Education Loan: अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए अल्पसंख्यक विभाग ने शैक्षणिक लोन के लिए आवेदन मांगे है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अकबर खान ने बताया की तकनिकी एवं मेडिकल की पढ़ाई करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के विद्याथियों को जिला स्तर पर 5 लाख रूपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा. एवं इससे अधिक का ऋण राज्य स्तर पर स्वीकृत किया जाएगा. लोन लेने हेतु आपको इस योजना में आवेदन करना होगा. अल्पसंख्यक विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
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Education Loan: 5 लाख तक का शैक्षणिक लाेन देगा अल्पसंख्यक विभाग, आवेदन मांगे
शैक्षणिक ऋण (Education Loan) 5 साल तक के लिए दिया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लोन को 60 किस्तों में चुकाना होगा. इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी समुदाय के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे.
शैक्षणिक लोन लेने के लिए पात्रता
- यह लोन अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो तकनिकी एवं मेडिकल की पढ़ाई कर रहें है.
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 81 हज़ार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 3 हज़ार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
अल्पसंख्यक विभाग द्वारा दिए जा रहे शैक्षणिक लोन हेतु आवश्यक दस्तावेज
उम्मीदवार को शैक्षणिक लोन लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा जो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आवेदन फॉर्म के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे:-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- नियमित अध्ययन का प्रमाण-पत्र
- कॉलेज/संस्था की मान्यता का प्रमाण-पत्र
- फीस की रसीद
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें
अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को दिए जा रहे शैक्षणिक लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट लें ले. अब फॉर्म में मांगी गयी सभी सूचनाएं भरकर फॉर्म के साथ ऊपरवर्णित दस्तावेजों को संलग्न कर फॉर्म को अल्पसंख्यक विभाग में जमा करा दें. इसके बाद सक्षम अधिकारियों द्वारा आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म का उचित सत्यापन करने के बाद आपको लोन मुहैया कराया जाएगा.
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