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छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2023 रजिस्ट्रेशन sw.cg.gov.in: वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन आवेदन फॉर्म Pdf डाउनलोड

Summary of the article: छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड at sw.cg.gov.in. Chhattisgarh Pension Form Pdf Download link is available here. sw.cg.gov.in pension list 2022-23, विकलांग, वृद्धा & विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म, पात्रता, दस्तावेज व पेंशन राशि जानकारी हिंदी में.

Chhattisgarh Pension Yojana in Hindi: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्ध, विधवा, एवं विकलांग व्यक्तियों को जीवन यापन में सहयोग देने के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन योजना शुरू की गयी है. इस योजना के अंतर्गत राज्य के ज़रूरतमंद नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है. पेंशन योजना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सरकार 60 से 79 उम्र के बुजुर्गो को हर महीने 350 rupey की पेंशन देगी और 80 उम्र या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिको को 650 रुपए की मासिक पेंशन देगी।

छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफिसियल पोर्टल पर जाकर इस योजना में आवेदन के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन पंजीयन फॉर्म pdf में डाउनलोड कर सकते हो। इस लेख में हम आपको छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी साझा कर रहे हैं. इसलिए Chhattisgarh Pension Yojana 2023 से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, दी जाने वाली पेंशन राशि आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को आखिर तक जरूर पढ़े.

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Chhattisgarh Pension Yojana 2023

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 7 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है. इन योजनाओं के अंतर्गत गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले पात्र लाभार्थियों को 350 रूपए से लेकर 500 रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है. Chhattisgarh Pension Yojana के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है.

इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए एवं आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों माध्यमों द्वारा किया जा सकता है. आपके आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं। आपका आवेदन पत्र स्वीकृत होने के बाद आपको पेंशन राशि मिलना शुरू हो जायेगी।

Chhattisgarh Pension Yojana Details in Hindi

योजना का नाम छत्तीसगढ़ पेंशन योजना
किसके द्वारा शुरू की गयी छत्तीसगढ़ सरकार
विभाग समाज कल्याण विभाग
उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद वृद्ध, विधवा एवं विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के नागरिक
पेंशन राशि₹350 से ₹500
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन
संबंधित लेखछत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता
ऑफिसियल वेबसाइट यहां क्लिक करें
CG E District Portalयहाँ क्लिक करें

छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के जरूरतमंद एवं बीपीएल रेखा के निचे जीवनयापन करने वाले वृद्ध, विधवा, एवं दिव्यांगजनों की आर्थिक सहायता करना है. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी जिससे राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा.

Chhattisgarh Pension Yojana 2023 के अंतर्गत नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन राशि सीधे उनके खाते में भेजी जायेगी, जिससे योजना में पारदर्शिता एवं सरकारी कार्य प्रणाली में सुधार होगा एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा. इस योजना के माध्यम से नागरिकों की आर्थिक स्थिति में जीवन स्तर में सुधार होगा एवं उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के प्रकार (CG Pension List 2022-23)

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, एवं गरीबी रेखा के निचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों के लिए राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित हैं, जो निम्न प्रकार है:-

मुख्यमंत्री पेंशन योजना (Chief Minister Pension Scheme)

छत्तीसगढ़ शासन वित्तीय वर्ष 2018-19 से सामाजिक सहायता कार्यक्रम (Social Assistance Program) के अंतर्गत वर्ष 2018 में इस योजना को शुरू किया है. इस योजना के अंतर्गत वृद्ध नागरिकों एवं विधवा/निराश्रित/परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है. चीफ मिनिस्टर पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए एवं वृद्ध नागरिकों की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें भी इस योजना में आवेदन कर सकती है. इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 350 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social Security Pension Scheme)

सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के अंतर्गत गरीबी रेखा के निचे जीवनयापन करने वाले निःशक्तजन एवं बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने में सहयोग देना है. इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता 350 रूपए प्रतिमाह है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए। 6-17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6-14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी। 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति एवं बौने व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

सुखद सहारा योजना (Pleasant Support Scheme)

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के निचे जीवन-यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में सहयोग देना है. प्लीसेंट सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत 18-39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा एवं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलाओं को 350 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme)

इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को अच्छे से जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी. इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही उठा सकते हैं. योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्ध नागरिकों को 350 रूपए प्रतिमाह (केन्द्रांश – रू .200, राज्यांश – रू .150) प्रदान किये जाएंगे एवं 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिकों को 650 रूपए प्रतिमाह (केन्द्रांश – रू .500, राज्यांश – रू .150) प्रदान किये जाएंगे.

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme)

इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के अंतर्गत गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को प्रदान की जायेगी. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 350 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme)

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहु निःशक्त व्यक्ति (80% या फिर 80% से ज्यादा विकलांग) को प्रतिमाह 500 रूपए की पेंशन प्रदान की जाती है. इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन की राशि में 300 रूपए केंद्र सरकार द्वारा एवं 200 रूपए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाते है.

