Haryana Death Certificate Application Form PDF: भारतीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (Birth & Death Registration Act, 1969) के तहत प्रत्येक व्यक्ति के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है, जो व्यक्ति की मृत्यु को प्रमाणित करता है। इस प्रमाण पत्र के मृत व्यक्ति का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, मृत्यु का कारण आदि बातों का उल्लेख होता है। दोस्तों, इस लेख में हम आपको Haryana Mrityu Praman Patra बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एवं Death Certificate Haryana PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक भी साझा कर रहे है।
Show Contents
- Death Certificate Form Haryana PDF
- हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
- Key highlights Of Death Certificate Form Haryana PDF
- मृत्यु प्रमाण पत्र हरियाणा के उपयोग
- मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- मृत्यु प्रमाण पत्र हरियाणा के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
Death Certificate Form Haryana PDF
हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र राजस्व विभाग (Revenue Department) द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग कई प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग LIC Policy, जमीन सम्बन्धी कार्य, विधवा पेंशन योजना, यदि मृत व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे जमा है तो उन्हें निकालने के लिए, राशन कार्ड से नाम हटवाने, या गैस/बिजली/पानी का कनेक्शन घर के किसी सदस्य के नाम पर करवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस लेख में हम आपको हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म | Death Certificate Form Haryana PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रदान कर रहें है।
हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, अब राज्य के नागरिकों को Haryana Death Certificate बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वह घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गए एकीकृत पोर्टल Antyodaya SARAL Portal के माध्यम से कर सकते है। Haryana Death Certificate Apply Online की जानकारी इस लेख में उल्लेखित है, इसलिए आपसे अनुरोध है की लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Key highlights Of Death Certificate Form Haryana PDF
लेख | हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र |
राज्य | हरियाणा |
जारी करने वाला विभाग | राजस्व विभाग (Revenue Department) |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
मृत्यु प्रमाण पत्र हरियाणा के उपयोग
मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यक हमें कई प्रकार के कार्यों में पड़ती है, उनमे से कुछ कार्य निम्नप्रकार है:-
- विधवा पेंशन योजना प्राप्त करने में।
- यदि मृत व्यक्ति के नाम पर कोई पॉलिसी है, तो उसका क्लेम उठाने में।
- राशन कार्ड में नाम हटवाने के लिए।
- पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बदलने के लिए।
- प्रॉपर्टी या जमीन सम्बन्धी कार्यों के लिए।
- मृत व्यक्ति की बैंक में जमा धन राशि को निकालने के लिए।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मृतक का आधार कार्ड
- आवासीय संबंधित दस्तावेज
- राशन कार्ड की कॉपी
- यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है तो अस्पताल का मृत्यु प्रमाण पत्र
हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Saral Haryana Death Certificate Apply Online: हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आप सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से कर सकते हो, जिसके प्रक्रिया निम्नप्रकार है:-
- सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएँ।
- उसके बाद स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत (Register) करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन हो जाएँ।
- लॉगिन होने के बाद “Apply for services” के अंतर्गत “view all available services” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- उसके बाद Apply For Death Certificate की लिंक खुल जायेगी।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “i have family id” के ऑप्शन पर क्लिक करके फॅमिली आईडी दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद Saral haryana death certificate फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको सभी जानकारी जैसे मृतक का नाम, मृत्यु की तिथि, स्थान, मृत्यु का कारण आदि दर्ज करनी होगी।
- फॉर्म पूर्ण रूप से भर जाने के बाद “Sumbit” बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
मृत्यु प्रमाण पत्र हरियाणा के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होगी।
- आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डेथ सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
- उसके बाद फॉर्म में सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करके, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- उसके बाद फॉर्म को अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र या अपने तहसीलदार कार्यालय या नगर पालिका कार्यालय में जाकर जमा कराना होगा।
- उसके बाद आपको प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा।