UP Free Boring Yojana 2022: उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की है. यह योजना वर्ष 1985 से संचालित है. यह योजना अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों को छोडकर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है. इस स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त जल आपूर्ति हेतु खेत में बोरिंग की व्यवस्था की जायेगी. ताकि किसान अच्छे से खेतों की सिंचाई कर सके. इस लेख के माध्यम से हम आपको यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2022 के उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी साझा कर रहें हैं. इसलिए UP Free Boring Yojana से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरुर पढ़ें.
Show Contents
- UP Free Boring Yojana 2022
- UP Free Boring Yojana 2022 Key Highlights
- यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का उद्देश्य
- UP Free Boring Yojana 2022 के लाभ एवं विशेषताएं
- यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान
- यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की पात्रता
- योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- Contact Information (संपर्क विवरण)
- UP Free Boring Yojana – Important Links
UP Free Boring Yojana 2022
जैसा की आप सभी जानते हैं की, कई लघु एवं सीमान्त कृषकों के पास खेतों की सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा नहीं होती जिससे वह खेतों की अच्छी तरह से सिंचाई नहीं कर पाते हैं. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की गयी है. इस स्कीम के जरिये सरकार सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी. इसके अलावा इस स्कीम के अंतर्गत एच.डी.पी.ई.पाइप एवं पम्पसेट क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा.
सामान्य वर्ग के सिर्फ उन्हीं लघु एवं सीमान्त किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा जिनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है. 0.2 से कम जोत वाले किसान, किसान संगठन बनाकर इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कोई न्यूनतम जोत सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
UP Free Boring Yojana 2022 Key Highlights
योजना का नाम | यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
सम्बंधित विभाग | लघु सिंचाई विभाग |
योजना का उद्देश्य | निःशुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
वर्ष | 2022 |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
किसान सरकारी योजनाएं 2022 | यहाँ क्लिक करें |
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग द्वारा लागू यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार किसानों को फ्री में बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाएगी. फ्री बोरिंग स्कीम के अंतर्गत पानी की पर्याप्त उपलब्धता से किसान अच्छी तरह से खेतों की सिंचाई कर सकेंगे इसके परिणामस्वरूप खेतों में अच्छी पैदावार उपजेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी एवं उनके जीवन-स्तर में सुधार होगा.
आवश्यक फॉर्म
- उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़
- यूपी सामूहिक विवाह रजिस्ट्रेशन फॉर्म
- यूपी दहेज पीड़ित महिला सहायता आवेदन फॉर्म
- उत्तर प्रदेश शमन योजना फॉर्म Pdf
- उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म PDF
- यूपी आरटीआई आवेदन फॉर्म डाउनलोड
- उत्तर प्रदेश विवाह प्रमाण पत्र फॉर्म 2022
- यूपी किरायेदार सत्यापन फॉर्म Pdf
UP Free Boring Yojana 2022 के लाभ एवं विशेषताएं
- प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को बोरिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए यूपी सरकार द्वारा UP Nishulk Boring Yojana की शुरुआत की गयी है.
- इस स्कीम के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खेतों की सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाएगी.
- सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों को इस स्कीम का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा, जब उनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर हो.
- ऐसे कृषक जिनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर से कम है, तो वह किसानों का समूह बनाकर इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए कोई भी जोत सीमा निर्धारित नहीं की गयी है.
- बोरिंग के लिए पंप सेट की व्यवस्था करने के लिए किसान द्वारा बैंक से ऋण की प्राप्ति भी की जा सकती है।
- बोरिंग योजना प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये वर्ष 1985 से संचालित है।
- यह विभाग की फ्लैगशिप योजना है।
- यह योजना अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों को छोडकर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान
कृषक की श्रेणी | अनुमन्य अनुदान | अनुमन्य अनुदान |
बोरिंग निर्माण हेतु | पंपसेट स्थापना हेतु | |
सामान्य श्रेणी के लघु कृषक | अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 25% अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट |
सामान्य श्रेणी के सीमांत कृषक | अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 33% अधिकतम ₹3750 प्रति पंप सेट |
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषक | अधिकतम ₹6000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 50% अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट |
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तरप्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक किसान होना चाहिए.
- आवेदक के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए।
- यदि कृषक के पास न्यूनतम 0.2 जोत सीमा नहीं है, तो वह किसान समूह बनाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
- इस योजना का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब किसान द्वारा सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो.
योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जमीन से सम्बंधित दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
यूपी सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनायें
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद योजना
- यूपी गोपालक योजना ऑनलाइन आवेदन
- किसान कर्ज राहत योजना लाभार्थी सूची
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
- यूपी किसान कल्याण मिशन 2022
- UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2021-22
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
वह सभी इच्छुक उम्मीदवार जो इस स्कीम का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “योजनायें” का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको अगले पेज में “बोरिंग (उथले नलकूप योजना)” का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको “आवेदन पत्र” का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करें.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा.
- अब आप आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक विवरणों को ध्यानपूर्वक दर्ज करें एवं आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें.
- अब पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में जाकर जमा करा दें.
- इस प्रकार आपका इस स्कीम में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
Contact Information (संपर्क विवरण)
- कार्यालय का पता- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
- फोन नं० : 2286627 / 2286601 / 2286670
- फैक्स : 2286932
- ईमेल : [email protected]
UP Free Boring Yojana – Important Links
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