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (National Family Assistance Scheme)

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जिनके परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गयी है. नेशनल फैमिली असिस्टेंट स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मृतक के परिवारजनों को एकमुश्त 20000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत देय वित्तीय सहायता

योजना का नामवित्तीय सहायता
चीफ मिनिस्टर पेंशन स्कीम₹350 प्रति माह (राज्य सरकार द्वारा)
सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम₹350 प्रति माह (राज्य सरकार द्वारा)
प्लीसेंट सपोर्ट स्कीम₹350 प्रति माह (राज्य सरकार द्वारा)
इंदिरा गांधी ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम₹350 प्रति माह- 60 से 79 वर्ष की आयु के लिए (केंद्र सरकार का योगदान -₹200, राज्य सरकार का योगदान -₹150) ₹650 प्रति माह- 80 वर्ष एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए (केंद्र सरकार का योगदान -₹500, राज्य सरकार का योगदान -₹150)
इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम₹350 प्रति माह (केंद्र सरकार का योगदान -₹300, राज्य सरकार का योगदान -₹50)
इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम₹500 प्रति माह (केंद्र सरकार का योगदान -₹300, राज्य सरकार का योगदान -₹200)
नेशनल फैमिली एसिस्टेंस स्कीम₹20000 की एकमुश्त राशि

Chhattisgarh Pension Yojana 2023 के लाभ तथा विशेषताएं

  • छत्तीसगढ़ पेंशन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गयी है, एवं इसका कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है.
  • यह पेंशन योजना गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध, विधवा/परित्यक्ता एवं दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गयी है.
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 350 रूपए से लेकर 500 रूपए तक पेंशन राशि प्रदान की जाती है.
  • पेंशन का भुगतान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा की जाती है.
  • Chhattisgarh Pension Yojana के अंतर्गत 7 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित हैं.
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.
  • योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जायेगी.
  • इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले बृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग व्यक्तियों को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए सहयोग देना है.
  • इस योजना के माध्यम से देश के नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।
  • प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में भी इस योजना के माध्यम से सुधार आएगा

Chhattisgarh MGNREGA Job Card List 2023

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना की पात्रता

योजना का नामपात्रता
मुख्यमंत्री पेंशन योजनाआवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा की आयु की विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं द्वारा भी उठाया जा सकता है।
ग्रामीण इलाकों में आवेदक का नाम एसईसीसी लिस्ट 2011 में होना चाहिए।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनालाभार्थी छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होने चाहिए।
इस योजना का लाभ उन विकलांग बच्चों द्वारा भी उठाया जा सकता है जिनकी आयु 6-17 वर्ष के बीच है।
केवल वह ही 6 से 14 वर्ष की आयु वाले विकलांग बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो स्कूल जाते हैं।
18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नागरिकों के द्वारा भी 40% या फिर 40% से अधिक विकलांगता होने पर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
सुखद सहारा योजनाविधवा महिला की आयु 18 से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाइस योजना का लाभ 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों द्वारा उठाया जा सकता है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाइस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदक विधवा महिला होनी चाहिए।
आवेदक की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजनाआवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक की विकलांगता 80% या फिर 80% से ज्यादा होनी चाहिए।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनाइस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
इस योजना का लाभ केवल वही परिवार प्राप्त कर सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं एवं उनके परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है।
मृतक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ पेंशन पंजीयन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया (एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें)

Chhattisgarh Pension Yojana Apply Online: इच्छुक उम्मीदवार जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग जाना होगा.
  • विभाग से आपको छत्तीसगढ़ पेंशन योजना आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा.
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म सही-सही को भरना है.
  • फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे नाम, पिता/पति का नाम, निवास का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि सही-सही भरनी होगी.
  • उसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दें.
  • अब पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण विभाग में जमा करा दें.
  • इसके बाद आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म का सक्षम अधिकारीयों द्वारा सत्यापन किया जाएगा.
  • सत्यापन करने के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.
  • पेंशन राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जायेगी.
  • इस प्रकार आप छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

छत्तीसगढ़ वृद्धा/विकलांग/विधवा पेंशन ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सर्वप्रथम आपको Chhattisgarh eDistrict की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन होना होगा।
chhattisgarh pension scheme
  • लॉगिन होने के बाद आपको “सभी सेवाएं” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
cg pension scheme
  • यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में “Pension” टाइप करके सर्च करना होगा।
  • अब छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संचालित सभी पेंशन स्कीम की लिस्ट खुल जायेगी।
  • अब आप जिस पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, उसके सामने आपको “ऑनलाइन आवेदन” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
cg pension scheme online application form
  • इस पेज में आपको पेंशन योजना से जुडी सभी आवश्यक जानकारी मिल जाएगी, अब आपको “आगे” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब फॉर्म में पूछी सभी आवश्यक जानकारी जैसे आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर आदि दर्ज करें।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद “जमा करें” बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।

