Vidhwa Pension Yojana: महाराष्ट्र सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं राज्य की जनता के लिए लागू किए हैं उन सभी योजनाओं में से एक योजना है जिसका नाम है महिला विधवा पेंशन योजना। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा ₹600 की मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना के जरिए विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर महीने सहायता राशि दी जाती है।
आज इस लेख के माध्यम से आपको महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के बारे में बताएंगे, और साथ ही इसमें आवेदन कैसे किया जाता है, और इसकी महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? यह भी आपको इस लेख में बताया जाएगा। चलिए बात करते हैं, महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के बारे में.
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महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना क्या है?
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को ₹600 प्रति माह दिए जाते है। यदि महिला के पास एक से अधिक बच्चे हैं, तो विधवा महिला ₹900 दिए जाते हैं। योजना के जरिए मासिक पेंशन महिलाओं को उसके बच्चे की उम्र 25 वर्ष तक न हो जाये या फिर बच्चे की कोई सरकारी नौकरी न लग जाए। इन दोनों में से जो भी पहले कंडीशन पूरी होती है।
उसके बाद महिला को विधवा पेशन नहीं दी जाती है। इस योजना की खास बात यह है, कि यदि महिला के पास बेटियां हैं, तो महिलाओ को इस योजना के तहत मासिक पेंशन निरंतर चलती रहेगी। यदि कोई विधवा महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो उन्हें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना होगा।
Maharashtra Widow Pension Scheme Details In Hindi
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
किसके द्वारा लागू की गयी | महाराष्ट्र सरकार |
उद्देश्य | विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचना |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
आवेदन करने का तरीका | ऑफलाइन |
विधवा पेंशन योजना फॉर्म | यहाँ क्लिक करें |
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता देना, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही महिलाओ को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना।
विधवा पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
विधवा पेंशन योजना के तहत उम्मीदवार महाराष्ट्र का मूल निवासियों होना चाहिए।
उम्मीदवार की वार्षिक परिवारिक आय ₹21000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन कर्ता के पास खुद का बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, और साथ ही उसका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
जो महिला इस योजना में आवेदन करना चाहती है, वह गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन वाली होनी चाहिए।
महिला की आयु 65 वर्षों से कम होने चाहिए।
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के दस्तावेज क्या है?
आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (सामान्य जाति के आवेदनकर्ता को छोड़कर बाकि सभी जाति के पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है।)
पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो
महाराष्ट्र पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसका लिंक आपको नीचे दिया गया हुआ है।
अब आपके सामने एक होम पेज ओपन होगा, जिसमें आपको महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, और फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
अब एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी पूछा गया हो उसे ध्यानपूर्वक सही-सही भरना है। सभी जानकारी सही से भरने के बाद आपको अपने महत्व दस्तावेज इसके साथ संलग्न करने हैं।
सभी दस्तावेज संलग्न करने के बाद, आपको इस फॉर्म को कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार, तलाठी संपर्क कार्यालय, में अधिकारी को जमा करने है। इस तरह आप महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं।
यह भी देखें: महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना आवेदन पीडीऍफ़ में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
मेरा सुझाव:-
ध्यान रहे, यह कोई अधिकारिक वेबसाइट अधिकारिक वेबसाइट नहीं है, और ना ही किसी मंत्रालय द्वारा इसका लेना देना है। इसलिए का अध्ययन करने के बाद आपको एक बार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना से जुड़ी जानकारी हासिल कर ले।
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