UP Krishi Yantra Subsidy Yojana 2023: उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गयी यूपी कृषि यन्त्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत सरकार आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने पर 50% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है। जैसा की आप सभी जानते हैं की, आधुनिक कृषि करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। लेकिन कई किसानों की आर्थिक दशा इतनी ठीक नहीं होती की वह कृषि उपकरण खरीद सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार किसानों द्वारा कृषि उपकरण खरीदने पर उन्हें सब्सिडी प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना की शुरुआत की है।
Show Contents
- UP Krishi Yantra Subsidy Yojana 2023
- क्या है यूपी कृषि यन्त्र सब्सिडी योजना?
- UP Krishi Yantra Subsidy Yojana Apply Online (ऑनलाइन आवेदन)
- Key Highlights of UP Krishi Yantra Subsidy Yojana 2023
- उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण योजना का उद्देश्य
- उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण पर सब्सिडी या अनुदान की राशि
- यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए पात्रता (Eligibility for UP Agriculture Equipment Subsidy Scheme)
- यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required for UP Agriculture Equipment Subsidy Scheme)
- UP Krishi Yantra Subsidy Yojana Helpline Number
- यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना टोकन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- FAQs (Frequently Asked Questions)
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UP Krishi Yantra Subsidy Yojana 2023
इस स्कीम के अंतर्गत ट्रेक्टर, पैकिंग मशीन या अन्य कृषि यन्त्र खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस लेख में हम आपको UP Krishi Yantra Subsidy Yojana 2023 के बारे में सभी आवश्यक जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, लाभ, उद्देश्य, सब्सिडी की दरें आदि प्रदान करने जा रहें हैं। इसलिए यूपी कृषि यन्त्र अनुदान योजना से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे अनुरोध है की लेख को अंत तक जरुर पढ़ें।
क्या है यूपी कृषि यन्त्र सब्सिडी योजना?
किसानों की आय को दोगुना करने एवं कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनायें संचालित की जाति हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान के लिए यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना (UP Krishi Yantra Subsidy Yojana) की शुरुआत की है। किसानों द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत कृषि उपकरण (Farm Machinary) जैसे ट्रेक्टर, थ्रेसर, पंप सेट एवं अन्य कृषि सहायक उपकरण खरीदने पर सब्सिडी दी जायेगी। यह सब्सिडी विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए अलग-अलग देय है।
e-District Portal Uttar Pradesh
UP Krishi Yantra Subsidy Yojana Apply Online (ऑनलाइन आवेदन)
कृषि यन्त्र अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी के रूप में कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा ऑनलाइन टोकन जारी किये जायेंगे। टोकन के अनुसार किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों (Agriculture Equipment) पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना का लाभ लघु एवं सीमान्त कृषक उठा सकते हैं।
Key Highlights of UP Krishi Yantra Subsidy Yojana 2023
योजना का नाम | कृषि यन्त्र सब्सिडी योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
सम्बंधित विभाग | उत्तर प्रदेश कृषि विभाग |
उद्देश्य | कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://upagriculture.com/ |
उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी कृषि यन्त्र योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती करने हेतु प्रोत्साहित करना है, ताकि कृषि उत्पादन बढे, एवं किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। UP Krishi Yantra Subsidy Scheme के अंतर्गत सरकार आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करती है। इस स्कीम के लागू होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसान आधुनिक कृषि यन्त्र खरीद सकेंगे, जिससे वह आधुनिक तरीके से कृषि कर सकेंगे। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
इच्छुक किसान भाई जो यूपी कृषि विभाग द्वारा लांच की गयी UP Krishi Yantra Subsidy Yojana 2023 के माध्यम सब्सिडी पर कृषि यन्त्र खरीदना चाहते हैं, वह ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की विस्तारपूर्वक जानकारी आपको इस लेख के अंतर्गत मिल जायेगी।
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उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण पर सब्सिडी या अनुदान की राशि
क्र०सं० | कृषि यंत्र | अनुदान राशि |
1. | 8 H.P. या उससे अधिक का पावर टिलर | निर्धारित मूल्य का 40% अथवा अधिकतम रूपए 45000 जो भी कम हो। |
