Chhattisgarh Vridha Pension Application Form PDF: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए “वृद्धा पेंशन योजना” शुरू की है। जिसके अंतर्गत 60 से 79 वर्ष के आयु के वृद्धजनों को 350 रूपए एवं 80 या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 650 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। राज्य के ऐसे नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है, वह cg vridha pension form pdf भरकर योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सकते हैं।
Show Contents
- छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़
- Vridha Pension Yojana Chhattisgarh Form PDF
- CG Vridha Pension Form in Hindi PDF
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें
- योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
- हेल्पलाइन नंबर
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छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़
समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना छत्तीसगढ़ के आवेदन पत्र स्वीकारे जाते हैं। इसलिए लाभार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन फॉर्म भरकर समाज कल्याण विभाग में जमा करा दें। इस लेख में हम आपको CG Vridha Pension List 2023 | छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ | CG Old Age Pension Form PDF एवं इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन-कौन सी शर्तों का पालन करना होगा, एवं किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि जानकारी साझा कर रहें हैं। इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे अनुरोध है की लेख को अंत तक जरुर पढ़े।
Vridha Pension Yojana Chhattisgarh Form PDF
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सहयोग देना है, ताकि उन्हें अपनी जरुरत की चीजों के लिए किसी और पर निर्भर न होना पड़े। इस योजना के माध्यम से वृद्ध नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं वह आसानी से अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर सकेंगे। ऐसे पात्र वृद्धजन जिन्होंने अभी तक CG Vridha Pension Yojana में आवेदन नहीं किया है, वह cg vridha pension form in hindi pdf डाउनलोड करके इसके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके समाज कल्याण विभाग में जमा करके योजना में आवेदन करें।
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CG Vridha Pension Form in Hindi PDF
लेख | वृद्धा पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ छत्तीसगढ़ |
योजना | छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
संचालनकर्ता विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक |
वित्तीय सहायता | 350 रूपए से 650 रूपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं होना चाहिए।
- यदि आवेदक पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी है, तो वह इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं है।
योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोप्रति
- पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो
- मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
Chhattisgarh Old Age Pension Scheme Application Process: इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी निचे दी गयी प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक अनुसरण करें:-
- सर्वप्रथम आप निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके Mukhyamantri Vridha Pension Form PDF CG डाउनलोड करें।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक सूचनाओं को ध्यानपूर्वक सही-सही दर्ज करें।
- फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- आवेदन फॉर्म पूर्णरूप से भर जाने के बाद अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म जमा करा दें।
- इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म का सक्षम अधिकारीयों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जायेगी।
हेल्पलाइन नंबर
इस लेख में हमने वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ एवं CG Vridha Pension Yojana Application Form PDF से जुडी सम्पूर्ण जानकारी साझा की है। यदि आपको योजना से जुडी और अधिक जानकारी चाहिए तो आप समाज कल्याण विभाग हरियाणा या निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर समपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- हेल्पलाइन नंबर – 0771-425780, 0771-4013758
- E-mail – dpsw[dot]cg[at]gov[dot]in | dpsw[dot]cg[at]gmail[dot]com
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