केंद्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिक वर्ग के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही है. इसी प्रकार श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं की आर्थिक सहायता करने के लिए प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana 2021) की शुरुआत की गयी है.
इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से निचे आने वाले मजदूर परिवार की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक रूप से मजबूत करने तथा अच्छे से जीवन-यापन करने के लिए सरकार द्वारा 16000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी.
Show Contents
- Prasuti Sahayata Yojana 2021
- Prasuti Sahayata Yojana 2021 Highlights
- मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 रजिस्ट्रेशन
- मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 का उद्देश्य
- मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- एमपी प्रसूति सहायता योजना 2021 के दस्तावेज़ (पात्रता)
- प्रसूति सहायता योजना 2021 में आवेदन कैसे करे?
Prasuti Sahayata Yojana 2021
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली श्रमिक महिलाएं मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करती है. और गर्भावस्था के दौरान वह मजदूरी नहीं कर पाती जिसके कारण उन्हें मजदूरी नहीं मिलती, इसका असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गयी है.
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इस योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन की 50% धनराशि हितलाभ के रूप में प्रदान की जायेगी. और प्रसव के बाद हुए महिला श्रमिक को चिकित्सा के दौरान हुए खर्चो को पूरा करने के लिए 1000 रूपए की वित्तीय सहायता दी जायेगी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिला श्रमिक के पति को पितृत्व लाभ भी दिया जाएगा. इस योजना के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख पर अंत तक बने रहें।
Prasuti Sahayata Yojana 2021 Highlights
योजना का नाम | प्रसूति सहायता योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
शुरू करने की तारीख | 1 अप्रैल 2018 |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश राज्य की श्रमिक गर्भवती महिलाये |
सहायता धनराशि | 16000 रूपये |
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश की इच्छुक गर्भवती महिलाएं, जो गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा सेवाओं तथा स्वास्थय सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रसूति सहायता योजना 2021 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही उन्ही इस योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना के अंतर्गत श्रमिक महिलाओं को मिलने वाली 16000 रूपए वित्तीय सहायता दो किश्तों में प्रदान की जायेगी.
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मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 का उद्देश्य
दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते है की, असंगठित क्षेत्रों की श्रमिक महिलाएं मजदूरी करके गरीबी रेखा के निचे अपना जीवन यापन कर रही है. और गर्भावस्था के दौरान वह मजदूरी नहीं कर पाती है, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफी समस्याओं का करना पड़ता है. इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं को अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने गर्भावस्था के दौरान उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 16000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश की श्रमिक गर्भवती महिलाओं को होगा.
- इस योजना के अंतर्गत श्रमिक गर्भवती महिला को सरकार द्वारा 16000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
- प्रसूति सहायता योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक गर्भवती महिलाएं एवं पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को दिया जाएगा.
- इस योजना के अंतर्गत श्रमिक गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली 16000 रूपए की वित्तीय सहायता दो किस्तों में प्रदान की जायेगी.
- पहली क़िस्त 4000 रूपए गर्भावस्था के दौरान निर्धारित समय में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा एएनएम द्वारा प्रसव की 4 जांचे करने पर मिलेंगी.
- दूसरी क़िस्त 12000 रूपए सरकारी अस्पताल में प्रसव होने व नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरान्त पंजीयन कराने और शिशु को एचबीवी टीकाकरण कराने के बाद मिलेगी.
- इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि लाभार्थी महिला के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जायेगी.
- इसलिए इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका का बैंक में खाता होना अनिवार्य है, और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
- Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2021 का लाभ मध्य प्रदेश की शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र की असंगठित श्रमिक महिलाएं उठा सकती है.
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एमपी प्रसूति सहायता योजना 2021 के दस्तावेज़ (पात्रता)
पात्रता
- आवेदिका मध्य प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
- आवेदिका गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाली श्रमिक वर्ग की होनी चाहिए.
दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र
- डिलीवरी सम्बन्धी दस्तावेज़
- बैंक पासबुक होना अनिवार्य है
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
प्रसूति सहायता योजना 2021 में आवेदन कैसे करे?
मध्य प्रदेश राज्य की इच्छुक श्रमिक गर्भवती महिलाएं जो वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रसूति सहायता योजना में आवेदन करना चाहती है वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सबसे पहले उन्हें अपने नज़दीकी लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग में जाना होगा.
- वहां जाकर आवेदिका को इस योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा.
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को सही-सही भरना होगा.
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद, उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन फॉर्म को लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग में जमा करा दें.
- भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए एन एम/ चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज़ जमा करने होंगे ।
- गर्भवती महिला को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा अगर किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं हो पाता है , तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन करना होगा
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Madhya Pradesh Prasuti Sahayta Yojana Application Form PDF
mere name meena devi add. baramdhar nai okhalkada dhari naintal se hoon, mujhe apke article ki madad se labh mila h, thank you!
हमको भी मिले और भारतीय समाज पर बहुत ध्यान रखे