2 | 40 H.P. तक का ट्रैक्टर | निर्धारित मूल्य का 25% अथवा अधिकतम रूपए 45000 जो भी कम हो। |
3 | सुगर केन कटर प्लांटर, रीपर,जीरोटिल सीड ड्रिल, बाइंडर | निर्धारित मूल्य का 40% अथवा अधिकतम रूपए 20000 जो भी कम हो। |
4 | पावर थ्रेशर | निर्धारित मूल्य का 25% अथवा अधिकतम रूपए 12000 जो भी कम हो। |
5. | 7.5 H.P. तक का पम्पसेट | निर्धारित मूल्य का 50% अथवा अधिकतम रूपए 10000 जो भी कम हो। |
6 | विनोइंग फैन, चेफ कटर(मानवचालित) | निर्धारित मूल्य का 25% अथवा अधिकतम रूपए 2000 जो भी कम हो। |
7 . | ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर | निर्धारित मूल्य का 25% अथवा अधिकतम रूपए 25000 जो भी कम हो। |
8. | जीरोटिल सीडड्रिल ,सीडड्रिल ,मल्टी क्राफ्ट थ्रेशर रिज फरो प्लांटर | निर्धारित मूल्य का 50% अथवा अधिकतम रूपए 15000 जो भी कम हो। |
9. | पम्प सेट | निर्धारित मूल्य का 50% अथवा अधिकतम रूपए10000 जो भी कम हो। |
10. | ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर | निर्धारित मूल्य का 25% अथवा अधिकतम रूपए 4000 जो भी कम हो। |
11. | लेजर लैण्ड लेवलर | निर्धारित मूल्य का 50% अथवा अधिकतम रूपए 50000 जो भी कम हो। |
12. | रोटावेटर | निर्धारित मूल्य का 50% अथवा अधिकतम रूपए 30000 जो भी कम हो। |
13. | फुट स्प्रेयर ,नैपसैक स्प्रेयर ,पावर स्प्रेयर | निर्धारित मूल्य का 50% अथवा अधिकतम रूपए 3000 जो भी कम हो। |
14. | स्प्रिंकलर सेट | निर्धारित मूल्य का 50% अथवा अधिकतम रूपए 75000 जो भी कम हो। 90% का अनुदान बुन्देलखण्ड क्षेत्र |
यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए पात्रता (Eligibility for UP Agriculture Equipment Subsidy Scheme)
- आवेदक किसान उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सक्रिय बचत बैंक खाता होना चाहिए।
- बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- ऐसे किसान भाई जो पहले से किसी सब्सिडी स्कीम का लाभ प्राप्त कर रहें हैं, वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं।
यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required for UP Agriculture Equipment Subsidy Scheme)
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- बैंक खाता पास बुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- जमीन संबंधी दस्तावेज
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UP Krishi Yantra Subsidy Yojana Helpline Number
यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:-
- Toll Free Number : 7235090578, 7235090583
- [email protected]
यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना टोकन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
How to Generate Tokan of UP Krishi Yantra Subsidy Yojana 2023: इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो सब्सिडी पर कृषि उपकरण खरीदने के लिए यूपी कृषि उपकरण योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको पारदर्शी किसान सेवा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “यन्त्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “यन्त्र हेतु टोकन” का आप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- आप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको जनपद, पंजीकरण संख्या के विकल्प का चयन करना होगा।
- अब चयन किये गए विकल्प के अनुसार विवरण दर्ज करें एवं “खोजें” बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद यन्त्र का चयन करके “आगे बढे” के विकल्प पर क्लिक करना है।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- टोकन जनरेट करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्री बुकिंग स्वीकार करने का SMS प्राप्त होगा।
- योजना के बजट के अनुसार टोकन कन्फर्म करने का एस.एम.एस. भी आवेदक किसान के मोबाइल नंबर में सेंड कर दिया जायेगा।
- इस प्रकार आप ऊपरवर्णित प्रक्रिया को फॉलो करके सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
FAQs (Frequently Asked Questions)
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार कृषि यन्त्र खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करती है।
इस स्कीम के अंतर्गत किसानों द्वारा कृषि यन्त्र/उपकरण खरीदने पर 50% अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट upagriculture.com है।
यूपी कृषि यन्त्र योजना के अंतर्गत ट्रेक्टर, पंपसेट, आलू की खुदाई वाली मशीन, पावर ट्रिलर, लेजर लैंड लेवलर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पावर चैफ कटर, ट्रेक्टर माउन्ट स्पेयर आदि उपकरण खरीद सकते हैं।
उत्तर प्रदेश कृषि यन्त्र योजना के अंतर्गत टोकन कृषि विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जनरेट करना पड़ेगा। टोकन जनरेट की प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक वर्णन हमने इस लेख में किया है।
इस योजना से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर 7235090578, 7235090583 है।
जी नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के किसान ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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