प्रतिशत एवं महिला आवेदक को 6 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
Madhya Pradesh Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana in Hindi
योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
सम्बंधित विभाग | वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्रालय |
उद्देश्य | उद्यम स्थापित करने के लिए लोन प्रदान करना |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के नागरिक |
ऋण राशि | 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए |
ब्याद दर | 5% – 6% |
ऋण वापसी की अवधि | 7 वर्ष |
योजना कब आरम्भ हुई | 1 अगस्त 2014 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
वर्ष | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://msme.mponline.gov.in/ |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य
10 लाख से 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा – इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को स्वयं का रोजगार एवं उद्योग स्थापना हेतु आर्थिक सहायता देना है। इस योजना से राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी जिससे रोजगार के अवसर भी बढेंगे, जिससे राज्य में बेरोजगारी की दर घटेगी। इस योजना के तहत 10वीं पास कैंडिडेट्स 10 लाख रूपए से लेकर 2 करोड़ रूपए तक की राशि का लोन ले सकते हैं।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु वित्तीय सहायता
- इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपए 10 लाख एवं अधिकतम 02 करोड़ होगी।
- इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपए 12 लाख) तथा BPL हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत (अधिकतम रूपए 18 लाख) देय होगी।
- इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक (अधिकतम रूपए 5 लाख प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान देय होगा।
- इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन हेतु पात्रता
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 10वीं पास होना चाहिए।
- ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है वह इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- ऐसे व्यक्ति जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संसथान में डिफाल्टर के रूपं में कार्य कर रहा है. वह इस योजना के पात्र नहीं होगा।
- ऐसे आवेदक जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने ऐसी ही किसी दूसरी योजना का लाभ ले रहें हैं, वह इस योजना के पात्र नहीं है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन हेतु आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- व्यापार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण-पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र
- व्यापार का स्थान रेंटल होने पर
- पीएल सर्टिफिकेट
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हो। यहाँ हम आपको दोनों माध्यमों से आवेदन कैसे करना उसके तरीके के बारे में जानकारी साझा करने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?
यदि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आपको अपने नज़दीकी जिला एवं उद्योग कार्यालय में जाना होगा। वहां जाकर आप इस योजना के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हो और जिला उद्योग कार्यालय में जाकर आप इस योजना का फॉर्म ले सकते हो। फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही सही भरकर, आवेदन फॉर्म में सभी दस्तावेजों को संलग्न कर फॉर्म जमा करा दें। इसके बाद आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का सक्षम अधिकारीयों द्वारा उचित सत्यापन किया जायेगा। पात्र पाए जाने पर आपको स्वरोजगार विकसित करने के लिए लोन दिया जायेगा।
नोट : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
जानें Mukhyamantri Yuva Udyami Yojna में loan कैसे लें, इच्छुक उम्मीदवार को युवा उद्यमी योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट खुलने के बाद आपको “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” का ऑप्शन दिखाई देगा. इसके निचे “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको तीन विभागों के नाम दिखाई देंगे, आप जिस विभाग से सम्बंधित है, उस पर क्लिक करें।
- अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा।
- यहाँ पर आपको sign up करना है।
- साइन अप करने के लिए मांगी गई सभी जानकारी सही से भरें।और “Sign UP Now” पर क्लिक करें।
- sign up होने के बाद बाद आपको लॉगिन होना है।
- लॉग इन के उपरांत आवेदक को अपना EKYC करना अनिवार्य होगा।
- EKYC पूर्ण कर आवेदक स्वरोजगार योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Download : Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Application Form PDF
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana पोर्टल पर लॉगिन होने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” के अंतर्गत “आवेदन करें” का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने विभागों की सूची खुल जायेगी।
- आपको आवश्यकतानुसार विभाग का चयन करना है।
- इसके पश्चात अगले पेज में आपको योजना का नाम सेलेक्ट करना है, एवं मोबाइल नंबर, पासवर्ड, एवं कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें ?
- सर्वप्रथम योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट कीजिये।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” के निचे आवेदन करें के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
- यहाँ पर आपको सम्बंधित विभाग का चयन करना है।
- अब फिर से एक नया पेज ओपन होगा।
- इस पेज में आपको “Track Application” का ऑप्शन दिखाई देगा।
- यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालकर “Go” के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
आईएफएस कोड सर्च करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आपको “आवेदन करें” का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा.
- इस पेज में आपको विभाग का चयन करना होगा.
- अब अगले पेज में आपको IFSC Code दर्ज करके “Search” बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब सम्बंधित जानकारी आपके सामने खुलकर आ जायेगी.
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojna Helpline Number
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जुडी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 07556720200 / 07556720203 पर संपर्क कर सकते हो अथवा [email protected] पर ईमेल कर सकते हो.
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- मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल
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- प्रसूति सहायता योजना 2023
MP Mukhymantri Yuva Udyami Yojana: FAQs
इस स्कीम के अंतर्गत सरकार नागरिकों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रूपए से लेकर 2 करोड़ रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है.
इस स्कीम में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हमने लेख में ऊपर साझा की हुई है, अधिक जानकारी के लिए लेख को जरुर पढ़ें.
इस स्कीम के अंतर्गत महिला उद्यमी के लिए 5% एवं पुरुष उद्यमी के लिए 6% ब्याज दर निर्धारित की गयी है.