दिव्यांगजन पंजीकरण करने की प्रक्रिया | CG Divyaangajan Pension Registration 2023

  • सर्वप्रथम आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Divyaangajan Registration” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद “निःशक्तजन पंजीयन फॉर्म” खुल जाएगा.
divyangjan registration form
  • इस पेज में उम्मीदवार को निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
    • व्यक्तिगत परिचय
    • आवेदक का पता
    • संपर्क हेतु विवरण
    • निःशक्तता का विवरण
    • उच्चतम शैक्षणिक योग्यता
    • आवेदक किस क्षेत्र में रूचि रखता है उसका विवरण
  • उसके बाद आपको फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने है.
  • इसके पश्चात आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा।
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करके “रजिस्टर” बटन पर क्लिक करना है.
  • इस प्रकार आप दिव्यांगजन पंजीकरण कर पाएंगे.

छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा विभाग पोर्टल @sw.cg.gov.in पर लॉगइन करने की प्रक्रिया (Chhattisgarh Pension Yojana 2023 Login)

  • सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Login” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा.
cg pension portal login
  • इस पेज में आपको यूजर प्रकार का चयन करना है.
  • उसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड, एवं कैप्चा कोड डालकर “Login” बटन पर क्लिक करना है.
  • इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे.

पंजीकृत एप्लीकेशन की जानकारी देखने की प्रक्रिया | Registered Applications Information

  • सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Registered applications information” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
registered disabled citizen
  • इस पेज में आपको अपने जिले का चयन करना होगा.
  • चयन करने के बाद सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.

छत्तीसगढ़ पेंशन स्टेटस एवं एक्नॉलेजमेंट देखने की प्रक्रिया | Get status and acknowledgment

छत्तीसगढ़ वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना आवेदन स्थिति जानने के लिए नीचे बताये गए सभी जरुरी स्टेप्स को फॉलो करें-

  • सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Get status and acknowledgment” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
Get status and acknowledgment
  • फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे Transaction ID अथवा Registration No एवं DOB (जन्मतिथि) डालकर सर्च करें.
  • इसके बाद स्टेटस एवं एक्नॉलेजमेंट से सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.

एनजीओ रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “NGO Registration” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद “NGO यूजर पंजीयन फॉर्म” खुल जाएगा.
ngo user registration form
  • इस पेज में आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी.
    • एनजीओ(संस्था) का नाम
    • मोबाइल (अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य)
    • पेन नंबर
    • फर्म एवं सोसाइटी का पंजीयन क्रमांक
    • ईमेल-आईडी
    • वेबसाइट
    • पासवर्ड
    • कैप्चा कोड
  • सभी विवरण दर्ज करने के बाद “Register” बटन पर क्लिक करें.
  • इस प्रकार एनजीओ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।

एनजीओ लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “NGO Login” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा.
NGO Login
  • इस पेज में यूजर नेम, पासवर्ड, एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Login” बटन पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार एनजीओ लॉगिन कर पाएंगे.

निशक्तजनों की जिलेवार जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर दांयी तरफ आपको “Registered applications information” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
  • इस पेज में आपको अपने जिले का चयन करना है.
  • चयन करने के बाद सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.

Contact Information

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

FAQs (छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना क्या है?

राज्य के जरूरतमंद वृद्ध, विधवा, एवं विकलांग नागरिकों की आर्थिक सहायतार्थ Chhattisgarh Pension Scheme शुरू की गयी है.

Chhattisgarh Pension Yojana के अंतर्गत कितने प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की गयी है?

CG Pension Scheme के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा 7 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना, सुखद सहायता योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, एवं नेशनल फैमिली एसिस्टेंस स्कीम है.

छत्तीसगढ़ वृद्ध/विधवा/विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितनी पेंशन दी जाती है?

CG पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग पेंशन योजनाओं के अलग-अलग राशि देय है जिसमें नागरिकों को 350 रूपए से लेकर 500 रूपए तक की राशि प्रदान की जाएगी।

Chhattisgarh Pension Yojana का लाभ राज्य के कौन से नागरिकों को प्राप्त होगा?

आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजन नागरिकों, विधवा महिलाओं एवं विकलांग नागरिकों को Chhattisgarh Pension Yojana का लाभ प्राप्त होगा।

पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें?

पेंशन योजना में आवेदन में राज्य के नागरिक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते है. ऑफलाइन आवेदन समाज कल्याण विभाग में जाकर कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

CG Pension Yojana से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट https://sw.cg.gov.in/ है.

योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी या शिकायत के लिए कहाँ संपर्क करें?

छत्तीसगढ़ पेंशन स्कीम से किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के लिए Phone Number- 0771-4257801 या Email Id- [email protected][email protected] पर मेल करें.

CG Pension Yoajana Form 2023 डाउनलोड कैसे करें?

आप लेख में ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

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